कटनी - बरही थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने वाले आरोपी भैय्यालाल उर्फ नीरज पाल को माननीय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, वहीं धारा 201 में तीन साल सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माना भी दिया गया। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक निदेशक अभियोजन श्री रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
दिनांक 7 दिसंबर 2021 को बरही क्षेत्र के कब्रिस्तान के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। शव करीब 22-25 वर्षीया महिला का था और उसके कपड़े थोड़ी दूरी पर पड़े थे। मोहम्मद शकूर द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग क्रमांक 129/21 दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गहन जांच निरीक्षक संदीप अयाची द्वारा की गई। मृतका की पहचान सीमा पाल के रूप में हुई, जिसकी पुष्टि पिता रामसिया पाल ने की। बाद में आरोपी भैय्यालाल उर्फ नीरज पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना के समय पहने कपड़े, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया।
पुलिस ने सीडीआर व मोबाइल लोकेशन, डीएनए रिपोर्ट, और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ सशक्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि आरोपी ने महिला की हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में थाना बरही, विवेचक, पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समन्वय व तेजी से कार्यवाही करने पर न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया।