शनिवार, 8 मई 2021

कोरोना कर्फ्यू के दौरान हो रही थी शादी , सूचना प्राप्त होते ही पहुँचा प्रशासनिक अमला , धारा 188 के तहत हुई कार्यवाही

दमोह -:कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील है। इस दौरान दमोह जिले की राजस्व सीमा में शादी/विवाह तथा समस्त प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित है। इस संबंध में यदि कोई अनुमति जारी की गई है, तो वह भी निरस्त की जा चुकी है ।  

                अनुविभागीय अधिकारी हटा भव्या त्रिपाठी द्वारा निरंतर लोगो से कोरोना कर्फ्यू,  का पालन किए जाने की समझाइश दी जा रही है तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अमले को भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। अनुभाग हटा अंतर्गत ग्राम रसीलपुर में कोरोना कर्फ्यू, धारा 144 सीआरपीसी अंतर्गत प्रसारित आदेश का उल्‍लंघन कर विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संसूचना प्राप्‍त होने पर प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर आयोजक पर कार्यवाही की। विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित 09 व्‍यक्तियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत पुलिस थाना हटा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । इसके साथ ही विना मास्त लगाए दस व्‍यक्तियों पर प्र‍ति व्‍यक्ति 100 रुपये जुर्माना तथा दुकानदारो द्वारा उल्‍लंघन किए जाने पर 04 दुकानों पर 1000 रूपये के मान से कुल 4 हजार रूपये जुर्माना बसूलने की कार्यवाही की गई है ।


रेमडिसिवर इंजेक्शन की जांच पूरी होने तक 3 दुकानें हुईं सील

जबलपुर -:कलेक्टर श्री IAS कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर एसडीएम रांझी श्रीमती दिव्या अवस्थी ने आज सिविक सेंटर स्थित दवा बाजार में भगवती फार्म सेल्स एवं मालवीय चौक स्थित सत्यम मेडिकोज मैं रेमडिसिवर इंजेक्शन संबंध में जांच की तथा जांच पूरी होने तक उक्त दुकानों को सील कर दिया है कार्यवाही के दौरान सीएसपी ओमती, आरडी भारद्वाज, टीआई ओमती एसपी बघेल, अतिरिक्त तहसीलदार नेहा जैन सहित ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे साथ में थीं।

इसी प्रकार नायाब तहसीलदार आधारताल संदीप जायसवाल ने बताया कि आधारताल बिरसा मुंडा चौक स्थित सत्येन्द्र मेडिकोज स्टोर का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया तथा जांच का पंचनामा तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि सत्येन्द्र मेडिकोज में रेमडिसिवर इंजेक्शन की उपलब्धता तथा वितरण के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पूरी होने तक इस दवा दुकान को सील किया गया। यह कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी आधारताल की उपस्थिति में की गई।

जिले के लिये पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंची प्राणवायु

कटनी -:कोरोना की इस विपदा में शासन-प्रशासन द्वारा जिले में जनस्वास्थ्य की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के कारण ही स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में सुगमता हो रही है। जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाये रखने के लिये जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सतत् रुप से शीर्ष अधिकारियों से संपर्क और संवाद किया जा रहा है। जिसके मद्देनजर शनिवार को भी जिले में 11 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंची।

 कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि पहली बार रेलमार्ग के माध्यम से 11 टन लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा जिले के लिये झुकेही रेल्वे स्टेशन में आई है। जहां पर रेल्वे के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ऑक्सीजन टैंकर को सुरक्षित रुप से रेल्वे के यार्ड में उतारा गया। जिसके बाद ऑक्सीजन टैंकर को जिला प्रशासन की टीम को हैण्डओव्हर किया गया। 

 उल्लेखनीय है कि कटनी जंक्शन के समीपी जिलों में टैंकर से एलएमओ पहुंचाने के लिये जिला प्रशासन और रेल्वे द्वारा विशेष व्यवस्था बनाई गई है। विगतदिनों झुकेही स्टेशन में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से टैंकर उतारने की उचित व्यवस्था के लिये 8 घंटे में ही रैम्प और एप्रोच रोड को तैयार किया गया था। इस सुविधा का लाभ पहली बार शनिवार को जिले को मिला। जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से 11 टन ऑक्सीजन कटनी जिले में पहुंची।

 एरिया मैनेजर प्रिंस विक्रम ने बताया कि झुकेही में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से टैंकर उतारने लिये जो व्यवस्था बनाई गई है, इससे कटनी सहित रीवा, सतना, उमरिया व अन्य जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। आस-पास के जिलों के लिये आने वाले एलएमओ को यहीं पर उतारा जायेगा।

 इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा सहायक नोडल अधिकारी जितेन्द्र सिंह बघेल, परियोजना अधिकारी मृगेन्द्र सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक महेन्द्र शुक्ला सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून से केवल यूडीआईडी पोर्टल से ही मिलेंगे

मध्यप्रदेश-: सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया है कि प्रदेश में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून 2021 से यूडीआईडी पोर्टल http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

केन्द्र शासन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि आगामी एक जून 2021 से नवीन एवं नवीनीकरण सहित सभी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण राजश्री राय ने बताया कि प्रदेश सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।