बुधवार, 28 दिसंबर 2022

कलेक्टर अवि प्रसाद ने रोजगार सहायक की संविदा सेवा की समाप्त ,पीएम आवास में रिश्वत लेने के मामले में की कार्यवाही

कटनी (27 दिसंबर)- कलेक्टर अवि प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही से रिश्वत लेने के आरोपी बडवारा तहसील के ग्राम देवरी के रोजगार सहायक बलराम पटेल की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

       पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा आरोपी एक बलराम पटैल ग्राम रोजगार सहायक एवं सह आरोपी सुमत लाल यादव ग्राम पंचायत देवरी (गुड़ा), जनपद पंचायत बड़वारा, आरोपीगणों के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय कटनी में चालान प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र में वर्णित प्रवधानों के अनुसार कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा बलराम पटेल, ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत देवरी,तहसील बड़वारा की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने का आदेश किया गया है। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उल्लेखनीय है कि आरोपी गणों बलराम पटेल जीआरएस एवं सुमत लाल यादव सचिव द्वारा आवेदक प्रीतम कोल पिता श्री धन्नी कोल निवासी देवरी (गुड़ा) से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर करने के एवज में15000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी एक बलराम पटेल ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रीतम कोल से 5000 रुपए रिश्वत की राशि अवैध पारिश्रमिक के रूप में पद का दुरुपयोग करते हुए प्राप्त कर सह आरोपी सचिव सुमत लाल यादव को आधी राशि 2500 रुपए दिए गए थे। इस प्रकार आरोपियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर  लोक सेवक के पद पर रहते हुए रिश्वत की मांग की जा कर रिश्वत की राशि का प्रति ग्रहण किया गया। इसी प्रकरण में उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में प्रचलित पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 188 / 2019 के संबंध में सुमत लाल यादव सचिव ग्राम पंचायत देवरी को, जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा पूर्व में निलंबित किया जा चुका है।

कलेक्टर अवि प्रसाद ने सीमांकन पंचनामा मे मृत व्यक्ति को उपस्थित बताने वाले राजस्व निरीक्षक को किया निलंबित

कटनी ( 27 दिसंबर) - सीमांकन और पंचनामा के एक पुराने मामले मे मृत व्यक्ति को उपस्थित बताने वाले राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

            निलंबित राजस्व निरीक्षक वर्तमान मे धरवारा तहसील स्लीमनाबाद मे पदस्थ थे। निलंबन के दौरान इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी और इनका मुख्यालय भू-अभिलेख कार्यालय कटनी निर्धारित किया गया है।

            कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही एस.डी.एम. बहोरीबंद के प्रतिवेदन के आधार पर किया है। जिसमे उल्लेखित किया गया है, कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नीतेश पिता नरेन्द्र कुमार जैन एवं अन्य मे पारित आदेश के परिपालन मे 26 जुलाई 2018 को ग्राम भेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 492, 493/2, 494, 500, 501 एवं 502/2 का सीमांकन एवं पंचनामा राजस्व निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा किया गया। जिसमें स्वर्गीय नरेंद्र जैन पिता बंशीलाल जैन निवासी कटनी को सीमांकन एवं पंचनामा में जीवित बताया गया है। जबकि राजस्व निरीक्षक ने स्वर्गीय नरेंद्र जैन को सीमांकन के दौरान उपस्थित होने का लेख किया है। लेकिन सीमांकन पंचनामा में स्वर्गीय श्री जैन के हस्ताक्षर नहीं पाए गये।

            इन स्थितियों को देखने के बाद तत्कालीन राजस्व निरीक्षक स्लीमनाबाद और वर्तमान में राजस्व निरीक्षक धरवारा तहसील स्लीमनाबाद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने निलंबन की कार्यवाही किया है।

            कलेक्टर अवि प्रसाद ने निलंबित राजस्व निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के कृत्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत होने की वजह से मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।