मंगलवार, 4 मई 2021

एम्बुलेंस की दरें होंगी तय, करे कार्यवाही ,एसएमएस आये, तभी वैक्सीनेशन करायें , सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधी भ्रामक जानकारी वाली पोस्ट पर होगी सख्त कार्यवाही - डॉ. मिश्रा

मध्यप्रदेश -: गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना के आपदा काल में एम्बुलेंस संबंधी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि राज्य स्तर से एम्बुलेंस की दरें तय की जायेंगी, जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। डॉ. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने 5 मई से प्रारंभ होने वाले 18+ वैक्सीनेशन के लिये पंजीयन उपरांत ही वैक्सीनेशन सेंटर जाने की अपील की है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोरोना की समीक्षा बैठक में विभिन्न स्थानों से एम्बुलेंस वालों द्वारा मनमाना किराया वसूल करने, परिजनों से दुर्व्यवहार इत्यादि की शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एम्बुलेंस की राज्य स्तर से निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूल किये जाने पर संबंधित एम्बुलेंस मालिकों से सख्ती निपटा जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर कोरोना के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट की जा रही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

वैक्सीनेशन के पहले पोर्टल पर पंजीयन करायें

डॉ. मिश्रा ने 5 मई से प्रारंभ होने वाले 18+ वैक्सीनेशन के लिये पात्र सभी लोगों से पोर्टल पर पंजीयन कराने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजीयन उपरांत मैसेज प्राप्त होने पर ही टीकाकरण के लिये वैक्सीनेशन सेंटर जायें। डॉ. मिश्रा ने बताया कि जनता को असुविधा और संक्रमण से बचाने के लिये भी अस्पतालों के अन्यत्र वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी। साथ ही अपील की है कि वैक्सीनेशन के लिये अनावश्यक भीड़ न लगायें, अपना नम्बर आने पर ही वैक्सीनेशन करायें।


निजी चिकित्सक और टेक्नीशियन मानवता की सेवा के लिये आगे आयें -: राज्य मंत्री यादव

अशोकनगर -: कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में निजी चिकित्सालय और पैथालॉजी लेब के संचालक मानवता की सेवा के लिये आगे आयें। स्वास्थ्य सेवाओं के लिये सरकार द्वारा निर्धारित दर अथवा उनसे भी कम दर पर आम नागरिकों को उपचार की सुविधा देकर इंसानियत का फर्ज पूरा करें। राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं कोविड-19 के प्रभारी मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निजी चिकित्सालय एवं पैथालॉजी लेब संचालकों की बैठक में यह बातें कहीं।

राज्य मंत्री यादव ने कहा कि शासकीय और निजी क्षेत्र के चिकित्सक तथा चिकित्साकर्मियों के प्रयासों से जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित हो रही है। सबके संयुक्त प्रयासों से हम कोरोना की जंग अवश्य जीतेंगे। राज्य मंत्री ने निजी चिकित्सा संचालकों से कहा कि यह समय लाभ-हानि से परे दरियादिली दिखाकर मानव सेवा करने का है।

बैठक में विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि उनके द्वारा 50 जम्बो ऑक्सीजन सेलेण्डर खरीदकर अस्पताल को उपलब्ध करवाये जायेंगे। बैठक में कलेक्टर श्री अभय वर्मा, सीएमएचओ डॉ. हिमांशु शर्मा, सिविल सर्जन डॉ. जे.आर. त्रिवेदिया, निजी चिकित्सक एवं टेक्नीशियन आदि उपस्थित थे।

अब व्हाट्सएप पर भी मिल सकेगी निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी

मध्यप्रदेश -: अब आप अपने WhatsApp पर पिनकोड के माध्यम से आसानी से अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खोलने की अनुमति, तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण के आदेश , कलेक्टर ने जारी किया आंशिक संशोधित आदेश

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार, कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में लिये निर्णय तथा जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर सोमवार को आंशिक संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

            कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सोमवार को जारी किये गये संशोधित आदेश के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु कोविड गाईडलाईन का पालन (मास्क, हैण्ड सैनेटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग) सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वहीं व्यक्तियों को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश भी आदेश के तहत जारी किये गये हैं। वहीं पूर्व में जारी आदेश को यथावत् रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।