रविवार, 4 अप्रैल 2021

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों को अब,जुर्माना के साथ भुगतना होगी जेल की सजा,शहर में अस्थाई जेल के लिए छह स्थान चिन्हित

जबलपुर - मास्क नहीं लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को जुर्माने की कार्यवाही के साथ-साथ अब जेल की सजा भी भुगतनी होगी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा IAS ने आज इस बारे में राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप कारागार अधिनियम 1994 की धारा 07 के अनुपालन में कोरोना महामारी के निदान हेतु मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।

 जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों को भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 एवं 151 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाये। 

 आदेश जिला दंडाधिकारी ने गिरफ्तार किये गये ऐसे लोगों के लिए छह स्थानों को अस्थाई कारागार  घोषित किया है। इन स्थानों में शासकीय माध्यमिक शाला सदर, सामुदायिक भवन गोकलपुर, शासकीय माध्यमिक शाला मेडीकल गढ़ा, शासकीय माध्यमिक शाला हाथीताल गोरखपुर, शासकीय प्राथमिक शाला आईटीआई माढ़ोताल एवं शासकीय प्राथमिक बालक शाला अधारताल शामिल है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में अस्थाई कारावासों में आवश्यक पुलिस बल तैनाती के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये हैं। 

बिना मास्क पर 2891 व्यक्तियों पर हुई कार्यवाही ,2 लाख 89 हजार से अधिक की चालानी राशि की हुई वसूली

कटनी -: जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये जारी निर्देशों के तहत मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा इसे लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है। मास्क एवं सोशल डिस्टेन्सिंग सहित अन्य बचाव की सावधानियों के प्रति आमजन में जनजागरुकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही निर्देशों का पालन नहीं करने पर रोको-टोको अभियान के तहत संबंधित व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही करते हुये जुर्माना राशि भी वसूल की जा रही है। 

रोको टोको अभियान के तहत मार्च से अब तक बिना मास्क पर 2891 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई है। इसमे 2 लाख 89 हजार से अधिक की चालानी राशि की वसूली हुई है। जिला पुलिस द्वारा 1888 व्यक्तियों एवं निगम प्रशासन द्वारा 1003 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने जानकारी देते हुये बताया कि जिला पुलिस द्वारा भी जिले के समस्त 16 थाना क्षेत्रों में भी रोको टोको अभियान के तहत सतत् रुप से कार्यवाही जारी है। इस दौरान संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों द्वारा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थलों पर घूमते पाये जाने पर 1 हजार 888 व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस दौरान 1 लाख 88 हजार 800 रुपये की जुर्माना राशि भी संबंधित व्यक्तियों से वसूल की गई है।

नगर निगम आयुक्त सतेन्द्र धाकरे ने बताया कि जिले में नगर निगम क्षेत्र तथा थाना क्षेत्र अन्तर्गत संबंधित विभागीय अमले द्वारा सतत् रुप से चालानी कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत मास्क का उपयोग ना करने पर 100 रुपये का चालान किया जा रहा है। इसी क्रम में मार्च माह में भी नगर निगम क्षेत्र तथा विभिन्न थाना क्षेत्रों में नगर निगम तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत विगत 1 मार्च से अब तक 1003 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में संबंधित व्यक्तियों से 1 लाख 300 रुपये की राशि वसूल की गई है।