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रविवार, 30 मई 2021

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक मे एक सप्ताह और जनता कर्फ्यू बढ़ाये जाने का निर्णय

दमोह-: जिले में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में एक सप्ताह और लॉक डाउन रखने का निर्णय लिया गया। यह बैठक आज नगरीय विकास और आवास तथा कोविड-19 जिला प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह की वर्चुअल मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में मंत्री सिंह ने कहा बैठक में पारित प्रस्ताव राज्यशासन को भेजा जायेगा।

            इस आयोजित बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री एस कृष्ण चैतन्य ने जिले में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट रखी। उन्होंने कहा पॉजीटिविटी रेट 2.5 है, अभी एक्टिव केस 739 हैं, 723 मरीज होम आईसोलेट हैं, 70 मरीज अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में हैं। सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में बेड खाली हैं। अभी ए-सिमटोमेटिक केस आ रहे हैं।

अब पॉजीटिव केस सीसीसी या अस्पताल मे रखे जायेगें

            इस आयोजित बैठक मे यह निर्णय लिया गया पॉजीटिव केस को कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखा जाये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाँ संगीता त्रिवेदी ने होम आईसोलेशन की हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने कहा आमजनों के हित में भी यही बेहतर होगा।

पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने भी कहा सभी पॉजीटिव केसों को कोविड केयर सेंटर या जिला अस्पताल में ही रखा जायें।

टीकाकरण कराया जायें

 बैठक के दौरान वेयरहॉसिंग कार्पोरेशन एवं लॉजिस्टिक अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) ने कहा सभी व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का टीकाकरण कैंप कर करा लिया जायें। अन्य सदस्यों ने भी इसी बात पर जोर दिया। इसमें सभी व्यापारी शामिल हो जाने की बात हुई।

            इस आयोजित बैठक में म. प्र. वेयरहॉसिंग कार्पोरेशन एवं लॉजिस्टिक अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) श्री राहुल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शिवचरण पटैल, विधायक हटा पीएल तंतुवाय, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, सीईओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव, एडीएम नाथूराम गौड़, सांसद प्रतिनिधि डाँ आलोक गोस्वामी और श्री नरेन्द्र बजाज, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस मनु मिश्रा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति मालती आसाटी, श्री संजय यादव, एडवोकेट राजीव बद्री सिंह, मोंटी रैकवार, एसडीएम राकेश सिंह मरकाम, सीएमएचओ डाँ संगीता त्रिवेदी, सिविल सर्जन डाँ ममता तिमोरी सहित अन्य अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे।

            कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने बताया जिला क्राईसिस कमेटी की बैठक नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा जिले के कोविड प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह की वर्चुअल मौजूदगी एवं उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में  प्रस्ताव 05 दिन लॉक  डाउन रखा जाए, 2 दिन शनिवार और रविवार मिलाकर कुल 1 सप्ताह का लॉकडाउन और रखा जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा  जा रहा है। दमोह जिले मे पॉजिटिव केस या एक्टिव केस बाकी जिलों की तुलना मे ज्यादा है, जिला आपदा प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया है कि अभी 7 दिन लॉकडाउन बढाया जायेगा जिसमें राज्यशासन द्वारा शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहता ही है तो अभी जिले में 07 दिन और लॉकडाउन रहेगा।

            उन्होंने कहा शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत जिला क्राईसिस कमेटी द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा जाये और शासन के निर्णय के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जायेगी। श्री चैतन्य ने कहा होम कोरेन्टीन मे रह रहे मरीजो के सबंध मे बैठक मे विस्तार से चर्चा की गई, जिले में लगभग 90 प्रतिशत मरीज होम आईसोलेशन वाले हैं, यह बाकी जिलों की तुलना मे ज्यादा है बैठक मे निर्णय हुआ है कि सभी होम आईसोलेशन पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर या जिला अस्पताल में भर्ती किया जायेगा। उन्होंने कहा कोविड केयर सेंटर या जिला अस्पताल में बेड बहुत मात्रा में खाली हैं जिसका उपयोग भी नही हो रहा हैं, बैठक मे निर्णय लिया गया है जिले की स्थिति सुधारनी होगी इसके लिए होम आईसोलेशन मरीजों की स्थिति कम करते हुये जिला अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में उपचार दिया जायेगा ऐसा प्रसताव पारित हुआ हैं।

बुधवार, 28 अप्रैल 2021

दमोह उपचुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट का आदेश , जीत के जश्न पर रोक

दमोह -: दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उप चुनाव के परिणामों पर किसी भी तरह का जश्न या रैली करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने जीत के जश्र पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव परिणाम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आए। लेकिन जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने याचिका का अहम दिशानिर्देशों के साथ निराकरण कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अन्य राज्यों के चुनाव के मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, लेकिन दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी मतगणना प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। मतगणना स्थलों में अनावश्यक भीड़ की मौजूदगी न रहे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजेशन का भी पूरी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके. गौरतलब है कि इसके पहले चुनाव आयोग भी जश्न और रैलियों पर रोक लगा चुका है। लिहाजा दमोह उपचुनाव के परिणामों के बाद अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के इस आदेश का कितना पालन किया जाता है। क्योंकि इसके पहले भी दमोह उपचुनाव में जो लापरवाही बरती गई उसका परिणाम अब न केवल दमोहवासी बल्कि पूरा मध्य प्रदेश भुगत रहा है।