रविवार, 12 सितंबर 2021

कुत्तों को पकड़ने में नगर निगम तो नही कर रहा क्रूरता , जांच करेंगे नगर पुलिस अधीक्षक , शहर के नागरिक के ट्वीट पर एसपी ने कोट ट्वीट कर दी जानकारी


कटनी -: शहर के आवारा कुत्तों को पकड़ने में नगर निगम के कर्मचारी क्रूरता तो नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले की जांच शहर के नगर पुलिस अधीक्षक करेंगे। यह कोई शासन का आदेश नहीं है बल्कि यह पुलिस अधीक्षक ने रिट्वीट करके जानकारी दी है। दरअसल शहर में नगर निगम की हाका गैंग द्वारा आवारा कुत्तों और मवेशियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 

https://twitter.com/priyajain188/status/1436349232751923208?s=19

ऐसे में एक नागरिक प्रियांशु जैन ने ट्विटर पर नगर निगम की हांका गैंग द्वारा पकड़े जा रहे कुत्तों के तरीके पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले में एसपी को ट्वीट किया था। जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि यदि आपने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई है तो नगर पुलिस अधीक्षक मामले की जांच करेंगे और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ट्वीट करने वाले प्रियांशु का कहना था कि जिस तरह का तरीका नगर निगम अपना रही है, वह क्रूरता की श्रेणी में आता है और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

शनिवार को जिले में 56 खण्डपीठों पर आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत , प्री-लिटिगेशन में 2239 तथा न्यायालय में लंबित 1963 प्रकरणों का हुआ निराकरण

कटनी :- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार श्यामाचरण उपाध्यायप्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्षजिला विधिक सेवा प्राधिकरणकटनी के मागर्दशन मेंदिनेश कुमार नोटियाजिला न्यायाधीश/सचिव तथा मनीष कौशिकजिला विधिक सहायता अधिकारी के दिशा-निर्देशन में जिला न्यायालय कटनी एवं तहसील न्यायालयों (विजयराघवगढ़बरहीढ़ीमरखेड़ा) एवं अन्य विभागों में गतदिवस 11 सितम्बर 2021 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

            उक्त अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक0प्र0 उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणन्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तवन्यायाधिपति0प्र0 उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष महोदय0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट आतिथ्य में नेशनल लोक अदालत का ऑनलाईन शुभारंभ किया गया।

            नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामाचरण उपाध्याय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्षद्वारा एवं समस्त न्यायाधीशगण एवं अधिवक्ता संघ कटनी के पदाधिकारीगण तथा अधिवक्तागण एवं जिला न्यायालय कटनी के कर्मचारीगण की गरिमामयी उपस्थिति में मां सरस्वती की प्रतिमा पर मार्ल्यापण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

            

उक्त लोक अदालत में प्री-लिटिगेशनबिजलीआपराधिकमोटर दुर्घटना दावावैवाहिक समेत पक्षकारों के आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिले में लोक अदालतों की 56 खण्डपीठों का गठन किया था। लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के 5832 प्रकरण रैफर्ड किए गए एवं न्यायालय के 4435 प्रकरणों को रैफर किया गया। प्री-लिटिगेशन में 2239 प्रकरण निपटे जिससे 2294 लोग लाभांवित हुए एवं इन प्रकरणों में 60,51,099/- रूपए की राशि अवार्ड की गई। इसी अनुक्रम में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में 1963 प्रकरण निपटाये गए जिससे 2507 लोग लभान्वित हुए एवं जिसमें राशि रूपए 2,95,94,427/-  अवार्ड की गई।

            कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आर0पी0 सोनी की खण्डपीठ द्वारा पारिवारिक विवाद के मामलों में 61 पति-पत्नी का समझौता कराया गया जिसमें वह राजीखुशी से साथ में रहने हेतु सहमत हुए।

            इसी तरह जिले में आयोजित लोक अदालत के अन्य विभाग जैसे कलेक्ट्रेट के 1542, पुलिस परामर्श केन्द्र के 27, नगर निगम के 480 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

            इस प्रकार उक्त नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों ने आपसी समझौते के आधार पर बड़ी संख्या में अपने प्रकरणों का निराकरण करवाते हुए लाभ प्राप्त किया गयाजिसके संबंध में चयनित प्रकरणों की सक्सेस स्टोरी निम्नलिखित है। 

जमीनी विवाद में 80 साल के बड़े भाई का छोटे भाई के लिये छलका प्यार , जमीन का टुकड़ा किया भेंट

कटनी:- गतदिवस 11 सितम्बर को जिला न्यायालय कटनी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत में 80 साल के दो भाईयों प्रेमा एवं भगवान दास पिता हुलाली राठौर के मध्य जमीन संबंधी विवाद विगत कई वर्षो से सूर्यप्रकाश शर्माजिला न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित था। उक्त प्रकरण का निराकरण बड़े भाई प्रेमा के हक में व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया गयाजिसकी अपील छोटे भाई भगवानदास द्वारा सूर्यप्रकाश शर्माजिला न्यायाधीश के न्यायालय में की गयी।

            मामले का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने से पूर्व समझाईश दिये जाने पर बड़े भाई प्रेमा द्वारा जमीन का एक टुकड़ा अपने छोटे भाई भगवानदास को उपहार स्वरूप देने हेतु सहमति दी गयी। तदनुसार मामले का निराकरण आपसी रजामंदी के अनुसार किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों का मुंह मीठा कराकर बडे भाई द्वारा दिखाये गये बड़प्पन एवं प्यार की सराहना की।