गुरुवार, 3 जून 2021

शराब का अवैध धंधा करने वाले पर गिरी पुलिस की गाज, क्विंटलों महुआ लाहान नष्ट कर कच्ची शराब जप्त , एनकेजे पुलिस ने की कार्यवाही

कटनी-: जिले में शराब का अवैध भट्टी चलाने वाले पर पुलिस की नजर पैनी हो गई है। जिसके चलते आज एनकेजे थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार एनकेजे थाना क्षेत्र के अंतर्गत बबलू पिता जलेबी निषाद उम्र 47 साल निवासी सुरखी टैंक ने कच्ची शराब का अवैध धंधा कर रहा था। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जंगल मे छुपाये गए लाहान के 75 डिब्बों को जप्त कर नष्ट किया साथ ही 15 लीटर कच्ची शराब जप्त की हैं पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई कर दी है।

NKJ थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी सुरकी टैंक के पीछे गांव मे कच्ची शराब बनाकर बेचने का काम किया जा रहा है जिसके बाद टीम रवाना कर मौके से 75 डिब्बो।में रखे महुआ लाहन को नष्ट कर 15 लीटर शराब जपत कर बबलू निषाद पर आवकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की हैं।

नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम क्षेत्र में दो प्रतिष्ठानों को किया गया सील

कटनी -: जिले में 1 जून से गृह विभाग तथा डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अनलॉक के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही के निर्देश भी आरआरटी को दिये गये हैं। इसी क्रम में गुरुवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने दो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

        एसडीएम बलबीर रमन के नेतृत्व में नगर निगम अंतर्गत अग्रवाल मिष्ठान भण्डार मिशन चौकइंडियन एग्ज एण्ड चिकिन मिशन चौक प्रतिष्ठानों पर प्रशासनिक अमले ने संयुक्त कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में दोनों ही प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। इस दौरान कार्यवाही में तहसीलदार मुनौव्वर खानतहसीलदार संदीप श्रीवास्तवथाना प्रभारी कोतवाली विजय विश्वकर्मा सहित नगर निगम और पुलिस का अमला भी मौजूद रहा।

विशाल मेगा मार्ट और ए-2 प्रतिष्ठान पर की कार्यवाही ,बिना अनुमति मॉल के संचालन पर 10-10 हजार रुपये का लगाया अर्थदण्ड

कटनी -: जिले में 1 जून से गृह विभाग तथा डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अनलॉक के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही के निर्देश भी आरआरटी को दिये गये हैं। इसी क्रम में बुधवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने दो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्यवाही की है।

        एसडीएम बलबीर रमन ने बताया कि नगर निगम अंतर्गत बरगवां क्षेत्र में विशाल मेगा मार्ट के अवैधानिक रुप से संचालित होने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध 10 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया गया है। इसी प्रकार बरही रोड स्थित ए-2 प्रतिष्ठान पर भी बिना अनुमति मॉल का संचालन करने पर चालानी कार्यवाही करते हुये 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस दौरान कार्यवाही में तहसीलदार मुनौव्वर खानतहसीलदार संदीप श्रीवास्तव सहित नगर निगम और पुलिस का अमला भी मौजूद रहा। उल्लेखनीय है कि अनलॉक के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देशों के तहत मॉल के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।