बुधवार, 7 अप्रैल 2021

कोविड-19 नियमों की अवहेलना करने पर होटल संचालक पर दर्ज हुई एफ आई आर , पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने कोविड़ 19 से बचाव के लिए नाईट कर्फ्यू के आदेशों का अनुशासन के साथ पालन करने जनता की अपील -: देखे वीडियो

कटनी -:  जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को  देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी प्रियंक मिश्रा द्वारा दिनांक 02.04. 2021 को धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संपूर्ण जिले में आगामी आदेश तक कोविड-19 के  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । जिसमें जिले की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराया जाना साथ    ही दुकान या प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों  एवं दुकानदार द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से इस्तेमाल सुनिश्चित कराए जाने हेतु आदेशित किया गया है। 

 


पुलिस अधीक्षक कटनी मयंक अवस्थी  के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को कोविड-19 के तहत जारी नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।  जिस पर एसडीएम विजयराघवगढ़ प्रिया चंद्रावत,  टीआई कैमोर अरविंद जैन,  तहसीलदार विजयराघवगढ़ जितेंद्र पटेल एवं प्रभारी सीएमओ पृथ्वीराज सिंह के द्वारा संयुक्त दल बनाया जाकर आज कैमोर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।  जांच के दौरान कैमोर में मुस्सी होटल में कोविड-19 के तहत जारी के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए होटल संचालक को पाया गया।  होटल के सामने सोशल डिस्टेंसिंग हेतु ना तो गोल घेरे बनाए गए,  ना ही मास्क लगाए गए , साथ ही होटल में ग्राहकों को बैठाकर भोजन अथवा नाश्ता कराया जा रहा था , उक्त अनियमित ताओं को देखते हुए तत्काल उक्त होटल को आगामी आदेश तक के लिए सील बंद कराया गया,  साथ ही होटल संचालक अंकित गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता उम्र 30 साल निवासी लाल नगर के विरुद्ध थाना कैमोर में अपराध क्रमांक 148 / 21 धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत एफ आई आर दर्ज कराया जाकर होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है।  इसके साथ ही कैमोर के लकी रेस्टोरेंट में भी अनियमितता पाए जाने से उसको अग्रिम आदेश तक के लिए सील बंद किया गया है।  उक्त कार्यवाही के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु  सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अपना सहयोग प्रदान करें और  धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी गाइडलाइन का नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें अन्यथा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

कोविड़ 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब से नाईट कर्फ्यू के साथ बना अस्थाई जेल,अगर आप भी है कटनी से तो जरूर सुने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की बाते...

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के तहत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों और बुधवार को आयोजित डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में चार और नये प्रतिबंध जोड़े गये हैं। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।


जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत बुधवार 7 अप्रैल से नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू मे केवल अत्यावश्यक सेवा (मेडिकल एवं रेलवे में लगे अधिकारी/कर्मचारी सहित) में लगे शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को पहचान पत्र होने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी, पहचान पत्र न होने पर कार्यावाही की जायेगी।

इसके साथ ही थाना कुठला क्षेत्र के अंतर्गत थोक सब्जी मार्केट को ट्रांसपोर्ट नगर में, बिलैया तलैया सब्जी मार्केट को फॉरेस्टर प्ले ग्राउंड में, थाना माधवनगर अंतर्गत सब्जी मार्केट को उत्कृष्ट विद्यालय के सामने ग्राउण्ड में, हाउसिंग बोर्ड ग्राउण्ड तथा थाना एन. के. जे. अंतर्गत तिलक कॉलेज के पीछे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क/फेस कवर का पालन सुनिश्चित करते हुये अस्थाई रूप से शिफ्ट करने के आदेश भी जारी किये गये हैं।

नवीन आदेश के तहत इंसीडेंट कमाण्डर को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अगर यह समाधान हो जाये कि किसी क्षेत्र विशेष में आमजन द्वारा धारा 144 के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा हैं, तो ऐसी स्थिति में वे उस मार्केट को बंद करने का निर्णय ले सकते है।

इसके साथ ही नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 के आदेश का उल्लंघन करने एवं मास्क इस्तेमाल न करने वाले व्यक्तियों के लिये के. सी. एस. स्कूल को ओपन जेल घोषित किया गया है। उल्लंघन करने वालों को प्रतिकात्मक रुप से ओपन जेल में रखा जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं इंसीडेंट कमांडर कटनी धारा 144 का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्तर सेे दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे। साथ ही आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। इस नवीन आदेश में पूर्व में जारी आदेश को यथावत् रखा गया है।

इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

लालची सास ससुर ने पार की सारी हदें, दहेज के लिए बहु को निर्वस्त्र कर पीटते हुए पूरे गांव घुमाया, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस आई एक्शन मोड़ पर ।।

भुवनेश्वर -: ओडिशा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां दहेज नहीं मिलने पर सास-ससुर ने अपनी बहु को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया और लाठी डंडे से पीटा। मामला ओडिशा के केंद्रपारा जिले के कोरुक गांव का है। कथित तौर पर पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, महिला के चाचा ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले में जांच शुरू की गई है। निकिराई पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर काबुली बारिक के अनुसार, कोरुक गांव में कुछ स्थानीय लोगों ने महिला को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिसे दहेज नहीं मिलने के बाद प्रताड़ित किया गया।

इंस्पेक्टर काबुली बारिक ने बताया, महिला का बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वालों की भी तलाश की जा रही है। उसके ससुराल वाले गांव से भाग गए हैं और उनकी तलाश जारी है, जिसके लिए एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है।