गुरुवार, 18 मार्च 2021

मानव अधिकार आयोग ने जारी किया डी आई जी के नाम गिरफ्तारी वारंट..

भोपाल(मप्र) -: मामला है मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का जहाँ एक परिवार के अरसे से चले आ रहे विवाद का जिसमे मप्र मानवाधिकार आयोग के नरेंद्र न्यायधीश नरेंद्र कुमार जैन द्वारा कई सूचना पत्र भेजने के वाबजूद   डीआई भोपाल रेंज इरशाद वली ने जवाब देना उचित नही समझा।  अब आयोग के न्यायाधीश द्वारा DIG को 31 मार्च 2021 तक स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टिकरण देने के लिए कहा साथ ही इरशाद वली के खिलाफ 5 हजार का जमानती वारंट भी जारी कर दिया ।

यह ज़मानती गिरफ्तारी वारंट पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल पुलिस रेंज, भोपाल के जरिये तामील कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि आयोग को 27 दिसम्बर 2019 को मकान नं. 19-20, शिव नगर कालोनी विदिशा रोड, फेस-1 भोपाल निवासी आवेदिका कविता पत्नी राकेश रावत गोंड व अन्य का आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदिका ने लेख किया था कि देवरानी व जिठानी के मध्य विवाद होने पर अनावेदक एसआई राकेश तिवारी व अन्य पुलिस थाना छोला रोड, भोपाल द्वारा थाने में दोनों महिलाओं को बुलाकर मार-पीट करने, अश्लील हरकतें कर 50 हज़ार रूपयों की मांग की गई थी। साथ ही दोनों महिलाओं का अपराध बताये बिना व उनके परिजनों को सूचित किये बिना ही जेल भिजवा देने के अलावा इस संबंध में कहीं शिकायत करने पर हत्या कर देने की धमकी देने की शिकायत की गई थी। इस मामले में आयोग ने 20 जनवरी 2020 से लेकर 24 दिसम्बर 2020 तक डीआईजी भोपाल इरशाद वली को कई नामजद सूचना पत्र भेजकर समय सीमा में प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था।किंतु डीआईजी की ओर से प्रतिवेदन अबतक प्राप्त नहीं हुआ है।

इस पर आयोग द्वारा अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32(ग) के अधीन डीआईजी भोपाल इरशाद वली को नामजद नोटिस जारी कर उन्हें निर्देशित किया कि वे 31 मार्च 2021 को आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें। आयोग ने डीआईजी भोपाल रेंज के नाम पांच हज़ार रूपये का ज़मानती गिरफ्तारी वारंट 18 मार्च 2021 को ही जारी कर दिया है।

ग्राम अमकुही के आंगनबाड़ी केन्द्र में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

कटनी -: मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार श्यामाचरण उपाध्याय, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के मार्गदर्शन में एवं संजय कस्तवार सचिव तथा मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी के दिशा-निर्देशन में गुरुवार को आंगनवाड़ी केन्द्र ग्राम अमकुही में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में पीएलव्ही मनीषा प्यासी ने उपस्थित लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर में संपर्क करने हेतु जानकारी प्रदान की।  साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने से संबंधित समझाइश दी एवं उपस्थित लोगों की समस्यायें सुनी।

आयोजित कार्यक्रम में प्रियांशी चौधरी, रूबी चौधरी, रेनू चौधरी, अंजू चौधरी, नैना चौधरी, दुर्गा कोल, मानसी चौधरी, अभिषेक चौधरी, तनिष्क चौधरी, सूर्या आदिवासी की उपस्थिति रही।

कटनी पहुंचे कमिश्नर चन्दशेखर,कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत की गतिविधियों का किया रिव्यू

कटनी - : गुरुवार को संभागायुक्त बी. चन्द्रशेखर अपने विजिट पर कटनी पहुंचे। उन्होने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट और रिकॉर्ड रुम का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत की विभिन्न शाखाओं की समीक्षा की। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौजूद रहै।

            अपने रिव्यू के दौरान कमिश्नर श्री चन्द्रशेखर ने कलेक्टर कोर्ट और एडीएम कोर्ट के प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होने कहा कि अपीलीय आदेशों की प्रतिलिपि संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को अवश्यक भेजें। आरसीएमएस पोर्टलआबादी सर्वे की जानकारी भी कमिश्नर ने ली। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश उन्होने दिये। विभागीय जांच के पुराने प्रकरणों की समीक्षा भी कमिश्नर ने की। उन्होने कहा कि विभागीय जांच के प्रकरणों को अधिक समय तक लंबित नहीं रखें। यथोचित् कार्यवाही कर निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। विभागीय जांच के मामलों में गति लाते हुये लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश भी अपने विजिट में कमिश्नर श्री चन्द्रशेखर ने दिये।

            मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता के प्रकरण सही समय पर अग्रेषित करने के निर्देश कमिश्नर ने दिये। उन्होने शस्त्र लाईसेन्स का नेशनल डेटाबेस में अनिवार्यतः एन्ट्री करने के निर्देश दिये। साथ ही विस्फोटक लाईसेन्स वाले स्थानों का स्थल निरीक्षण अनिवार्यतः सुनिश्चित कराने के लिये आदेशित भी किया।

            खाद्यान्न आवंटन और अन्न उत्सव के विषय में जानकारी भी संभागायुक्त ने कलेक्टर से ली। उन्होने कहा कि अन्न उत्सव में अधिक से अधिक खाद्यान्न का उठाव होइसके लिये पृथक से कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। गेहूं उपार्जन की तैयारियों के विषय में भी संभागायुक्त ने जाना। पेंशन के प्रकरणों का रिव्यू करते हुये श्री चन्द्रशेखर ने निर्देश दिये कि पेंशन प्रकरण लंबित ना रहेंएैसा कार्य करें।

            लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी आयुष्मान कार्ड बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश संभागायुक्त श्री चन्द्रशेखर ने अपने विजिट के दौरान कलेक्टर को दिये। उन्होने कहा कि वर्तमान में विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जा रहे हैं। इस कार्य में लोक सेवा केन्द्रों को भी जोड़ें।

            जिला पंचायत के कार्यों का रिव्यू भी अपने दौरे में संभागायुक्त ने किया। उन्होने अधिकारियोंकर्मचारियों कोजहां वे बैठते हैंवहां पर उनकी नेम प्लेट और जॉब चार्ट लगवाने के निर्देश दिये। साथ ही अग्रिम राशियों के समायोजन के लिये भी निर्देशित किया। मनरेगा की प्रगति की समीक्षा भी सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे से कमिश्नर ने की। इस दौरान उन्होने सीएम हेल्पलाईनस्ट्रीट वेण्डरस्वसहायता समूहों के लिंकेजसामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य बिन्दुओं का रिव्यू भी किया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश,बिना मास्क व फेसकवर के घर से बाहर निकलने पर होगा जुर्माना

कटनी -; कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कटनी जिले में कुछ दिनों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुये इसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

--प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कटनी जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क या फेसकवर करना अनिवार्य होगा। साथ ही बिना मास्क या फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। बिना फेसकवर या मास्क के घर से बाहर निकलने पर एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 के तहत 100 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

--इसके साथ ही जारी आदेश में जिलों में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित कराने के आदेश दिये गये हैं। इसके साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिये मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठानों द्वारा सुनिश्चित कराया जाये। इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

--जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, थाना प्रभारी को दुकानों का सतत् निरीक्षण करने के लिये निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्वयं मास्क न पहनने वाले, ग्राहकों को इसके लिये पाबंद ना करने वाले, सोशल डिस्टेन्सिंग के लिये एक-एक गज की दूरी पर घेरा ना बनाने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं दाण्डिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं। 

--रेल्वे स्टेशन व बस स्टेशन पर महाराष्ट्र प्रान्त से आये समस्त यात्रियों की पहचान कर उन्हें सात दिवस होम कोरेन्टाईन अवश्य रुप से किया जाये, यह सूचना सभी को दी जाये। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार रेल्वे प्रशासन, तथा नगर पालिक निगम सुनिश्चित करे।

--जारी आदेश के तहत नगर निगम व पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, रोको-टोको संबंधी आदेश आवश्यक रुप से प्रसारित करने के निर्देश भी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिये हैं। 

--जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये जिले में आगामी आदेश तक 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने वाले मेले, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आयोजनों के लिये क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने पर अनुमति सशर्त जारी की जायेगी। यह प्रतिबंध कोविड-19 वेक्सीनेशन सेन्टर पर प्रभावशील नहीं होगा।

--कलेक्टर श्री मिश्रा ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम को सोशल डिस्टेन्सिंग प्रणाली को दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने के लिये अपने स्तर से दल गठित कर सतत् निगरानी रखने एवं पालन ना करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये हैं।

--कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

-- इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, सहायक उप निरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने के लिये अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।