सोमवार, 26 अप्रैल 2021

सोशल मीडिया फेसबुक पर भ्रामक समाचार वीडियो प्रचारित करने वाला गिरफ्तार ,

जबलपुर -: सोशल मीडिया फेसबुक पर एक भ्रामक समाचार वीडियो प्रचारित किया गया जिसमें जबलपुर में लाॅकडाउन के उल्लंघन करने पर गोली मारने के आदेश जारी होना बताया जा रहा है जो कि पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य था।

              पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा संज्ञान लेते हुये फेस बुक पर स्वयं ही खंडन किया एवं फेसबुक पर भ्रामक वीडियो किसके द्वारा डाला गया है की पतासाजी के सम्बंध मे सायबर सेल को तत्काल आदेशित किया गया।

                पतासाजी पर फेसबुक पर भ्रामक वीडियो एस.बी.आई. कालोनी चेराीताल निवासी दुर्गेश चौधरी जो कि कपडे की दुकान मे काम करता है के द्वारा डालना पाये जाने पर पतासाजी करते हुये थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता के नेतृत्व में सायबर सेल की टीम के द्वारा दुर्गेश चौधरी उम्र 29 वर्ष को पकडा गया है, दुर्गेश चौधरी के विरूद्ध धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं धारा 54 आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रतिवेदन तैयार कर मान्नीय न्यायलय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

                  पुलिस अधीक्षक ने जबलपुर संस्कारधानी वासियों से अपील कि हैं सोशल मीडिया की सभी साईट्स जैसे वाट्सअप, फेसबुक, ट्यूटर, इंस्टाग्राम, आदि की निगरानी जबलपुर सायबर सेल टीम के द्वारा निरंतर की जा रही है, कोरोना वायरस के विषय मेें किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी, खबर/सूचना  एवं धार्मिक/साम्प्रदायिक भावना को आघात पहुंचाने वाले पोस्ट/ आॅडियो/वीडियो/मैसिज  फेस बुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्यूटर पर न प्रसारित करें और न ही फाॅरवर्ड करें, ऐसा करने वालो पर सख्त कार्यवाही आईटी एक्ट एंव आपदा प्रबंधन एक्ट तथा महामारी अधिनियम के तहत की जावेगी।

कोरोना-योद्धाओं की आकस्मिक मृत्यु पर समय-सीमा में दे 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता -: मंत्री भूपेंद्र सिंह

भोपाल -: नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में नगरीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अन्य अधिकारी-कर्मचारी जो कोविड-19 महामारी के लिए सेवाएँ दे रहे हैं, को भी शामिल किया गया है।  उन्होंने कहा है कि इन कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण अथवा कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर उनके निकटतम परिजन को 50 लाख रुपए  राज्य शासन द्वारा दिए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ नगरी निकाय के किसी भी पात्र कर्मचारी की इन परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो नियमानुसार दावेदार का दावा प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि समय-सीमा में उन्हें 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार इन गतिविधियों की समीक्षा भी की जा रही है।