छिंदवाड़ा-:कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों के फील्ड स्तर के अमले द्वारा घर-घर जाकर लाभार्थियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी घर-घर जाकर नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिये प्रेरित कर रही हैं। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। टीकाकरण महाअभियान 3.0 के अंतर्गत लोग पूरे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीकाकरण करा रहे हैं। इसका एक अनुपम उदाहरण छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत करनपिपरिया के ग्राम गुद्दम में देखने को तब मिला, जब इस गांव की रहने वाली 71 वर्षीय श्रीमती दुक्खो बाई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संध्या परतेती की प्रेरणा से 18 सितंबर को वैक्सीन लगवाने टीकाकरण सेंटर पहुंचीं। श्रीमती दुक्खो बाई के पैरों में दर्द रहता है और वह ठीक से चल नहीं पाती हैं, किन्तु टीकाकरण के प्रति उत्साह होने के कारण वे अपने घर के घोड़े पर सवार होकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा दुक्खो बाई को वैक्सीन लगाई गई। दुक्खो बाई का टीकाकरण को लेकर जो उत्साह है, वह अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिये प्रेरित कर रहा है।
मंगलवार, 21 सितंबर 2021
मेडिकल स्टोर्स में अनियमिततायें पाये जाने पर 4 दुकानों के लाईसेन्स किये गये निलंबित ,खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई
कटनी :- खाद्य एवं औषधि प्रशासन कटनी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 4 मेडिकल दुकानों के लाईसेन्स निलंबित किये गये हैं। इनमें ऋषिका मेडिकल झण्डा बाजार कटनी का लाईसेन्स 15 दिवस के लिये, अग्रवाल ड्रग हाउस बरही का लाईसेन्स 12 दिवस के लिये, शुभ मेडिकल स्टोर बरही का लाइसेंस 5 दिवस के लिये और कटनी के शिव शक्ति मेडीकल स्टोर का लाईसेन्स 7 दिवस के लिये निलंबित किया गया है। इस अवधि में दुकान संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।
औषधि निरीक्षक स्वप्निल सिंह ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर इन मेडिकल स्टोर्स के लाईसेन्स निलंबित किये गये हैं। इनमें दवाईयों के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित नहीं होना, वेटेनरी दवाईयों एवं अवसान तिथि बीत चुकी दवाईयों का संधारण नियमानुसार करना नहीं पाया गया। जिसके बाद संबंधित संचालकों को पाई गई अनियमितताओं के आधार पर शोकॉज जारी किये गये थे। संचालकों के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत जवाब में उक्त संचालकों द्वारा संतोषजनक प्रस्तुत नहीं कर पाने पर लाईसेन्स निलंबन की कार्यवाई खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा की गई है।
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