सोमवार, 14 जून 2021

शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं बिजली कर्मियों से मारपीट पर, एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज

मध्यप्रदेश -:मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त अंतर्गत नूराबाद वितरण केन्द्र कार्यक्षेत्र में ग्राम मदनबसई (महावीर का पुरा) विचौला रोड के किनारे रखे 25 के.व्ही.ए. के अवैध ट्रांसफार्मर को हटाने के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी से मारपीट करने के आरोप में एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

गौरतलब है कि कंपनी के बानमौर उप संभाग के प्रबंधक श्री राहुल चौधरी एवं नूराबाद वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक श्री सुभाष धाकड़ द्वारा लाइन कर्मचारियों के साथ ग्राम मदनबसई (महावीर का पुरा) विचौला रोड के किनारे रखा 25 के.व्ही.ए. का अवैध ट्रांसफार्मर हटाया जा रहा था। इस दौरान मदनबसई (महावीर का पुरा) निवासी वीरेन्द्र सिंह गुर्जर, गिर्राज गुर्जर, सूरज गुर्जर, मोतीराम गुर्जर, गब्बर सिंह गुर्जर एवं अज्ञात एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा घटना में शामिल एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर नूराबाद थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी/कर्मचारी से मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। थाना नूराबाद द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 353, 332, 186, 336, 294, 147 एवं 148 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बिजली कंपनी के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफ.आई.आर. कराने के निर्देश दिए हैं।

 कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चूंकि ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए। 

कंपनी ने मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें। इस संबंध में मैदानी महाप्रबंधकों/उपमहाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में विगत 5 वर्ष में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट (घातक/अघातक) मामलों में पुलिस थाने में दर्ज/कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की समीक्षा करें।

सार्वजनिक परिवहन, निजी बसें शत्-प्रतिशत क्षमता के होंगी संचालित , नगरीय क्षेत्र में भी 100 प्रतिशत तक दुकानें खोलने की अनुमती

कटनी -: कलेकटर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में जारी संशोधित आदेश के तहत जिले में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।

            जिला मजिस्ट्रेट मिश्रा द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत सार्वजनिक परिवहननिजी बसों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई है। निजी बसों में यह अनुमति सशर्त जारी की गई हैजिसके तहत निजी बसों में कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुये शत्-प्रतिशत क्षमता पर संचालित हो सकेंगी।

            इसी प्रकार आदेश के तहत थोक सब्जियांफलफूल के बाजार के लिये जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगे। इन वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर दुकानें तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानें भी खुल सकेंगी। जिले के नगरीय क्षेत्र में पॉजीटिविटी दर 0.5 प्रतिशत से कम हैअतः कुल नगरीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक दुकानें खुल सकेंगी। नगर निगम कटनी के द्वारा यदि किसी स्थान या बाजार में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराया जाना संभव नहीं है अथवा पालन करना नहीं पाया जाता हैतो एैसे स्थानों पर विशेष निर्देश जारी करने के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम को अधिकृत किया गया है।

            इस आदेश के तहत दी गई छूट 30 मई को जारी आदेश की कंडिका (अ) में प्रतिबंध गतिविधियों पर लागू नहीं होगी। जिसमें यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

भाजयुमो के जिलाध्यक्ष पर लगा अर्थदंड तो वही बर्थडे पार्टी में शामिल सभी लोग होंगे होम आइसोलेट

कटनी -: जिस कोरोना से बचने के लिए भाजपा की प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश को 3 माह के लिए इसलिए बन्द रखा था ताकि कोरोना की चैन टूट सके। इसके लिए प्रशासन व भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक छोटा कार्यकर्ता भी लोगो को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की सलाह देता फिरता था लेकिन जैसे ही जिलों को कुछ नियमो के साथ अनलॉक किया गया वैसे ही भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कटनी ने अपने जन्मदिन पर बीच रोड बर्थडे पार्टी आयोजित कर मानो कोरोना को आमंत्रण भेज दिया। जिस पर एसपी से पूछने पर बताया मामले की जांच के आदेश माधवनगर थाने को दिया गया है जांच दौरान दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी....। 

ये सजा स्टेज इसमे खड़ी भीड़ ओर बज रहे ढोल-धमाल, डीजे आतिशबाजी एक स्टेज इस बात को इशारा करता है कि बीजेपी के लोगो मे प्रशासन का कितना बेख़ौफ़ है।  हालांकि इन बेलगाम नेताओ के ऊपर भी एक प्रशासन है इसका उदाहरण नायब तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने बताया और 24 घंटे के अंदर दोषियों पर बिना भेदभाव के कार्यवाही करते दिखे। और बताया कि वीडियो संज्ञान में आते ही माधवनगर थाने ने इसकी जांच की जिस पर  मेरे द्वारा मृदुल द्विवेदी को बुलाया गया। मामले पर पूछताछ की जिस पर उनके द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर ली गई। जिसके के बाद मृदुल द्विवेदी पर 10 हजार का अर्थदंड लगाते हुए पैसों को रेडक्रॉस सोसायटी में जमा कराया गया। यही नही पार्टी में शामिल सभी लोगो को 7 दिन के लिए होम आइसोलेट रहने का आदेश दिया। यदि कोई आदेश की अवहेलना करता पाया गया उसके ऊपर फिर कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन की निष्पक्ष कार्यवाही में एक संदेश तो जाता है दोषी जो भी कार्यवाही जरूर होती है।