रविवार, 22 अगस्त 2021

परिजनों की शिकायत करने थाने पहुँचे प्रेमी युगल, थाना प्रभारी बड़वारा ने मंदिर में कराई शादी

कटनी -: शादी एक पवित्र बंधन है जिसमे परिणय शुत्र में बंध कर जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई जाती हैं। यदि दो प्रेमी युगल जोड़े एक दूसरे के साथ जीने की कसमें खा लें किन्तु उनके परिजन उनकी शादी की अनुमति न दें तो वे  परिजनों की मुखालफत विर्द्रोह करने लगते हैं। ऐसा हि एक मामला बड़वारा थाना में आया है जिसमे लड़की की शादी उसके परिजन लड़की के चहेते लड़के से करने में अपनी रजामंदी नही दे रहे थे जिसके पश्चात लड़की बड़वारा थाने अपने माता पिता की शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। मामले पर प्रकाश डालते हुए बड़वारा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने बताया कि शनिवार दिनांक 21,08,2021 को ग्राम सिजहनी निवासी   बालिग लड़की रेणु चौधरी अपने माता पिता की रिपोर्ट दर्ज करवाने बड़वारा थाना आई थी जिससे विस्तृत जानकारी ली गई तो लड़की रेणु चौधरी जिसकी उम्र उसकी अंक सूची के आधार पर 18 वर्ष छः माह है उसने बताया कि मैं शाह नगर पन्ना निवासी विनोद चौधरी उम्र 24 वर्ष से प्यार करती हूं किन्तु मेरे माता पिता मेरी शादी विनोद चौधरी से नही करवा रहे हैं। रेणु चौधरी ने बताया कि मैं विनोद चौधरी के बिना नही जी सकती हूं उनके बिना में जीवन जीने की कल्पना नही कर सकती हूं। बड़वारा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने मामला दिल से जुड़ा होने के कारण बात की गम्भीरता को समझते हुए अपने पुलिस विभाग के जिला के मुखिया मयंक अवस्थी को जानकारी देकर मार्गदर्शन मांगा। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के दिशानिर्देशानुसार एवम अपर पुलिस अधीक्षक मनोज केड़िया, उप पुलिस अधीक्षक शालनी परस्ते के मार्गदर्शन में लड़का एवम लड़की के माता पिता को बुलवाकर समझाए तो लड़की एवम लड़के पक्ष के द्वारा  खुशी खुशी शादी की रजामंदी दी गई। थाना प्रभारी बड़वारा अंकित मिश्रा ने बड़वारा विधायक विजयराघवेंद्र सिंह, जनपद सदस्य सुनील सिंह को बड़ी ही शालीनता के साथ रेणु चौधरी व विनोद चौधरी की शादी में आने के लिये आमन्त्रित किया जिसे बड़वारा विधायक विजयराघवेंद्र सिंह ने सहर्ष स्वीकृत कर शादी में सम्मलित हुए।बड़वारा थाना के सामने स्थित हनुमान मंदिर में सम्पूर्ण विधि विधान के साथ बड़वारा विधायक विजयराघवेंद्र सिंह, जनपद सदस्य सुनील सिंह, वर एवम बधू पक्ष तथा बड़वारा पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में पंडित जी ने  वैदिक मंत्रोंचार कर रेणु और विनोद की शादी सांध्य कालीन बेला में करवाई। शादी समापन के पश्चात बड़वारा विधायक विजयराघवेंद्र सिंह, जनपद सदस्य सुनील सिंह, वर वधु पक्ष के माता पिता एवम परिजनों ने शादी के बंधन में बंधे युगल जोड़े को शुभाशीर्वाद प्रदान कर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की।

बड़वारा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने दरियादिली दिखाई उन्होंने लड़की को पांच बर्तन, वर एवम बधू को  शादी का जोड़ा, कपड़े ,गहने प्रदान किए।थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने वर पक्ष एवम वधु पक्ष के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई एवम दोनो पक्षों को उनके ग्रह ग्राम तक भिजवाए।

इनकी रही उपस्थिति- बड़वारा विधायक विजयराघवेंद्र सिंह, जनपद सदस्य सुनील सिंह, थाना प्रभारी अंकित मिश्रा,उपनिरीक्षक महेंद्र बेन  एवम बड़वारा थाना का सम्पूर्ण पुलिस स्टाफ तथा गणमान्य जन उपस्थित रहे।

19 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

भोपाल-: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  भोपाल  Avinash Lavania IAS  ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त 19 अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं । 

जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर लवानिया ने आदतन अपराधी गौरव गोड़, संतोष ठाकुर, शेख समद उर्फ शानू थाना टीटी नगर, सलमान उर्फ बिल्ली थाना ईटखेड़ी, मोहम्मद शाहरूख उर्फ खर्रा थाना एशबाग, सुनील डागर थाना कोलार रोड, मुजीब उर्फ वसीम थाना हनुमानगंज, भारत सोनी थाना गौतम नगर को एक - एक वर्ष, जुबेर खान थाना जहांगीराबाद, दानिश उर्फ अजहरूदद्वीन थाना कोतवाली, आमिर थाना निशातपुरा, आरिफ खान थाना कोहेफिजा को छ: - छ : माह, बलवीर सिहं ठाकुर थाना ईटखेडी, फरहान मोहम्मद थाना तलैया, राजेन्द्र उर्फ दाउ थाना पिपलानी, फैजान उर्फ वानर थाना अशोका गार्डन, शानू अली उर्फ शानू थाना श्यामला हिल्स, गुलरेज लाला खान थाना गांधी नगर, बाबू मीना थाना बिलखिरिया को तीन- तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।    

 आदेश में उक्त सभी अपराधियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं । पुलिस अधीक्षक भोपाल के प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में इनके विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं ।