सोमवार, 20 सितंबर 2021

सिक्के स्वीकार न करने पर हो सकती है कार्यवाही ,

पन्ना -: अग्रणी बैंक प्रबंधक सुभाष बशु द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 50 पैसे, 1 रूपये, 2 रूपये, 5 रूपये और 10 रूपये मूल्य के सिक्के जारी किये जा रहे हैं। ये सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं। इनमें लेन-देन करना अनिवार्य है। इन सिक्कों में लेन-देन करें, सिक्काकरण अधिनियम 2011 की धारा 06 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत जारी सिक्के भुगतान के लिये वैध मुद्रा है। वशर्ते की सिक्को विरूपित न किया गया हो और सिक्के का बजन निर्धारित बजन से कम न हो ऐसे सिक्के वैध मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। अगर सिक्के को वैध मानते हुये लेन-देन नहीं किया जाता तो सिक्काकरण अधिनियम 2011 की धारा 06 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस संबंध में सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सिक्के वैध मुद्रा है दुकानदार अथवा व्यवसायी ग्राहकों से स्वीकार करें। सिक्कों को स्वीकार न करना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए दुकानदारों एवं व्यवासायिओं को सलाह दी जाती है कि 1, 2 एवं 5 रूपये के सिक्के लेन-देन करते समय स्वीकार करें। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जा सकती है।

उचित मूल्य दुकान हदरहटा के विक्रेता के विरुद्ध बरही थाने में एफआईआर दर्ज ,

कटनी :- कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर उचित मूल्य दुकान हरदहटा के विक्रेता सुनील मिश्रा पिता देवशरण मिश्रा के विरुद्ध बरही थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। संबंधित द्वारा उपभोक्ता सिल्क की राशि 55 लाख 60 हजार नौ सौ इकत्तीस रुपये अपने पास रखकर कर शासन को हानि पहुंचाई गई। जिस पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. खितौली के प्रशासक एस.के. जैन और अरविन्द पाठक नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलुपर द्वारा बरही थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। थाना बरही द्वारा प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई है।

            सहायक आयुक्त सहकारिता अरुण मसराम ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित खितौली अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान हरदहटा के विक्रता सुनील मिश्रा ग्राम करेला तहसील बरही द्वारा समिति की उपभोक्ता सिल्क एवं उपार्जन की घटी की राशि 55 लाख 60 हजार रुपये अपने पास रखकर शासन को हानि पहुंचाई गई है।

            इस संबंध में सहायक आयुक्त सहकारिता कटनी द्वारा कार्यवाही करते हुये प्रकरण की जांच के लिये वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कपिल देव सिंह और एच.एन. प्रजापति को शामिल कर जांच दल गठित किया गया था। जांच में दोषी पाये जाने पर सुनील मिश्रा के विरुद्ध बरही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है।

कटनी जिला मास्टर्स एथलेटिक्स संघ की प्रथम बैठक संपन्न, हुए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय

कटनी-:मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स संघ द्वारा मान्यता प्राप्त कटनी जिला मास्टर्स एथलेटिक्स संघ की प्रथम बैठक आईसीएच बरगवां में गत दिवस संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम नवगठित जिला मास्टर्स एथलेटिक्स संघ के जिलाध्यक्ष राजेश मनोध्या, सचिव आलोक जोसफ और कोषाध्यक्ष के एल कनकने ने संघ के उद्देश्य और नियमावली की जानकारी से संघ के सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद सभी सदस्यों ने अपना परिचय प्रदान किया। बैठक की शुरुआत में ही हाल ही में दिवंगत जिले की खेल विभूतियों हॉकी कटनी के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी सुबीर चतुर्वेदी तथा शैलेश चंदेल के प्रति सभी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनिट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

बैठक के द्वितीय चरण में संघ की आगामी रणनीति एवम् खेल कैलेंडर निर्धारण को लेकर चर्चा की गई। जिसमें सर्व सम्मति से प्रत्येक माह एक खेल आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया। जिसकी शुरुआत आगामी नवंबर माह में 100 मीटर दौड़ स्पर्धा के आयोजन के साथ की जाएगी। यह प्रतियोगिता 35 से 90 + आयु के पुरुष व महिला प्रतिभागियों के लिए अलग अलग आयु वर्ग के तहत आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में भी किए जाने का निर्णय लिया गया। संघ का प्रयास रहेगा कि बढ़ती उम्र के साथ खेल विधा से जुड़े लोगों सहित अन्य सभी स्वस्थ और चुस्त रहें। बैठक में संघ के सदस्य फारुख अंसारी, देवी सिंह, विभाष पाटिल, प्रशांत पचौरी, अशोक राव, डिंपल रजक, जगत सिंह विष्ट, पी एस बैरागी, सुनील रजक, ब्रजमोहन प्यासी एवम् आदेश खरया की मौजूदगी रही। संघ की सदस्यता एवम् प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी के लिए संघ के जिलाध्यक्ष राजेश मानोध्या, सचिव आलोक जोसफ, कोषाध्यक्ष के एल कनकने तथा मीडिया प्रभारी आदेश खरया से संपर्क कर सकते है।


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