शनिवार, 1 मई 2021

कोरोना मरीजों की सहायता व चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने जिला प्रशासन की पहल ,प्रारंभ किया गया कोरोना वन हेल्पलाईन सेंटर,हेल्पडेस्क नंबर पर कॉल कर प्राप्त कर सकते हैं सहायता

कटनी -: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोविड-19 से बचाव के लिये विभिन्न प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे हैं। इसी के तहत कोविड संबंधी चिकित्सीय परामर्श एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने अब ‘‘कोरोना वन’’ हेल्पलाईन सेन्टर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में प्रारंभ किया गया है। ‘‘कोरोना वन’’ हेल्पलाईन सेन्टर के फोन नंबर 07622-220070 या 07622-220072 पर नागरिक कॉल करके कोविड से संबंधित जानकारी, परामर्श व सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर डाक्टर्स के द्वारा कॉल करने वालों का आवश्यक परामर्श दिया जायेगा।


 शनिवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने ‘‘कोरोना वन’’ हेल्पलाईन सेंटर का विजिट कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां पर उन्होने हेल्पलाईन पर की जा रही गतिविधियों की जानकारी मौजूद स्टाफ से ली। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। उन्होने कहा कि आप सभी सचिवोंजीआरएस और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नंबर भी रखें। आने वाले प्रत्येक कॉल का रिप्लाई करें। हर जानकारी जो हमारे पास मुहैया है और उनके लिये जरुरी हैवह उपलब्ध करायें।

            सहायक कलेक्टर अंजलि रमेश ने इस संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि यह हेल्पलाईन सेन्टर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक संचालित होगा। इस हेल्पलाईन के माध्यम से फोन पर स्वास्थ्य परामर्श की सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी। वहीं कोविड-19 के लक्षणों की जानकारीकोरोना जांचकोरोना संक्रमित होने पर स्वास्थ्य परामर्श एवं फॉलोअप से संबंधित सलाह व सहायता उपलबध कराई जायेंगी। इसके साथ ही संक्रमित के संपर्क में आने पर पर बचाव व उपचारहोम आईसोलेशनअस्पताल में भर्ती होने व बैड संबंधी सलाह भी उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेल्पडेस्क के माध्यम से टेलीमेडिसिन से चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जायेगा।

कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 9 दुकानों पर 5-5 हजार रुपये का लगा जुर्माना

कटनी -: जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत 8 मई की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही बिना वजह घरों से नागरिकों को न निकलने के संबंध में भी निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के उल्लंघन पर प्रशासनिक अमले द्वारा संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी की जा रही है।

            शनिवार को भी जिले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार प्रशासनिक अमले द्वारा कोरोना कफ्यू्र का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जहां कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन करने पर जुर्माने की कार्यवाही अमले द्वारा की गई हैं। वहीं अनावश्यक घूमने वालों पर भी रोको टोको अभियान के तहत कार्यवाही की गई है। शनिवार को भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 9 प्रतिष्ठानों के संचालित पाये जाने पर जुर्माने की कार्यवाही संयुक्त दलों द्वारा की गई है।

            इनमें बड़वारा क्षेत्र में मझगवांजगतपुर उमरिया और पथरहटा में 4 दुकानों का संचालन होने पाये जाने और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना संबंधितों दुकानों के संचालकों पर लगाया गया है। वहीं माधवनगर क्षेत्र में हंगर हाउस और संतोष किराना स्टोर पर भी 5-5 हजार रुपये की जुर्माने की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार ग्राम बिलहरी में भी 1 दुकान का संचालन होने पर 5 हजार रुपये और रीठी में 2 दुकानों विपिन हार्डवेयर और प्रिंस बूट हाउस पर भी 5-5 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस दौरान कार्यवाही में संबंधित क्षेत्र के एसडीएमतहसीलदारपुलिस का अमला तथा स्थानीय निकाय का अमला भी मौजूद रहा

कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने वालो के वाहन होने जप्त, पैनाल्टी के साथ देनी होनी RTPCR टेस्ट रिपोर्ट -: संदीप मिश्रा ASP

कटनी -: पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में कटनी सीमान्तर्गत लॉकडाउन नियमो के  उल्लंघन एवं बिना मास्क के शहर में बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों को  पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे है ,नोटिस का जबाब न देने वाले वाहन मालिकों से वाहन क्रेन के माध्यम से उठाकर संबधित थानों में खड़ा कराया जाएगा , 
Asp संदीप मिश्रा ने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने जारी किए नोटिसों के जवाव नही दिए आज थाना प्रभारी माधवनगर एवं थाना प्रभारी यातायात द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर कुछ वाहन चालकों के वाहनो को क्रेन के माध्यम से उठाकर संबंधित थाना में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। अब वाहन स्वामी द्वारा RTPCR  टेस्ट रिपोर्ट जमा करने पर तथा संतुष्टिपूर्वक उत्तर देने पर ही वाहनो को छोड़ा जावेगा ।  इन वाहन चालको/स्वामी के ऊपर लाइसेंस अथवा अनुज्ञप्ति निलंबन कि कार्यवाही पृथक से आरटीओ कार्यालय से की जावेगी।।