रविवार, 13 जुलाई 2025

बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती , CCTV , GPS , पैनिक बटन सहित आरक्षित सीटें अनिवार्य , पोस्टर चस्पा यातायात पुलिस ने नियमों की दी जानकारी

कटनी। अब यात्री बसों में महिलाएं और भी सुरक्षित होंगी! महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बस स्टैंड परिसर में थाना प्रभारी राहुल पांडे ने विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान यात्रियों और बस संचालकों को महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई।

इस मौके पर पुलिस टीम ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी पोस्टर भी चस्पा किए, जिनमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि:

1. सभी बसों में सीट नंबर 11 से 16 तक महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

2. बसों में पंजीयन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1901 और ड्राइवर-कंडक्टर की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।

3. चालक और परिचालक निर्धारित वर्दी में और नेमप्लेट के साथ रहें।

4. किसी भी चालक या स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है।

5. हर बस में GPS और CCTV कैमरा होना जरूरी है।

6. किसी भी असहज स्थिति में महिलाएं तुरंत 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस से सहायता ले सकती हैं।

7. बस मालिक को ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर का नाम और मोबाइल नंबर बस में अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा।

थाना प्रभारी राहुल पांडे ने कहा कि यह अभियान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर बस की नियमित जांच की जाएगी। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे भी जागरूक बनें और किसी भी गड़बड़ी की तुरंत सूचना पुलिस को दें।

यह अभियान महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का माहौल देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। नागरिकों और यात्रियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि "अब महिलाएं बिना डर सफर कर सकेंगी।"