बुधवार, 21 अप्रैल 2021

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 8 प्लांट में से 4 शुरू : 4 अगले सप्ताह में शुरू होंगे -: मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश -:प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम और कोविड-19 संक्रमित मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जिला अस्पतालों में नये ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना और ऑक्सीजन प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत 8 ऑक्सीजन प्लांट में से चार ऑक्सीजन प्लांट खंडवा, उज्जैन, शिवपुरी और सिवनी जिले में शुरू हो गये हैं। दो प्लांट मंदसौर और जबलपुर में अगले 2 दिन में और रतलाम, मुरैना जिले में अगले एक सप्ताह में शुरू हो जायेंगे।

37 जिलों के लिये एयर सेपरेशन यूनिट   

   इसके अलावा राज्य शासन ने प्रदेश के 13 जिलों के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना के कार्यादेश जारी कर दिये हैं। इन जिलों में कटनी, बैतूल, बड़वानी, नरसिंहपुर, खरगोन, बालाघाट, भोपाल (काटजू हॉस्पिटल), रायसेन, सतना, गुना, सागर, सीहोर और विदिशा शामिल हैं। राज्य शासन द्वारा 24 अन्य जिलों क्रमश: देवास, धार, मण्डला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी, भिण्ड, उमरिया, नीमच, झाबुआ, सिंगरौली, टीकमगढ़, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, आगर-मालवा, श्योपुर, शाजापुर, डिण्डोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी (सी.एच.सी.) और हृरदा के जिला अस्पतालों में एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना की स्वीकृति भी दे दी गई है।

पाँच जिलों में नई तकनीकी की एएसयू

इसके अलावा पाँच जिलों क्रमश: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और शहडोल के जिला अस्पतालों में नयी सी.एस.आई.आर. तकनीक से एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई है। इस तकनीक से देश में पहली बार मध्यप्रदेश के इन जिलों में ही एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है।

ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट भी उपलब्ध

राज्य शासन द्वारा अस्पतालों में 2000 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट जिला स्तर पर उपलब्ध करवा दी गई है। इन यूनिटस का उपयोग कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के उपचार में सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा भोपाल जिले में कोविड केयर सेन्टरों में उपयोग के लिये 150 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट उपलब्ध करवाई गई है। अभी प्रदेश में 800 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट और उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही राज्य शासन ने आज प्रति मिनट 10 लीटर क्षमता की 2500 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर यूनिट की खरीदी के आदेश जारी कर दिये ।

तिलकोत्सव, विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों की अनुमतियां निरस्त

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा 20 अप्रैल को जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत वैवाहिक कार्यक्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित कया गया है। इस आदेश के परिपालन में अनुभाग विजयराघवगढ़ एवं बरही अन्तर्गत आवेदकों के आवेदन के आधार पर जारी किये गये तिलकोत्सव, वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों के किये जाने के लिये 20 अप्रैल तक जारी समस्त अनुमति व आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं। इस संबंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं इंसीडेन्ट कमाण्डर विजयराघवगढ़/बरही प्रिया चन्द्रावत द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

            इस आदेश की अवहेलना किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर दो दुकानें सील

कटनी -: जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे के लिये कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील है। इसके साथ जिले में आरआर टीम द्वारा बिना वजह सड़कों में आवाजाही कर रहे लोगों से भी रोको टोको अभियान के तहत पूछताछ व चालानी कार्यवाही की जा रही है। वहीं नियमों के उल्लंघन पर भी सख्त कार्यवाही विभागीय अधिकारियों द्वारा सतत् रुप से की जा रही है।

           


इसी क्रम में विजयराघवगढ़ में भी राजस्व व पुलिस के अमले द्वारा कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर भी नियमानुसार कार्यवाही भी की जा रही है। बुधवार को संयुक्त दल द्वारा विजयराघवगढ़ में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर दो दुकानों को सील करने की कार्यवाही की गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दोनों दुकानें खुली पाई गईं थी। जिसके बाद एसडीएम प्रिया चन्द्रावत के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा दोनों दुकानों को सील करने की कार्यवाही की गई।

कोरोना इलाज से संबंधित दवाइयों की कालाबाजारी की यहां करे शिकायत, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने जारी किया टोलफ्री नम्बर ।

कटनी -: जैसे जैसे कोविड़ 19 मरीजो में इजाफा होता जा रहा है । वेसे ही इलाज के लिए लोग अस्पतालों की ओर जा रहे है वही इलाज के नाम पर लाखों रुपये खर्च कर भी लोग अपनो की जान नही बचा पा रहे । कई समाज सेवी संस्थायें लोगो की मदद के लिए सक्रिय भी है। तो वही कई इस बीमारी का फायदा उठाने के लिए कालाबाजारी पर उतारू है । और लोगो के मजबूरी का फायदा उठाते हुए दवाईओ को ओनेपोने दाम बेच रहे । जिसकी रोकथाम ले लिए आज पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने टोलफ्री नम्बर 7587633268 जारी है जिसमे जिले का कोई भी व्यक्ति जिसे कोई मेडिकल स्टोर या कोई भी व्यक्ति  ज्यादा दामो पर दवाइयां बेच रहा हो शिकायत कर सकते है।।

मंगलवार, 20 अप्रैल 2021

जिले में 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

मंगलवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त सामाजिकराजनैतिकखेलशैक्षणिकधार्मिक मनोरंजनवैवाहिक समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटलरेस्टोरेंटशॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशीअंगेजी)बारभांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकनाशराबपानगुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीयआशासकीय कार्यालयन्यायालय भी बंद रहेंगे।

कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -

केन्द्र सरकार के एैसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैंउनको यह सलाह दी जाती है कि वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चला सकते हैं। अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेटपुलिसआपदा प्रबंधनफायरस्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षाजेलराजस्वपेयजल आपूर्तिनगरीय प्रशासनग्रामीण विकासविद्युत प्रदायसार्वजनिक परिवहनकोषालयकोविड ड्यूटी आदि शामिल हैं।

आईटी कंपनियोंबीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफएवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। उपरोक्त दो बिन्दुओं में 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैंवे वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमनअस्पतालनर्सिंग होममेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीजअन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्टकिराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये)रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक होम डिलेवरी के लिये)पेट्रोल पम्पबैंक संस्थान एवं एटीएम को इस आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।

औद्योगिक इकाईयोंऔद्येगिक मजदूरोंउद्योग हेतु कच्चा/तैयार मालउद्योगों के अधिकारियोंकर्मचारियों के लिये आवागमन में छूट रहेगीजिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुली रहेंगी। जिन व्यक्तियों को इस महीने का राशन प्राप्त नहीं हुआ हैउनको ग्राम पंचायत के द्वारा द्वार प्रदाय के माध्यम से राशन वितरित किया जायेगा। है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस या परिसर में रुके हों) संचालित की जा सकेंगी।

मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो किसमस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित होंअगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता हैतो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डीउपार्जन केन्द्रखाद बीजकीटनाशक दवायेंकस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।

परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मीअधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अस्पतालनर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

अस्पतालनर्सिंग होमटीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना उनके लिये अनिवार्य होगा।

अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्गएवं स्टेट हाईवे से मालसेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहनलोडिंग/अनलोडिंग के कार्य को छूट रहेगी।

रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा। मेडिकल इमरजेन्सी हेतु आवागमन (एंबुलेन्सफायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस प्रतिबंधात्म्क आदेश से मुक्त रहेंगे। इस आदेश के तहत सब्जी/फल विक्रेता के थोक एवं फुटकर व्यापार/दूध की व्यवस्था के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिरमस्जिदचर्चगुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारीमौलवीपादरीज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी।

अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।

आदेश के तहत विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया हैउनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पालन ना करने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी।

            समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्वकार्यपालिक मजिस्ट्रेटथाना प्रभारीनगर पालिक निगमसोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारीसहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मीसमस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

चुनाव प्रचार दौरान कोविड़ 19 गाइड लाइन पालन न करने मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार सहित राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में मांगा जबाब ।

जबलपुर -: देश भर में कोविड़ 19 संक्रमण बढ़ोतरी के बीच चुनावी रैलियां कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां उड़ाते हुए निकाली गई । वही मध्यप्रदेश में भी दमोह जिले में ऐसी स्तिथि देखने मिली, जिसको  लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने कोविड़ 19 गाइड लाइन का पालन न होने पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नोटिश जारी कर जवाब मांगा है। वही राज्य निर्वाचंन आयोग को भी नोटिस को जारी किया गया है और 26 अप्रेल तक जवाब भी मांगा गया है।

दरअसल एक जनहित याचिका में यह आरोप लगा है कि प्रदेश और दूसरे राज्यों में हो रही चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके चलते संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। जिसके बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधन की बेंच ने यह नोटिस जारी किया। वही हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अधिवक्ता पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहां गया है कि दमोह उपचुनाव और देश के दूसरे राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में नेता-मंत्री कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है वही प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।।

म.प्र.कलचुरि संवर्गीय महासभा की कार्यकारिणी की ऑनलाइन मीटिंग हुई सम्पन्न

 

कटनी -: 
प्रदेश महासचिव अवधेश जायसवाल ने संचालन करते हुए बताया की आगामी जून माह मे वर्तमान महासभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और आज के परिदृश्य मे अधिवेशन एंव चुनाव संभव नहीं है अत: वर्तमान कार्यकारिणी को आगामी छह माह के लिए बढ़ाया गया। साथ ही आवश्यक चर्चा कर एजेंडा बनाकर आगामी बैठक की जाए। लाइफ टाइम मेम्बरों की सूची बनाकर प्रेषित की जायेगी। मेम्बरशिप की राशि संगठन के खाते में डाली जायेगी। जिससे पहले हमारा मध्यप्रदेश मजबूत हो सभी एक हो।


गजेंद्र राय ने बताया की कटनी विधायक संदीप जायसवाल जी ने विधायक निधि से 9 लाख की राशि प्रदान की है हीरालाल पार्क के लिए जिसका जल्द निर्माण होगा। कलचुरि धर्मशाला कटनी में होली मिलन कार्यक्रम सम्पन हुआ जिसमे समाज के जिला अधिवक्ता संघ के तीन पदाधिकारियो का हुआ सम्मान और कोरोना काल मे घर पर रहे अपने परिवार का ध्यान देवे।

गजेंद्र राय राष्टीय युवा अध्यक्ष ने अवगत कराया की आगामी बैठक  महासभा और युवाओ की जनरल मीटिंग होगी।