गुरुवार, 8 अप्रैल 2021

9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक सम्पूर्ण जिले में रहेगा लॉकडाउन , कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने की जनता से सहयोग की अपील -: देखे वीडियो

कटनी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत गुरुवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मिश्रा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत 7 और नये प्रतिबंध जोड़े गये हैं।

गुरुवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) घोषित किया गया है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।

लॉकडाउन के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त


इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -

अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालय (जैसे- जिला कार्यालय, पुलिस विभाग, कार्यालय जिला पंचायत, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यालय नगर पालिक निगम, विद्युत विभाग) खुले रहेंगे एवं विभाग में कार्यरत शासकीय कर्मचारी (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं अधिमान्य पत्रकार) केवल डियूटी के प्रयोजन से लाकडॉउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक व कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही नगर पालिक/नगर पंचायतो के समस्त आवश्यक यथा साफ-सफाई, वेेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। पी.डी.एस दुकान एवं उपार्जन कार्य को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग के कार्य को छूट रहेगी। रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जाएगा जैसा कि, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा। अत्यावश्यक परिवहन को छोडकर सभी प्रकार का आम आवागमन/ परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। कैमिस्ट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंकिंग संस्थान एवं ए.टी.एम. इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

इस अवधि में सब्जी/फल विक्रेता के थोक, फुटकर व्यापार की व्यवस्था के लिये आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियो/कर्मचारी का आवागमन संबंधित उद्योग के द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाने पर ही इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। मेडिकल इमरजेंसी हेतु आवागमन (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

वहीं आदेश के तहत घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर, हॉकर, एवं सब्जी विक्रेता प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी। इस आदेश मे मुक्त की गई गतिविधियां एवं संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/पास की आवश्यकता नही है। अपने साथ वैद्य आई डी/साक्ष्य रखना अनिवार्य होगा। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।

आदेश के तहत विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पालन ना करने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी।

            समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

सीसीटीव्ही फुटेज की मदद से निर्मम हत्या के आरोपियों तक पहुंची पुलिस ,पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी


कटनी: - बरही थाना क्षेत्र अन्तर्गत 5 अप्रैल को फोन पर एक मृत व्यक्ति के पाये जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे बरही पुलिस के दल को मृतक के चचेरे भाई राजेश कचेर बरही निवासी द्वारा दिनेश उर्फ बग्धा पिता सियाराम कचेर उम्र 35 वर्ष निवासी बरही वार्ड क्रमांक 4 के रुप में हुई। इस पूरे मामले को सुझाने में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में बरही पुलिस द्वारा सफलता मिली। जिस पर गुरुवार को इस संबंध में पुलिस अधीक्षक  ने बरही पुलिस द्वारा सुलझाये गये निर्मम हत्या कांड केस पर जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक श्री अवस्थी ने बताया कि इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले बरही पुलिस के स्टाफ को 10 हजार रुपये की राशि से सम्मानित किया जायेगा।

इस केस में पुलिस द्वारा संबंधित आरोपियों का गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुये एसपी श्री अवस्थी ने बताया कि मृतक के शव पर सिर, नाक, मुंह, गर्दन सहित अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें पाई गई। वहीं फरियादी रातेश पिता कंछेदीलाल कचेर उम्र 42 वर्ष बरही वार्ड क्रमांक 4 निवासी की रिपोर्ट पर मौके पर ही अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस केस में पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी बरही एवं स्टाफ को हत्या के आरोपी की तलाश पतासाजी के लिये निर्देशित किया।

हत्या के केस का सुलझाने बरही पुलिस द्वारा दो दलों को तैयार कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसके बाद टीमों द्वारा मृतक के परिजनों एवं दोस्तों से पूछताछ की गई। वहीं मोबाईल नंबर की सीडीआर, पीएसटीएन डाटा लेने के लिये निर्देशित किया गया। दलों द्वारा मृतक के निवास स्थान से घटनास्थल तक के सीसीटीवी फुटेज चैक करने एवं संदेहियों से पूछताछ का कार्य किया गया।

इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। जिसमें संदिग्धों की जानकारी एकत्र कर पुलिस द्वारा प्रकरण में कुछ चश्मदीद एवं व्यक्तियों की जानकारी निकाली गई और उन संदिग्धों की पहचान के आधार पर पतासाजी की गई। जिसके बाद संदेह के आधार पर बरही के धोबी मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय रामलाल बर्मन से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और की गई रंजिशन हत्या के संबंध में पूरी जानकारी पुलिस को दी। इस प्रकार पूरे प्रकरण को बरही पुलिस द्वारा थाना प्रभारी संदीप आयाची और उनके स्टाफ द्वारा सुलझाया गया। इस केस में उप निरीक्षक मीनाक्षी पन्द्रे, उप निरीक्षक किशोर कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक नीरज दुबे साईबर सेल कटनी, आरक्षक सतेन्द्र सिंह साईबर सेल कटनी, प्रधान आरक्षक महेश प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक अजय पाठक, प्रधान आरक्षक ब्यास गुप्ता आरक्षक अजीत सिंह, आरक्षक विवेक श्रीवास्तव, आरक्षक सौरभ पटैल के सार्थक प्रयासों के बाद इस निर्मम हत्याकांण्ड के आरोपियों रामलाल पिता सुग्गन बर्म उम्र 28 वर्ष एवं एक बाल को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान संबंधित आरोपियों से घटना से संबंधित कपड़े, चाकूनुमा छल्ला भी जप्त कर लिया गया है।

पहली रात से ही दिखा नाईट कर्फ्यू का असर, प्रशासन की सख्ती के साथ-साथ जनता ने भी किया सहयोग -: देखे वीडियो

कटनी -: जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या को ब्रेक लगाने के लिए कलेक्टर कटनी ने 7 अप्रेल की रात से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए थे साथ ही  कलेक्टर प्रियांक मिश्रा  व पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने भी नाईट कर्फ्यू के आदेश का अनुशासन के साथ पालन करने की अपील भी की थी। नाईट कर्फ्यू की ये पहली रात थी जिसमे रात्रि 8 बजे से नाईट कर्फ्यू जारी कर दिया गया। जिसको सफल बनाने के लिए पुलिस-प्रशासन के साथ साथ जनता ने भी भरपूर साथ दिया । जिसका परिणाम ये रहा कि रात्रि 8 बजे के बाद से पूरा शहर सुनसान हो गया ।। हालांकि अभी आगे भी जारी रहेगा नाईट कर्फ्यू जब तक कि कोरोना संक्रमितों में कमी नही आ जाती।

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न, संपूर्ण जिले में 8 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से 16 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का लिया निर्णय

छिंदवाड़ा -: जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न, संपूर्ण जिले में 8 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से 16 अप्रैल को प्रात: 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का लिया निर्छिदवाड़ा -:  जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने  के दृष्टिगत संक्रमण की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्यवाहियों की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर  सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से संपूर्ण छिन्दवाड़ा जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से 16 अप्रैल 2021 को प्रात: 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया।      

            बैठक में कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सहयोग प्रदान करें जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके । उन्होंने कहा कि आम जन को अत्यावश्यक सामग्री की उपलब्धता पथ विक्रेता/हाथ ठेला संचालकों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी । लोगों की सहायता के लिये हेल्प लाईन नंबर जारी कर उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि लोग आवश्यक सहायता प्राप्त कर सके । बैठक में  विवेक साहू, आशुतोष डागा व समिति के सभी अशासकीय सदस्य और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटड, एस.डी.एम. सौंसर कुमार सत्यम, छिन्दवाड़ा अतुल सिंह व चौरई ओ.पी.सनोडिया, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, नगर पुलिस अधीक्षक शैलजा पटवा, डी.एस.पी. यातायात सुदेश सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला, नगर निगम के सहायक आयुक्त आर.एस.बाथम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.सी.चौरसिया व सिविल सर्जन डॉ. पी.गोगिया सहित समिति के सभी शासकीय सदस्य उपस्थित थे।


बुधवार, 7 अप्रैल 2021

कोविड-19 नियमों की अवहेलना करने पर होटल संचालक पर दर्ज हुई एफ आई आर , पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने कोविड़ 19 से बचाव के लिए नाईट कर्फ्यू के आदेशों का अनुशासन के साथ पालन करने जनता की अपील -: देखे वीडियो

कटनी -:  जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को  देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी प्रियंक मिश्रा द्वारा दिनांक 02.04. 2021 को धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संपूर्ण जिले में आगामी आदेश तक कोविड-19 के  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । जिसमें जिले की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराया जाना साथ    ही दुकान या प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों  एवं दुकानदार द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से इस्तेमाल सुनिश्चित कराए जाने हेतु आदेशित किया गया है। 

 


पुलिस अधीक्षक कटनी मयंक अवस्थी  के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को कोविड-19 के तहत जारी नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।  जिस पर एसडीएम विजयराघवगढ़ प्रिया चंद्रावत,  टीआई कैमोर अरविंद जैन,  तहसीलदार विजयराघवगढ़ जितेंद्र पटेल एवं प्रभारी सीएमओ पृथ्वीराज सिंह के द्वारा संयुक्त दल बनाया जाकर आज कैमोर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।  जांच के दौरान कैमोर में मुस्सी होटल में कोविड-19 के तहत जारी के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए होटल संचालक को पाया गया।  होटल के सामने सोशल डिस्टेंसिंग हेतु ना तो गोल घेरे बनाए गए,  ना ही मास्क लगाए गए , साथ ही होटल में ग्राहकों को बैठाकर भोजन अथवा नाश्ता कराया जा रहा था , उक्त अनियमित ताओं को देखते हुए तत्काल उक्त होटल को आगामी आदेश तक के लिए सील बंद कराया गया,  साथ ही होटल संचालक अंकित गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता उम्र 30 साल निवासी लाल नगर के विरुद्ध थाना कैमोर में अपराध क्रमांक 148 / 21 धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत एफ आई आर दर्ज कराया जाकर होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है।  इसके साथ ही कैमोर के लकी रेस्टोरेंट में भी अनियमितता पाए जाने से उसको अग्रिम आदेश तक के लिए सील बंद किया गया है।  उक्त कार्यवाही के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु  सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अपना सहयोग प्रदान करें और  धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी गाइडलाइन का नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें अन्यथा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

कोविड़ 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब से नाईट कर्फ्यू के साथ बना अस्थाई जेल,अगर आप भी है कटनी से तो जरूर सुने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की बाते...

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के तहत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों और बुधवार को आयोजित डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में चार और नये प्रतिबंध जोड़े गये हैं। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।


जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत बुधवार 7 अप्रैल से नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू मे केवल अत्यावश्यक सेवा (मेडिकल एवं रेलवे में लगे अधिकारी/कर्मचारी सहित) में लगे शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को पहचान पत्र होने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी, पहचान पत्र न होने पर कार्यावाही की जायेगी।

इसके साथ ही थाना कुठला क्षेत्र के अंतर्गत थोक सब्जी मार्केट को ट्रांसपोर्ट नगर में, बिलैया तलैया सब्जी मार्केट को फॉरेस्टर प्ले ग्राउंड में, थाना माधवनगर अंतर्गत सब्जी मार्केट को उत्कृष्ट विद्यालय के सामने ग्राउण्ड में, हाउसिंग बोर्ड ग्राउण्ड तथा थाना एन. के. जे. अंतर्गत तिलक कॉलेज के पीछे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क/फेस कवर का पालन सुनिश्चित करते हुये अस्थाई रूप से शिफ्ट करने के आदेश भी जारी किये गये हैं।

नवीन आदेश के तहत इंसीडेंट कमाण्डर को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अगर यह समाधान हो जाये कि किसी क्षेत्र विशेष में आमजन द्वारा धारा 144 के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा हैं, तो ऐसी स्थिति में वे उस मार्केट को बंद करने का निर्णय ले सकते है।

इसके साथ ही नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 के आदेश का उल्लंघन करने एवं मास्क इस्तेमाल न करने वाले व्यक्तियों के लिये के. सी. एस. स्कूल को ओपन जेल घोषित किया गया है। उल्लंघन करने वालों को प्रतिकात्मक रुप से ओपन जेल में रखा जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं इंसीडेंट कमांडर कटनी धारा 144 का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्तर सेे दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे। साथ ही आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। इस नवीन आदेश में पूर्व में जारी आदेश को यथावत् रखा गया है।

इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

लालची सास ससुर ने पार की सारी हदें, दहेज के लिए बहु को निर्वस्त्र कर पीटते हुए पूरे गांव घुमाया, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस आई एक्शन मोड़ पर ।।

भुवनेश्वर -: ओडिशा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां दहेज नहीं मिलने पर सास-ससुर ने अपनी बहु को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया और लाठी डंडे से पीटा। मामला ओडिशा के केंद्रपारा जिले के कोरुक गांव का है। कथित तौर पर पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, महिला के चाचा ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले में जांच शुरू की गई है। निकिराई पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर काबुली बारिक के अनुसार, कोरुक गांव में कुछ स्थानीय लोगों ने महिला को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिसे दहेज नहीं मिलने के बाद प्रताड़ित किया गया।

इंस्पेक्टर काबुली बारिक ने बताया, महिला का बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वालों की भी तलाश की जा रही है। उसके ससुराल वाले गांव से भाग गए हैं और उनकी तलाश जारी है, जिसके लिए एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है।