गुरुवार, 4 फ़रवरी 2021

20 लाख रुपये मूल्य शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण पर ग्राम रोहनिया में संयुक्त दल की कार्यवाही कर किये गये निर्माण को हटाया

 

कटनी - जिले में अवैध भू-माफिया और शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अभियान चलाकर की जा रही है। जिसके तहत राजस्व, पुलिस और संबंधित निकायों की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को बड़वारा तहसील के ग्राम रोहनिया में भी कार्यवाही की गई है।

            एसडीएम बड़वारा बलबीर रमन ने बताया कि बुधवार को तहसीलदार बड़वारा क्षमा शराफ के नेतृत्व में ग्राम रोहनिया पहुंचे राजस्व और पुलिस की टीम ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किये गये निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में प्रशासनिक अमले द्वारा लगभग 20 लाख मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर 6 प्रकरणों में जुर्माना अधिरोपित, मिलावटी खाद्य पदार्थो के निर्माण, विक्रय, भण्डारण के विरुद्ध सघन अभियान संचालित

कटनी जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थो के निर्माणविक्रयभण्डारण के विरुद्ध सघन अभियान संचालित है। इस अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 6 प्रकरणों में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी जगदीश चन्द्र गोमे द्वारा आदेश पारित किया गया है। जिसमें संबंधित आरोपियों के विरुद्ध दो लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुये 30 दिवस के भीतर राशि चालान के माध्यम से जमा करने के आदेश भी दिये गये हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री गोमे द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत निर्णित प्रकरणों में न्यू कोजी स्वीट्समिशन चौक के मालिक कैलाश देवानी पर मिथ्याछाप मावा बफऱ्ी तथा खोवा पेड़ा बनाने एवं विक्रय करने के आरोप में रुपये 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार मेसर्स दशरथ प्रसाद गुप्ता किराना मर्चेंटझण्डा बाजार के मालिक कमलेश गुप्ता पर मिथ्याछाप मुनक्का विक्रय करने के आरोप में रुपये 40 हजारलालचन्द पंजवानी मालिक मे. रमेशलाल गुरदीनोमलमाधवनगर पर अमानक खोवा का निर्माण एवं विक्रय करने के आरोप में रुपये 35 हजाररीतेश जैन मालिक बाहुबली खोवा भंडारसिल्वर टॉकीज पर अमानक खोवा विक्रय करने के आरोप में रुपये 30 हजारजगदीश चांदवानी मालिक न्यू सुमित किरानासुक्खन चौककटनी के विरुद्ध मिथ्याछाप गरम मसाला एवं खुले मसाले का विक्रय करने के आरोप में रुपये 30 हजार तथा विपुल श्रीवास्तव संचालक जायसवाल ढाबासतना रोड पर अमानक पनीर का उपयोग करने एवं बिना खाद्य पंजीयन कारोबार करने के आरोप में रुपये 20 हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया है। आरोपियों को जुर्माना अदा करने हेतु नियमानुसार 30 दिवस का समय दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारीकटनी के द्वारा अब तक कुल 49 प्रकरणों में निर्णय पारित करते हुए कुल 11 लाख 85 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 7 लाख 60 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई है।