कटनी - जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थो के निर्माण, विक्रय, भण्डारण के विरुद्ध सघन अभियान संचालित है। इस अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 6 प्रकरणों में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी जगदीश चन्द्र गोमे द्वारा आदेश पारित किया गया है। जिसमें संबंधित आरोपियों के विरुद्ध दो लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुये 30 दिवस के भीतर राशि चालान के माध्यम से जमा करने के आदेश भी दिये गये हैं।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री गोमे द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत निर्णित प्रकरणों में न्यू कोजी स्वीट्स, मिशन चौक के मालिक कैलाश देवानी पर मिथ्याछाप मावा बफऱ्ी तथा खोवा पेड़ा बनाने एवं विक्रय करने के आरोप में रुपये 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार मेसर्स दशरथ प्रसाद गुप्ता किराना मर्चेंट, झण्डा बाजार के मालिक कमलेश गुप्ता पर मिथ्याछाप मुनक्का विक्रय करने के आरोप में रुपये 40 हजार, लालचन्द पंजवानी मालिक मे. रमेशलाल गुरदीनोमल, माधवनगर पर अमानक खोवा का निर्माण एवं विक्रय करने के आरोप में रुपये 35 हजार, रीतेश जैन मालिक बाहुबली खोवा भंडार, सिल्वर टॉकीज पर अमानक खोवा विक्रय करने के आरोप में रुपये 30 हजार, जगदीश चांदवानी मालिक न्यू सुमित किराना, सुक्खन चौक, कटनी के विरुद्ध मिथ्याछाप गरम मसाला एवं खुले मसाले का विक्रय करने के आरोप में रुपये 30 हजार तथा विपुल श्रीवास्तव संचालक जायसवाल ढाबा, सतना रोड पर अमानक पनीर का उपयोग करने एवं बिना खाद्य पंजीयन कारोबार करने के आरोप में रुपये 20 हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया है। आरोपियों को जुर्माना अदा करने हेतु नियमानुसार 30 दिवस का समय दिया गया है ।
उल्लेखनीय है कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, कटनी के द्वारा अब तक कुल 49 प्रकरणों में निर्णय पारित करते हुए कुल 11 लाख 85 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 7 लाख 60 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई है।
गुरुवार, 4 फ़रवरी 2021
मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर 6 प्रकरणों में जुर्माना अधिरोपित, मिलावटी खाद्य पदार्थो के निर्माण, विक्रय, भण्डारण के विरुद्ध सघन अभियान संचालित
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