शनिवार, 10 अप्रैल 2021

जिलास्तरीय कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित,जारी किये गये कन्ट्रोल रुम के नंबर

कटनी - जिले में कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने की दिशा में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने आदेश जारी किये थे। नोवल कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों के तहत जिलास्तर पर कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को कलेक्ट्रेट परिसर के ई-दक्ष कक्ष में स्थापित किया किया गया है।

 इसके लिये प्रशासकीय नोडल अधिकारी जीएम डीआईसी अजय श्रीवास्तव, चिकित्सीय नोडल अधिकारी डॉ0 राजेन्द्र ठाकुर को नियुक्त किया गया है। जीएम डीआईसी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर के ई-दक्ष केन्द्र में स्थापित किये गये कन्ट्रोल रुम के फोन नंबर भी जारी किये गये हैं। जिसके तहत फोन नंबर 07622-220070, 220071, 220072, 220073, 220074 इस कन्ट्रोल रुम में क्रियाशील किये गये हैं।

            इसके साथ ही कमाण्ड सेन्टर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी भी तत्काल प्रभाव से लगाई गई है। इन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट ई-दक्ष कटनी में उपस्थित होकर नोडल अधिकारी के निर्देशन में कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया है।

            कलेक्ट्रेट के ई-दक्ष सेन्टर में स्थापित किये गये कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का संचालन तीन पालियों में किया जायेगा। जिसके तहत प्रथम पाली प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। प्रथम पाली के लिये कोविड कमाण्ड सेन्टर के प्रबंधन की जिम्मेदारी सीएमएचओ डॉ. प्रदीप मुढि़या को सौंपी गई है। साथ ही शिफ्ट में दो ड्यूटी डाक्टर्स में डॉ. शीला शर्मा और डॉ. प्रशांत कुमार सहित 4 कम्प्यूटर ऑपेरटर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है।

            वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे रात्रि 10 बजे तक संचालित होगी। जिसमें जीएम डीआईसी अजय श्रीवास्तव को कोविड कमाण्ड सेन्टर का प्रबंधन कार्य सौंपा गया है। साथ ही प्रभारी ड्यूटी डॉक्टर्स में डॉ. प्रियंका गुप्ता, डॉ. भरतेश जैन, डॉ. आशीष मिश्रा सहित 4 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को भी ड्यूटी पर लगाया गया है।

            इसी प्रकार कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की तीसरी पाली रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक संचालित होगी। जिसमें प्रबंधन की जिम्मेदारी डॉ. राशि गुप्ता जिला चिकित्सालय को सौंपी गई है। साथ ही शिफ्ट में डॉ. कार्तिकेय पाठक और डॉ. शुभम पाण्डेय सहित कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को भी ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है। वहीं रिजर्व दल में डॉ. राम गोपल गुप्ता और 3 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को रखा गया है।

शुक्रवार, 9 अप्रैल 2021

लॉकडाउन को प्रभावी रुप से क्रियान्वित कराने के लिये प्रत्येक थाने में वॉलेन्टियर्स ने भी किया सहयोग


कटनी :- जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण और गृह विभाग के निर्देशों के आधार पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा द्वारा जिले में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक के लिये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार को कोरोना की चेन तोड़ने और कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों और मैं भी कोरोना वॉलेन्टियर अभियान के तहत वॉलेन्टियर्स बने सदस्यों ने भी सक्रियता के साथ लॉकडाउन को जमीनीस्तर पर अमल में लाने में अपनी सहभागिता दी।

           जिले के सभी थानों में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों एवं स्वतंत्र रुप से वॉलेन्टियर्स बने सदस्यों ने पुलिस प्रशासन की टीम के साथ अपना मोर्चा संभाला और जिले में कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये दुकानदारों और आजमनों को समझाईश दी और निर्धारित समय के बाद दुकानें बंद भी कराईं।

            जिला प्रशासन द्वारा बार-बार कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करने की अपील जनमानस से की गई है। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी रोको-टोको अभियान के माध्यम से मास्क पहननेदो गज दूरी का पालन करने और जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की समझाईश दी गई। लेकिन लॉकडाउन अवधि में कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करने वालों और अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कमर कसी है। कलेक्टर द्वारा केसीएस स्कूल को ओपन जेल घोषित किया गया है। सभी थानों में जेल वाहन लगाये गये हैं। जो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को ओपन जेल में शिफ्ट करेंगे।

            प्रशासन के सम्पूर्ण टीम के द्वारा तत्परता के साथ लॉकडाउन को सफल बनाने और कोरोना की चेन तोड़ने की अपील जिलेवासियों से की गई है।

कटनी सीमा के चारों प्रवेश मार्गो में आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु अधिकारियों को सौंपे गये दायित्व

टनी :- कटनी जिले में विगत कुछ दिनों से लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण कटनी जिले में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये गए है।

जिसके दृष्टिगत निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे द्वारा आदेशों के परिपालन में नगरपालिक निगमकटनी सीमा के चारो प्रवेश मार्गो झिंझरीचाका बायपास के पासजुहला बायपास के पास एवं इन्द्रानगर के पास कटनी मे पुलिस विभागराजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को दायित्व सौंपते हुये आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत राकेश शर्माप्र. कार्यपालन यंत्री तथा अनिल जायसवालप्रभारी सहायक यंत्री के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में तीन शिफ्ट प्रातः 6 बजे से दोपहर 200 बजे तकदोपहर 200 बजे से रात्रि 800 बजे तक एवं रात्रि 800 बजे से प्रातः 6 बजे तक उपस्थित रहकर आवश्यक कार्यवाही करने तीन-तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

नगर निगम सीमा प्रवेश द्वारो में आवश्यकतानुसार टेंटपंडालकुर्सीटेबिलमाईक आदि व्यवस्था का दायित्व राकेश शर्म प्र.कार्यपालन यंत्रीअनिल जायसवाल,प्र.सहायक यंत्री पारसनाथ प्रजापति सहा.ग्रेड-3, सभी स्थानों पर टेंकर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का दायित्व मृदुल श्रीवास्तवउपयंत्रीअभिषेक अरजरियाउद्यान पर्यवेक्षकसभी स्थानों की नियमित रूप से साफ- सफाईचूने की लाईनिंगसोषल डिस्टेंस के गोलेसैनेटाइजिंगफांगिंगकचरा उठवाने आदि सफाई कार्य व्यवस्था का दायित्व एम.एल.निगमप्र.स्वा.अधि. महेन्द्र सिंह परिहारप्र.स्वा.अधि.संजय कवडे स्वच्छता निरीक्षकतेजभान सिंहमो. नसीम खानप्र. स्वच्छता निरीक्षकआवश्यकतानुसार थर्मल स्केनरमास्कसेनेटाईजरपीपीई किट आदि आवष्यक व्यवस्था हेतु मृदुल श्रीवास्तवउपयंत्रीआदित्य मिश्रास्टोरकीपररामचरन रजकप्र. लिपिकसभी स्थानों पर आवश्यक प्रकाश व्यवस्था का दायित्व कु. मोना कारेराउपयंत्रीसुनील पाठकसहा.ग्रेड-3 को प्रदान किये जाकर सभी कर्मचारियों को अपनें पहचान पत्र के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों को अपनाते हुए दायित्वों का निर्वहन करनें हेतु आदेशित किया गया है।

टोटल लॉक डाउन की खबर फैलते ही बाजार में उमड़ा जनसैलाब। भीड़ नियंत्रण करने में नाकाम प्रशासन।

कटनी -: कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को देखते हुए कटनी में एक हप्ते के लिए लॉक डाउन लगाने का आदेश जारी हुआ है। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आधिकारिक तौर पर 9 अप्रिल को शाम 6 बजे से 17 अप्रिल के सुबह 6 बजे तक के लिए लॉक दाउन की घोषणा कर दी जिसके बाद बाजार में खरीददारों की बाढ़ आ गई है। बाजार में कोविड के तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। खास तौर पर रोज मर्रा की चीजों को खरीदने के लिए लोग दुकानों पर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। खास बात ये कि इस भीड़ को नियंत्रित करने की कोई तैयारी नही होने के चलते संक्रमण के बढने का खतरा ज्यादा हो गया है। जाहिर  तौर पर इस तरह के कड़े आदेश जारी करने के पहले जिला और पुलिस प्रशासन को भीड़ पर काबू पाने की तैयारी कर लेनी चाहिए थी लेकिन किसी तरह की तैयारी नही होने के चलते कोविड के संक्रमण के बढने का खतरा साफ़ नजर आ रहा है। आप खुद देखिए इन तस्वीरों को और तय कीजिए कि आने वाले वक्त के लिए ये तस्वीरें कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं।

गुरुवार, 8 अप्रैल 2021

9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक सम्पूर्ण जिले में रहेगा लॉकडाउन , कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने की जनता से सहयोग की अपील -: देखे वीडियो

कटनी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत गुरुवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मिश्रा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत 7 और नये प्रतिबंध जोड़े गये हैं।

गुरुवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) घोषित किया गया है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।

लॉकडाउन के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त


इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -

अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालय (जैसे- जिला कार्यालय, पुलिस विभाग, कार्यालय जिला पंचायत, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यालय नगर पालिक निगम, विद्युत विभाग) खुले रहेंगे एवं विभाग में कार्यरत शासकीय कर्मचारी (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं अधिमान्य पत्रकार) केवल डियूटी के प्रयोजन से लाकडॉउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक व कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही नगर पालिक/नगर पंचायतो के समस्त आवश्यक यथा साफ-सफाई, वेेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। पी.डी.एस दुकान एवं उपार्जन कार्य को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग के कार्य को छूट रहेगी। रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जाएगा जैसा कि, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा। अत्यावश्यक परिवहन को छोडकर सभी प्रकार का आम आवागमन/ परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। कैमिस्ट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंकिंग संस्थान एवं ए.टी.एम. इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

इस अवधि में सब्जी/फल विक्रेता के थोक, फुटकर व्यापार की व्यवस्था के लिये आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियो/कर्मचारी का आवागमन संबंधित उद्योग के द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाने पर ही इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। मेडिकल इमरजेंसी हेतु आवागमन (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

वहीं आदेश के तहत घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर, हॉकर, एवं सब्जी विक्रेता प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी। इस आदेश मे मुक्त की गई गतिविधियां एवं संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/पास की आवश्यकता नही है। अपने साथ वैद्य आई डी/साक्ष्य रखना अनिवार्य होगा। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।

आदेश के तहत विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पालन ना करने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी।

            समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

सीसीटीव्ही फुटेज की मदद से निर्मम हत्या के आरोपियों तक पहुंची पुलिस ,पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी


कटनी: - बरही थाना क्षेत्र अन्तर्गत 5 अप्रैल को फोन पर एक मृत व्यक्ति के पाये जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे बरही पुलिस के दल को मृतक के चचेरे भाई राजेश कचेर बरही निवासी द्वारा दिनेश उर्फ बग्धा पिता सियाराम कचेर उम्र 35 वर्ष निवासी बरही वार्ड क्रमांक 4 के रुप में हुई। इस पूरे मामले को सुझाने में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में बरही पुलिस द्वारा सफलता मिली। जिस पर गुरुवार को इस संबंध में पुलिस अधीक्षक  ने बरही पुलिस द्वारा सुलझाये गये निर्मम हत्या कांड केस पर जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक श्री अवस्थी ने बताया कि इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले बरही पुलिस के स्टाफ को 10 हजार रुपये की राशि से सम्मानित किया जायेगा।

इस केस में पुलिस द्वारा संबंधित आरोपियों का गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुये एसपी श्री अवस्थी ने बताया कि मृतक के शव पर सिर, नाक, मुंह, गर्दन सहित अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें पाई गई। वहीं फरियादी रातेश पिता कंछेदीलाल कचेर उम्र 42 वर्ष बरही वार्ड क्रमांक 4 निवासी की रिपोर्ट पर मौके पर ही अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस केस में पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी बरही एवं स्टाफ को हत्या के आरोपी की तलाश पतासाजी के लिये निर्देशित किया।

हत्या के केस का सुलझाने बरही पुलिस द्वारा दो दलों को तैयार कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसके बाद टीमों द्वारा मृतक के परिजनों एवं दोस्तों से पूछताछ की गई। वहीं मोबाईल नंबर की सीडीआर, पीएसटीएन डाटा लेने के लिये निर्देशित किया गया। दलों द्वारा मृतक के निवास स्थान से घटनास्थल तक के सीसीटीवी फुटेज चैक करने एवं संदेहियों से पूछताछ का कार्य किया गया।

इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। जिसमें संदिग्धों की जानकारी एकत्र कर पुलिस द्वारा प्रकरण में कुछ चश्मदीद एवं व्यक्तियों की जानकारी निकाली गई और उन संदिग्धों की पहचान के आधार पर पतासाजी की गई। जिसके बाद संदेह के आधार पर बरही के धोबी मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय रामलाल बर्मन से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और की गई रंजिशन हत्या के संबंध में पूरी जानकारी पुलिस को दी। इस प्रकार पूरे प्रकरण को बरही पुलिस द्वारा थाना प्रभारी संदीप आयाची और उनके स्टाफ द्वारा सुलझाया गया। इस केस में उप निरीक्षक मीनाक्षी पन्द्रे, उप निरीक्षक किशोर कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक नीरज दुबे साईबर सेल कटनी, आरक्षक सतेन्द्र सिंह साईबर सेल कटनी, प्रधान आरक्षक महेश प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक अजय पाठक, प्रधान आरक्षक ब्यास गुप्ता आरक्षक अजीत सिंह, आरक्षक विवेक श्रीवास्तव, आरक्षक सौरभ पटैल के सार्थक प्रयासों के बाद इस निर्मम हत्याकांण्ड के आरोपियों रामलाल पिता सुग्गन बर्म उम्र 28 वर्ष एवं एक बाल को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान संबंधित आरोपियों से घटना से संबंधित कपड़े, चाकूनुमा छल्ला भी जप्त कर लिया गया है।

पहली रात से ही दिखा नाईट कर्फ्यू का असर, प्रशासन की सख्ती के साथ-साथ जनता ने भी किया सहयोग -: देखे वीडियो

कटनी -: जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या को ब्रेक लगाने के लिए कलेक्टर कटनी ने 7 अप्रेल की रात से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए थे साथ ही  कलेक्टर प्रियांक मिश्रा  व पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने भी नाईट कर्फ्यू के आदेश का अनुशासन के साथ पालन करने की अपील भी की थी। नाईट कर्फ्यू की ये पहली रात थी जिसमे रात्रि 8 बजे से नाईट कर्फ्यू जारी कर दिया गया। जिसको सफल बनाने के लिए पुलिस-प्रशासन के साथ साथ जनता ने भी भरपूर साथ दिया । जिसका परिणाम ये रहा कि रात्रि 8 बजे के बाद से पूरा शहर सुनसान हो गया ।। हालांकि अभी आगे भी जारी रहेगा नाईट कर्फ्यू जब तक कि कोरोना संक्रमितों में कमी नही आ जाती।