बुधवार, 16 जून 2021

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की , राज्य सरकार द्वारा कोविड से निपटने के लिए किये गये प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई

मध्यप्रदेश -:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। लगभग एक घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को मध्यप्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। साथ ही प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार द्वारा अब तक किये गये प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री को संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों का ब्यौरा भी दिया। 

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में किये जा रहे कोरोना टीकाकरण की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि राज्य में अब कोरोना के पॉजिटिव मामले केवल 160 रह गये हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.2 प्रतिशत रह गयी है। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कोविड टीकाकरण का काम केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके पहले हर राज्य सरकार वैक्सीन क्रय करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रही थी, जिससे उनको अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हुए और वैक्सीन क्रय करने का काम ढीला पड़ गया। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार सभी राज्यों के लिए बिना किसी भेदभाव के वैक्सीन बाजार से क्रय कर सभी राज्यों को वितरित करेगी और लोगों को वैक्सीनेट किया जायेगा। 

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि आगामी 21 जून से वैक्सीनेशन के लिए पूरे प्रदेश में जन-जागरण अभियान चलाया जायेगा। इसमें राज्य मंत्री-मण्डल के सदस्य, विधायक एवं सांसद मिलकर जनता को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही यह भी बताया जायेगा कि वैक्सीनेशन ही कोविड से बचने का एकमात्र सुरक्षा कवच है। इस अभियान के अंतर्गत 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में लिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की प्रतिदिन 5 लाख लोगों का टीकाकरण करने की क्षमता है और दिसम्बर माह के अन्त तक पूरे प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी का वैक्सीनेशन कर लिया जायेगा। 

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यतः डी.ए.पी. और मूंग की खरीदी पर किसानों को उचित दाम मिलने की बात की। उन्होंने कहा कि मूंग उत्पादन का वाजिब दाम किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा।  मुख्यमंत्री चौहान ने राज्यों की गिरती आर्थिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू के कारण राज्य की आय में काफी गिरावट आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले साल जी.डी.पी. का साढ़े 5 प्रतिशत राज्यों को बाजार से ऋण लेने की छूट थी। मुख्यमंत्री चौहान ने आग्रह किया कि इसी छूट को चालू वर्ष में रखा जाये। ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने छूट को साढ़े 5 से घटाकर साढ़े 4 प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सभी को दीवाली (नवम्बर) तक निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिया जायेगा। 

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उठाये गये विषयों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य सरकार द्वारा कोविड से निपटने और मुख्यमंत्री द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दों पर केन्द्र सरकार से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

सावधान -: कही पुलिस की तीसरी आँख आप पर तो नही , लॉक डाउन के बाद शहर में बिना मास्क के घूमना कही आपको मुसीबत में ना डाल दे।

कटनी -:पुलिस अधीक्षक  मंयक अवस्थी एक ओर तो पूरे लॉकडाउन में जरूरत मंदो को भोजन उपलब्ध कराने में जुटे रहेे वही दूसरी ओर शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालो पर भी कड़ी कार्यवाही की। अब जिला पुलिस अधीक्षक अवस्थी द्वारा लॉकडाउन के बाद शहर में बेफिक्र होकर घूमने वालो पर कार्यवाही करने के आदेश जिले के समस्त थानो को दिए गए 

साथ ही साथ अब कटनी शहर की तीसर आँख मतलब सीसीटीव्ही कैमरे से भी उनपर नजर रखी जा रही है । पुलिस अधीक्षक ने यातायात प्रभारी को निर्देशित किया कि शहर में बिना मास्क घूमने वालों पर कैमरे के मध्यम से निगरानी रखते हुए सख्त कार्यवाही की जाए। आदेश के पालन में शहर में बिना मास्क घूमने वाले वाहन चालकों को कटनी कंट्रोल रूम की तीसरी आंख यानी सीसीटीव्ही कैमरे से चिह्नित किया गया था उनपर आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं में चालान कर नोटिस भेजा गया। नियत समय पर नोटिस का चालान ना भरने पर माननीय न्यायालय द्वारा समन भी भेजा जा सकता है। कटनी यातायात प्रभारी विनोद दुबे द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर शहर में प्रतिदिन ऐसे वाहन चालकों पर निगरानी रखी जायेगी तथा किसी भी परिस्थिति में उन्हें बक्शा नही जाएगा।

साढ़े सात लाख रुपये कीमती अवैध शराब की 1450 लीटर(165 पेटी)जप्त, पिकअप सहित आरोपी युवक गिरफ्तार , पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन पर हुई कार्यवाही

कटनी -: पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के द्वारा इनदिनों जिले में अवैध गतिविधियों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके बाद। लगातार जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। जिसके बाद  आज  बड़वारा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चंदिया जिला उमरिया तरफ से एक पिकअप क्र . MP 18 GA 1007 मे अवैध रूप से शराब बड़वारा तरफ आ रही है कि सूचना से वरिष्ठ  अधिकारियो को अवगत कराया गया जिसके बाद  165 पेटी अवैध शराब परिवहन करते चालक गिरफ्तार कर एक अन्य पर भी मामला दर्ज किया गया है। 

 बताया जा रहा है कि जप्त की गई अवैध शराब साढ़े 7 लाख रुपए कीमती है । पुलिस ने ट्रक चालक समेत 1 अन्य पर आबकारी एक्ट 34(2) तहत  कार्यवाही कर गिरफ्तार किया ,उमरिया जिले से कटनी की ओर लाई जा रही थी 165 पेटी अवैध शराब। बड़वारा थाना क्षेत्र के विलायतकलां बस स्टैंड के पास की कार्यवाही, एसपी मयंक अवस्थी ने बड़वारा प्रभारी सहित टीम  को किया पुरस्कृत।

कार्यवाही में इनकी रही विशेष भूमिका  उप पुलिस शालिनी परस्ते के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी उनि रोहित डोंगरे को टीम प्रभारी नियुक्त कर टीम मे उनि एल.पी.विश्वकर्मा , सउनि अवध भूषण दुवे , सउनि रवि शुक्ला , प्र.आर .319 रघुबीर सिंह , आर . 598 संतोष , आर . 499 जयंत कोरी , आर . 720 आशीष , आर.चालक 422 अभय यादव को

उप महाप्रबंधक श्री जी.एल.सिंह तत्काल प्रभाव से निलंबित,शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर वाहन चालक की सेवाएँ समाप्त

विदिशा -:मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक (एसटीसी) संभाग विदिशा श्री जी.एल.सिंह के प्रायवेट वाहन के ड्रायवर द्वारा शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए दो व्यक्तियों पर वाहन चढ़ाये जाने के कारण कंपनी द्वारा श्री जी.एल.सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनुबंधित किराये के वाहन के ड्राइवर की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं।

गौरतलब है कि वाहन दुर्घटना के वक़्त सिंह वाहन में मौजूद थे। उक्त वाहन दुर्घटना में घायल दोनों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना संज्ञान में आते ही प्रथम दृष्टया उप महाप्रबंधक एसटीसी द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं वाहन चालक को लापरवाही पूर्वक शराब के नशे में वाहन चलाने का दोषी मानते हुए कंपनी द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई है। कंपनी ने उक्त वाहन दुघर्टना में कथित मृत हुए व्यक्तियों के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए दुख जताया है।

मंगलवार, 15 जून 2021

पुलिसकर्मियों के लिये एसबीआई ने शुरु की विशेष सैलरी पैकेज योजना , पुलिसकर्मियों का अब 30 लाख रुपये तक का होगा दुर्घटना बीमा

कटनी - कोरोना काल में भारतीय स्टेट बैंक ने पुलिसकर्मियों के लिये विशेष सैलरी पैकेज योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पुलिसकर्मियों का 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा किया जायेगा। इसके पहले यह बीमा पांच लाख रुपये तक का ही था। इस योजना की शुरुआत जून माह के प्रथम सप्ताह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई है।

            बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार बेहेरा पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी से मुलाकात कर इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होने बताया कि इस योजना में वेतन खाता धारकों को 30 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ का वायु दुर्घटना बीमा, 30 लाख का स्थायी अपंगता बीमा एवं 10 लाख का आंशिक अपंगता बीमा, 2 माह का अग्रिह वेतन ओव्हरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।  क्षेत्रीय कार्यालय कटनी अंतर्गत कटनी जिले में स्थित समस्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखायें आती हैं। इस अवसर पर लीड बैंक मैनेजर उद्यम बानराजितेन्द्र कुमार पटेल सहायक प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।

वायरल वीडियो पर मंत्री ने दिये सख्त कार्यवाही के निर्देश ,एफआईआर भी होगी और बर्खास्तगी भी - मंत्री

भिंड -:किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने भिण्ड कलेक्टर को सेवा सहकारी संस्था, उमरी में गेहूँ उपार्जन में बरती गई लापरवाही की जाँच कराने के निर्देश दिये हैं। मंत्री पटेल ने निर्देशित किया है कि जाँच में दोषी पाये जाने पर एफआईआर और बर्खास्तगी की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में अन्य कर्मचारी इस प्रकार की लापरवाही का दुस्साहस न करें।

मंत्री पटेल ने भिण्ड जिले के उपार्जन केन्द्र उमरी में उपार्जित किये गये गेहूँ पर पानी का छिड़काव करने के वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर भिण्ड को कार्यवाही के निर्देश दिये थे। भिण्ड कलेक्टर ने तत्काल जाँच कराकर समिति प्रबंधक उमरी भजन सिंह भदौरिया को निलम्बित कर दिया है। मंत्री पटेल ने निर्देशित किया है कि समिति गठित कर प्रकरण की सघन जाँच करायें और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

कोरोना कर्फ्यू प्रतिबंध के नवीन दिशा-निर्देश जिला आपदा प्रबंधन समिति के परामर्श से लागू होंगे ,कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी

मध्यप्रदेश-: प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के समक्ष रखा जाये और कमेटी के परामर्श से जिला स्तर पर वहाँ की परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाये। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में कलेक्टर यथोचित आदेश जारी करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में आज समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि, जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहें। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक और पूजा-स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमा-घर, थियेटर और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 5 या 5 से अधिक है, उन्हें रेड  जोन ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड जोन ग्रामों में और नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेंट जोन व कन्टेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

प्रत्येक नागरिक कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, इसके लिये व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकाल का जिला में पालन सुनिश्चित करायेगा और इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी दिशा-निर्देश 30 जून, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोविड-19 प्रोटोकाल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार-अनुशासन

मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं का अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। 'नो मास्क-नो सर्विस' अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार 'नो मास्क-नो सर्विस' प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हैण्डवॉश और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी और सभी शामिल व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना होगा। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक नागरिक को फेस मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। आपस में सामाजिक दूरी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सभी व्यक्ति को यह सलाह भी दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोएं या सेनेटाइजर का उपयोग करें।