मंगलवार, 1 जून 2021

कोरोना कर्फ्यू के बाद जिला अनलॉक, प्रारंभ हुई आर्थिक गतिविधियां ,व्यवस्थायें रहें दुरुस्त, कलेक्टर और एसपी ने संभाला मोर्चा, कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने की दी समझाईश

कटनी -:कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया था। 55 दिन के कोरोना कर्फ्यू के बाद मंगलवार को जिले में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हुईं। गृह विभाग एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप, ब्लॉक, ग्राम एवं वॉर्डस्तरीय क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सुझाव के आधार पर जिले के लिये विस्तृत कार्ययोजा बनाकर अनलॉक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। नगर निगम क्षेत्र में पाजीटिविटी रेट पांच प्रतिशत से कम होने पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गृह विभाग के निर्देशों के तहत 50 प्रतिशत दुकानों को खोलने के आदेश दिये थे। जिसकी डिटेल्ड कार्ययोजना नगर निगम द्वारा तैयार की गई। जिसके अनुसार मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र में भी आर्थिक गतिविधयां प्रारंभ हुईं।

            अनलॉक में व्यवस्थायें दुरुस्त रहें, इसके लिये कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने सोमवार को ही पुलिस और प्रशासनिक अमले को निर्देशित किया था। इसके मद्धेनजर मंगलवार की सुबह से ही राजस्व, पुलिस और नगर निगम की टीम फील्ड पर मुस्तैदी से जुटी रही। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित किये गये स्थानों पर ही फल, सब्जी की दुकानें खुलीं। नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने को लेकर जारी किये गये निर्देशों का पालन भी व्यवसायियों द्वारा किया गया।

कलेक्टर और एसपी ने संभाली कमान

अनलॉक का पालन कड़ाई से हो, सभी कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करें, यह अपील कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। मंगलवार को सुबह 11 बजे से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नगर निगम क्षेत्र की कमान संभाली। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने फॉरेस्टर प्लेग्राउण्ड, माधवनगर, मिशन चौक, झण्डा बाजार, गोल बाजार, सुभाष चौक मार्केट, रेल्वे स्टेशन तिराहा मार्केट, गर्ग चौराहा मार्केट, घंटाघर क्षेत्र, सराफा बाजार सहित शहर के अन्य हिस्सों का विजिट किया। साथ ही सक्रियता के साथ जारी आदेशों का पालन कराने के निर्देश प्रशासनिक अमले को दिये।

   कलेक्टर ने किया व्यापारियों से संवाद

            शहर भ्रमण के दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने व्यापारियों से संवाद भी किया। उन्होने अनलॉक को लेकर जारी आदेश की जानकारी ली और उनका फीडबैक प्राप्त किया। उनकी शंकाओं और समस्याओं का निदान भी किया। इस दौरान श्री मिश्रा ने सभी व्यवसायियों से कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन कराने की बात कही। उन्होने कहा कि आपकी, हम सबकी सुरक्षा के लिये जरुरी है कि हम कोरोना अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन करें। व्यवस्थित ढंग से मास्क पहनें, सोशल डिस्टेन्सिंग अपनायें और बार-बार हाथ धोयें।

हमें आपकी चिन्ता

            फॉरेस्टर प्लेग्राउण्ड में सब्जी व्यवसायियों के लिये की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी कलेक्टर और एसपी ने लिया। इस दौरान कलेक्टर मिश्रा ने सब्जी दुकानदारों से संवाद भी किया। उन्होने कहा कि शासन-प्रशासन को आपकी चिन्ता है। इसलिये हमने आपके लिये प्राथमिकता पर ऑनसाईट पंजीयन कराकर आपका वेक्सीनेशन कैम्प कराया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोविड अनुकूल व्यवहार को अपनाते हुये दुकानों का संचालन करें।

भ्रम किया दूर, सुनी समस्यायें, किया निराकरण

            नगर निगम क्षेत्र में दुकानों के संचालन को लेकर कुछ स्थानों पर भ्रम की स्थिति बनी। जिस पर तुरंत अपर कलेक्टर रोहित सिसोनिया और एएसपी संदीप मिश्रा ने मोर्चा संभाला। दोनों ही अधिकारियों ने गृह विभाग के दिशा-निर्देशों की जानकारी व्यापारियों को दी। उनकी समस्यायें सुनीं, उन्हें समझाईश दी और व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील भी की। जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आये। व्यापारियों ने जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अपनी दुकानों का संचालन प्रारंभ किया।

माधवनगर भी पहुंचे कलेक्टर और एसपी

            सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र के साथ ही अपने विजिट पर कलेक्टर और एसपी माधवनगर पहुंचे। जहां दोनों ही अधिकारियों मार्केट क्षेत्र का जायजा लिया। साथ ही दुकानों के संचालकों से बात की। उनसे प्रतिक्रियायें लीं। साथ ही संचालकों को अनिवार्य रुप से कोविड गाईड लाईन का पालन करने, मास्क का उपयोग करने तथा हाथों को समय समय पर साफ करते रहने के संबंध में भी समझाईश दी। इस दौरान कलेक्टर ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहकों को भी कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराने के लिये निर्देशित किया।

इस दौरान आयुक्त नगर निगम सत्येन्द्र सिंह धाकरे, एस.डी.एम बलवीर रमन, सी.एस.पी शशिकांत शुक्ला व अन्य अधिकारियों भी मौजूद रहे।

जिले के लिये मिसाल बना बहोरीबंद विकासखण्ड का बम्हौरी गांव ,बहोरन दादा ने कहा कि जब 81 साल की उम्र में मैने लगवाया टीका, तो आप क्यों हैं पीछे ,मुख्यमंत्री ने भी की सराहना

कटनी -:जिले के बहोरीबंद विकासखण्ड के गांव बम्हौरी ने मिसाल पेश की है। यह मिसाल उन लोगों के लिये आईना है, जो कोरोना का टीका लगवाने से कतरा रहे हैं या घबरा रहे हैं। जहां कोरोना से लड़ाई में अपना सुरक्षा कवच पाने में कुछ लोग भ्रामक जानकारियों में उलझ कर टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, वहीं ककरेहटा ग्राम पंचायत का बम्होरी गांव जनजागरुकता के लिये मील का पत्थर बनकर सामने आया है। इस छोटे से गांव के 45 आयुवर्ग व उससे अधिक के शत्-प्रतिशत लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। कुछ ग्रामीणों को जहां पहला टीकाकरण हुआ है, वहीं कुछ ने निर्धारित अवधि मे टीके के दोनों डोज लेते हुये अपना सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है।

 ग्राम बम्होरी के रोजगार सहायक लाल बहादुर सिंह सेंगर ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को लेकर हमारे गांव में पहले दिन से ही जागरुकता थी। जब फ्रंट लाईन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण प्रारंभ हुआ, तभी से हमारे गांव के युवाओं ने टीकाकरण के प्रति जागरुकता के लिये प्रयास चालू किये। इसका परिणाम रहा कि जैसे ही हमारे क्षेत्र में वेक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और 60 आयुवर्ग एवं उससे अधिक आयु के लिये कोरोना का टीका लगना शुरु हुआ, तो उत्साह के साथ ही हमारे गांव के बुजुर्गों ने टीकाकरण केन्द्र पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। अब इस आयुवर्ग के हमारे गांव के सभी 32 बुजुर्गों का टीकाकरण हो चुका है।

          लाल बहादुर ने यह भी जानकारी दी कि 45 आयु व उससे अधिक आयु के लिये टीकाकरण प्रारंभ होने पर हमारे गांव के निवासियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुये बढ़ चढ़कर कोरोना का टीका लगवाया। इस आयुवर्ग के 102 लोगों में से 101 ने अपना टीकाकरण करा लिया है। शेष एक को स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के कारण टीकाकरण नहीं हुआ है।

 अब 18 व उससे अधिक आयुवर्ग के लिये हमारे युवाओं में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है। अपर कलेक्टर रोहित सिसोनिया के प्रयासों से हमारे गांव में टीकाकरण का कैम्प लगा, जिसमें पहले ही दिन 67 युवाओं ने अपना टीकाकरण कराया है। कोविन पोर्टल पर सही समय पर पंजीयन हो, इसके लिये हमारी युवाओं की एक टीम सक्रिय है। 40 और युवाओं ने कोरोना टीकाकरण के लिये अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है।


टीकाकरण करा चुके 81 वर्षीय बम्होरी गांव निवासी बहोरन दादा ने बताया कि मैने दोनो टीके लगवाये हैं। अच्छा महसूस होता है और सुरक्षित भी। मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई। यह टीका सुरक्षित है। जब 81 साल की उम्र में मैं लगवा सकता हूं, तो बाकी और काहे नहीं। हमारे गांव में तो सब टीका लगवाये हैं।

 62 वर्षीय अमर सिंह ने भी टीकाकरण को लेकर अपने अनुभव साझा किये। उन्होने बताया कि मैने दोनो डोज की वेक्सीन लगवाई है। हमारे गांव के सभी पात्र लोग टीकाकरण करा चुके हैं। टीकाकरण में हम सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया और मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं आई।

 बम्हौरी गांव की गुड्डी बाई टीकाकरण कराकर बहुत संतुष्ट हैं। गुड्डी बाई ने कहा कि हमें एक टीका लगा है, हम दूसरा भी लगवायेंगे। हमने घर के सभी लोगों को भी टीका लगवाया है। हमारे लड़का लड़की बचे हैं, उनको भी जल्द ही टीका लगने वाला है।

 एैसा नहीं है कि बम्हौरी गांव ने कोरोना की लहर को ना सहा हो। इस गांव से 8 पॉजीटिव मरीज सामने आये थे। किल कोरोना अभियान के तहत 120 घरों का सर्वे किया गया। 150 की सैम्पलिंग की गई। गनीमत यह भी रही, कि कोरोना से कोई भी मृत्यु इस गांव में नहीं हुई। जिसके बाद ग्रामीणों ने टीकाकरण कराने की ठान ली। शासन-प्रशासन के सहयोग और जागरुकता ने इनके आत्मबल को संबल दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जनअभियान परिषद्की नवांकुर संस्थाओं के सदस्यों ने घर-घर जाकर कोरोना टीका का महत्व बताया और आज यह पूरा गांव जिले के सभी गांवों के लिये एक उदाहरण के रुप सामने आया है।

 इतना ही नहीं गांव की जागरुकता का स्तर आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि इस गांव के किशोर सिंह को जैसे ही दो दिन बुखार आया, उन्होने बिना देर किये अपना कोविड टेस्ट कराया। उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई, तो वे भयभीत नहीं हुये। स्वविवेक और जागरुकता का परिचय देते हुये अपने घर के अन्य सदस्यों की भी जांच कराई। बहु और बेटा पॉजीटिव आये और फिर जिला प्रशासन के द्वारा चिकित्सीय परामर्श कोविड कमाण्ड कंट्रोल के माध्यम से दिया गया। होम आईसोलेशन के विषय में बताया गया। जिसके निर्देशों का पालन उन्होने दृढ़ता के साथ किया और घर में रहकर ही तीनों ने कोरोना को मात दी।

सोमवार, 31 मई 2021

कोरोना कर्फ्यू के अनलॉक के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया आदेश , जानें अनलॉक में कौन सी गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित ,किन गतिविधियों को किया गया प्रतिबंध से मुक्त

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले के लिये आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में 1 जून को प्रातः 6 बजे से आगामी आदेश तक के लिये प्रभावशील रहेगा।

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों तथा जिलास्तरीय एवं समस्त ग्राम, वार्ड और ब्लॉकस्तरीय क्राईसिस मैनेजमेन्ट समिति में प्राप्त सुझावों के आधार पर कलेक्टर मिश्रा द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं। यह निर्णय कलेक्टर द्वारा जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये लिया गया है। जारी आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुये कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।

सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधित रहेंगी यह गतिविधियां

            जारी आदेश के तहत जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, हाट बाजार आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे, ऑनलाईन क्लासेस संचालित की जा सकेंगी। इसके साथ ही सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम सभागृह का संचालन भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

            आवश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाने के निर्देश आदेश के तहत जारी किये गये हैं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन विभाग सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय करने के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

इसी प्रकार अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।

कटनी जिले में प्रत्येक रविवार जनता कफर्यू रहेगा, जोकि शनिवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा। कटनी जिले में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक नाईट कफर्यू प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत ‘‘रूल ऑफ सिक्स’’-अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ग्राम जो ग्रीन जोन (शून्य एक्टिव केस) एवं येलो जोन (01 से 04 एक्टिव केस) अंतर्गत आते है उनमें उपरोक्त कण्डिका “अ“ के अलावा अन्य गतिविधियां कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने हुये चालू रहंेगी। इन ग्रामों में भी रूल आफ सिक्स लागू रहेगा।

रेड जोन (5 से अधिक एक्टिव केस) एवं नगरीय क्षेत्र के माईक्रो कंटेनमेन्ट जोन में इंसीडेंट कमाण्डर के आदेश अनुसार गतिविधियां चालू रहेंगी, जिसका आदेश पृथक से जारी होगा।

यह गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त-

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुडे अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैद्य आई. कार्ड. के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल और तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

अस्पताल, नर्सिगं होम, क्लीनिक, मेडिकल, इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगें।

केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, मीट व मटन की दुकान, पोल्ट्री फार्म, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।

पैटोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।

साथ ही बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगें। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफसी से जुडे संस्थानों के एमपीआईज, को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज को संचालन एवं आवागमन की अनुमति है। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।

निजी बसों में उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत रहेगी-

            निजी बसों में कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार 2 गज की दूरी के अनुपालन हेतु 50 प्रतिशत की क्षमता पर एक सीट छोड़ (अल्टरनेट) व्यवस्था के अंतर्गत संचालन करना होगा। निजी बसों में थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था होना आवश्यक है। सभी यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जायेगी। मास्क, सैनेटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।

आदेश के तहत मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगें। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें।

थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत किये गये खुले स्थानों पर चल सकेगें। नगरीय क्षेत्र में थोक सब्जियां/फल/फूल के बाजार के लिये स्थान जिला प्रशासन द्वारा नियत किया जायेगा, जो कि गठित समिति के द्वारा चिन्हित की जायेगी। इसके बाद आयुक्त, नगर पालिका निगम कटनी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

उल्लेखित वस्तुओ की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर की दुकाने तथा अन्य प्रयोजनों की दुकाने भी खुल सकेंगी।

जिले के नगरीय क्षेत्र में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है, अतः शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कुल खुल सकने वाली दुकाने 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस संबंध में गठित समिति के समक्ष आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी द्वारा प्रस्तावित प्लान के अनुमोदन उपरांत नगर निगम द्वारा बाजार वार सूची पृथक से जारी की जायेगी।

एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टेंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों व कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी.सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे़ कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प/मेड,कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्धुत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होमडिलेवरी सेवांए, दूध एकत्रीकरण, वितरण,फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।

हवाई यात्रा से जुडे़ कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त निजी कार्यालय (प्राईवेट कॉमर्शियल स्टेबलिशमेन्ट) कुल कर्मचारियों में से 100 प्रतिशत उपस्थिति अनुसार खुल सकेंगे। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुये कार्य किए जा सकेंगे। समस्त रेस्टारेंट एवं भोजनालय कुल केपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगुन्तकों के लिये खुल सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टारेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे। यदि नगरीय क्षेत्र में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से अधिक होती है, तो आदेश में संशोधन स्थिति अनुसार पृथक से जारी किये जायेंगे।

सभी गतिविधियों में कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। इस आदेश की किसी भी कण्डिका का उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। किसी भी दुकानदार द्वारा “नो मास्क नो सर्विस“ प्रोटोकोल का उल्ंलघन करने पर नियमानुसार दुकान सील करने की कार्यवाही के साथ अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

            समस्त ब्लाक आपदा प्रबंधन समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में तथा ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा सतत निगरानी कर उक्त आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी) सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश 01 जून 2021 को प्रातः 6 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन होगा अनिवार्य

मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (इंटर स्टेट) एवं राज्यांतरिक (इंट्रा स्टेट) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य (इंटर स्टेट) मार्गो पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिको की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये। 

दुकानों में गोले बनाकर ग्राहको के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। ’’ नो मास्क नो सर्विस’ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नही किया जायेगा। दुकानदार स्वंय भी अनिवार्य रूप से मासक का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ’’नो मास्क नो सर्विस’’ प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकानको नियमानुसार सील कार्यवाही की जाये।

अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश/सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगायें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

कोविड उपयुक्त व्यवहारः-

फेस मास्क: फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिये-

अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करे। यह सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुडडी को पूरी तरह से कवर करे। जब आप किसी मास्क को उतारते है, तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपडे का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूडेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ’’नो मास्क नो मूवमेन्ट’’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये।

सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग)

            सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे (स्टे एट होम) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखे (सोशल डिस्टेन्सिंग) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

            सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (’’2 गज की दूरी’’) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिको/कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी एैसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें/सैनिटाइजर का उपयोग करें।

तम्बाकू का विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारे समाज के हीरो नहीं हो सकते - डॉ कमलेश दुबे , विश्व तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस पर ऑनलाइन संगोष्ठी में प्रोफेसरों ने छात्रों को बताए दुष्परिणाम

सागर-:
गुटखा, तम्बाकू का विज्ञापन कर देश के युवाओं को भ्रमित करने वाले फ़िल्म स्टार नहीं बल्कि कोरोना काल में सेवा करने वाले डॉक्टर्स, स्वास्थ, पुलिस व सफाई कर्मी और पत्रकार  समाज के असली हीरो हैं। यह बात प्रो कमलेश दुबे ने सोमवार को विश्व स्वाथ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में कही। संगोष्ठी का आयोजन शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया द्वारा किया गया। इसमें 65 छात्रों व महाविद्यालयों के अध्यापकों ने अपने विचार रखे। अध्यक्षता करतर हुए डॉ एससी जैन ने कहा कि नशे की शुरुआत शान दिखाने के शौक से होती है लेकिन यह मनुष्य को खोखला करता चला जाता है। कोरोना काल मे इम्युनिटी का महत्व समझ आया है। लेकिन बीड़ी, गुटखा और सिगरिट जैसे नशे से इम्युनिटी खो चुके कई लोगों को अपनी जान तक गवानी पड़ी है। डॉ राजेश चौधरी ने कहा कि बुंदेलखंड में तम्बाकू का सेवन बहुतायत में होता है यहां इसके प्रति लोगों को जागरूक करने सतत अभियान चलाने की आवश्यकता है। महाविद्यालय मकरोनिया की वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर दिव्या गुरु ने विद्यार्थियों को 2021 की वार्षिक परीक्षा के विषय मे जानकारी दी। संचालन राहुल मुकुटी ने किया।

रविवार, 30 मई 2021

अनलॉक के दौरान बिना वैक्सिनेशन के दुकानदार ना तो दुकान खोल सकेंगे और ना ही ग्राहक सामान खरीद सकेंगे।

शहडोल -:
#COVID19 प्रभारी,खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह रविवार को शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर के क्राइसिस मैनिजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि ऐसे लोगों पर फाइन लगाएं जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं।

खाद्य मंत्री सिंह प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अनलॉक के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में उनसे चर्चा कर रहे थे। मंत्री सिंह ने कहा कि ऐसे गांव और पंचायत जहां 5 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं वहां लॉकडाउन में शिथिलता नहीं दी जाए। अनूपपुर, सीधी एवं शहडोल कलेक्टर राज्य शासन द्वारा अनलॉक के संबंध में दिए गएदिशा-निर्देशों से क्राइसिस कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों को अवगत करा रहे थे।

खाद्य मंत्री सिंह ने कलेक्टर से कहा कि अनलॉक के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की लिखित राय अथवा सुझाव प्राप्त करें उसके बाद अपनी टीप के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करें जिनके आधार पर अनलॉक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

कोरोना कर्फ़्यू के दौरान जिला पुलिस के मिशन सम्बल की सांसद वी.डी. शर्मा ने की सराहना ,कहा मिशन संबल सामुदायिक पुलिसिंग का बेहतर उदाहरण

कटनी -: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये कटनी जिले द्वारा अच्छा काम किया गया है। समय पर प्रभावी कदम उठाये गये हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की है। सभी जनप्रतिनिधियों ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद वी.डी. शर्मा ने रविवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कही। उन्होने जिला पुलिस द्वारा मिशन संबल के माध्यम से कोरोना कर्फ्यू के दौरान असहाय और जरुरतमंदों के लिये खाद्यान्न वितरण के कार्य को भी सराहा।

बैठक में वीसी के माध्यम से कोविड प्रभारी एवं प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह भी जुड़े। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक, विधायक संदीप जायसवाल, विधायक प्रणय प्रभात पाण्डेय, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी भी बैठक में मौजूद रहे।

            डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप की बैठक में सांसद शर्मा ने कहा कि अब हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अनलॉक की प्रॉपर प्लानिंग करके कड़ाई से अनलॉक करायें। उन्होने जिले के 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत और अपडेट करने के निर्देश दिये। सांसद शर्मा ने कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करना है। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपडेट करने के लिये हम सामाजिक सहयोग भी लें।

            कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों में अभी से जुटने और अपने संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में सार्थक कार्य करने के निर्देश भी बैठक में सांसद शर्मा ने दिये। उन्होने कहा कि अब जरुरत है कि हम ग्रामस्तरीय संकट प्रबंधन समूह को और अधिक ताकतवर बनायें। यह समूह ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के प्रति जनजागरुकता की दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभायेंगे।

            बच्चों के लिये बेहतर डॉक्टर्स की व्यवस्था करना और इस दिशा में उपचार में काम आने वाले संसाधनों को अभी से जुटाने के निर्देश भी जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सांसद वी.डी. शर्मा ने दिये।

            टीकाकरण पर विशेष फोकस करके काम करने के निर्देश सांसद शर्मा ने दिये। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर जागरुकता लायें और अधिक से अधिक लोगों का वेक्सीनेशन करायें। यह वेक्सीनेशन ही हमारा सुरक्षा कवच है। यही हमारा सुरक्षा घेरा है। हम कार्ययोजना बनाकर टीकाकरण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें।

            बैठक के प्रारंभ में मंत्री सिंह ने वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होने कहा कि विगत दो दिनों से कटनी में एक ही पॉजीटिव प्रकरण निकला है। अब हमारे लिये बड़ा चैलेन्ज है कि हम सतर्कता और सावधानी के साथ मुस्तैदी से कोरोना की रोकथाम की दिशा में कार्य करें। उन्होने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया। वहीं कोरोना कर्फ्यू के बाद अनलॉक के लिये अपनाई जाने वाली कार्ययोजना को बेहतर ढंग से तैयार करने और उसका पालन कराने के निर्देश दिये। बैठक में विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक ने भी अनलॉक को लेकर अपने सुझाव दिये।

क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप की बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में कोरोना की स्थिति और 29 मई को गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। अनलॉक को लेकर उन्होने बताया कि इसके लिये अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सतत् रुप से सभी के सुझाव ले रही है। गृह विभाग की एडवायजरी और अपने जिले की परिस्थिति को देखते हुये ही हम अनलॉक की कार्ययोजना बनायेंगे। जिसका पालन जिले में कराया जायेगा। इसके लिये सभी समिति सदस्यों के सुझाव लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर मिश्रा किल कोरोना अभियान 3, टेस्टिंग, भविष्य की कोविड की रणनीति, जिला अस्पताल की व्यवस्थायें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें, सैम्पलिंग, आरटीपीसीआर टेस्ट, वीसीएमटी, बीसीएमटी और डीसीएमटी ग्रुप की जानकारी, टीकाकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों, मानव संसाधन, ऑक्सीजन की उपलब्धता और एम्बुलेन्स मैनेजमेन्ट पर भी जानकारी दी।

बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष रामरतन पायल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, एएसपी संदीप मिश्रा, नगर निगम आयुक्त सतेन्द्र धाकरे सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं समिति सदस्य मौजूद रहे।

एक जून से कार्यालय आयेंगे 100 प्रतिशत अधिकारी

टनी -: राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यलय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे।

            अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेटपुलिसआपदा प्रबंधनफायरस्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षाजेलराजस्वपेयजल आपूर्तिनगरीय प्रशासनग्रामीण विकासविद्युत प्रदायसार्वजनिक परिवहनकोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे।

            ये निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिये गए हैं।