सोमवार, 31 मई 2021

कोरोना कर्फ्यू के अनलॉक के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया आदेश , जानें अनलॉक में कौन सी गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित ,किन गतिविधियों को किया गया प्रतिबंध से मुक्त

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले के लिये आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में 1 जून को प्रातः 6 बजे से आगामी आदेश तक के लिये प्रभावशील रहेगा।

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों तथा जिलास्तरीय एवं समस्त ग्राम, वार्ड और ब्लॉकस्तरीय क्राईसिस मैनेजमेन्ट समिति में प्राप्त सुझावों के आधार पर कलेक्टर मिश्रा द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं। यह निर्णय कलेक्टर द्वारा जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये लिया गया है। जारी आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुये कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।

सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधित रहेंगी यह गतिविधियां

            जारी आदेश के तहत जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, हाट बाजार आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे, ऑनलाईन क्लासेस संचालित की जा सकेंगी। इसके साथ ही सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम सभागृह का संचालन भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

            आवश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाने के निर्देश आदेश के तहत जारी किये गये हैं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन विभाग सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय करने के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

इसी प्रकार अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।

कटनी जिले में प्रत्येक रविवार जनता कफर्यू रहेगा, जोकि शनिवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा। कटनी जिले में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक नाईट कफर्यू प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत ‘‘रूल ऑफ सिक्स’’-अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ग्राम जो ग्रीन जोन (शून्य एक्टिव केस) एवं येलो जोन (01 से 04 एक्टिव केस) अंतर्गत आते है उनमें उपरोक्त कण्डिका “अ“ के अलावा अन्य गतिविधियां कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने हुये चालू रहंेगी। इन ग्रामों में भी रूल आफ सिक्स लागू रहेगा।

रेड जोन (5 से अधिक एक्टिव केस) एवं नगरीय क्षेत्र के माईक्रो कंटेनमेन्ट जोन में इंसीडेंट कमाण्डर के आदेश अनुसार गतिविधियां चालू रहेंगी, जिसका आदेश पृथक से जारी होगा।

यह गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त-

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुडे अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैद्य आई. कार्ड. के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल और तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

अस्पताल, नर्सिगं होम, क्लीनिक, मेडिकल, इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगें।

केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, मीट व मटन की दुकान, पोल्ट्री फार्म, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।

पैटोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।

साथ ही बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगें। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफसी से जुडे संस्थानों के एमपीआईज, को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज को संचालन एवं आवागमन की अनुमति है। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।

निजी बसों में उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत रहेगी-

            निजी बसों में कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार 2 गज की दूरी के अनुपालन हेतु 50 प्रतिशत की क्षमता पर एक सीट छोड़ (अल्टरनेट) व्यवस्था के अंतर्गत संचालन करना होगा। निजी बसों में थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था होना आवश्यक है। सभी यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जायेगी। मास्क, सैनेटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।

आदेश के तहत मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगें। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें।

थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत किये गये खुले स्थानों पर चल सकेगें। नगरीय क्षेत्र में थोक सब्जियां/फल/फूल के बाजार के लिये स्थान जिला प्रशासन द्वारा नियत किया जायेगा, जो कि गठित समिति के द्वारा चिन्हित की जायेगी। इसके बाद आयुक्त, नगर पालिका निगम कटनी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

उल्लेखित वस्तुओ की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर की दुकाने तथा अन्य प्रयोजनों की दुकाने भी खुल सकेंगी।

जिले के नगरीय क्षेत्र में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है, अतः शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कुल खुल सकने वाली दुकाने 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस संबंध में गठित समिति के समक्ष आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी द्वारा प्रस्तावित प्लान के अनुमोदन उपरांत नगर निगम द्वारा बाजार वार सूची पृथक से जारी की जायेगी।

एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टेंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों व कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी.सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे़ कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प/मेड,कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्धुत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होमडिलेवरी सेवांए, दूध एकत्रीकरण, वितरण,फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।

हवाई यात्रा से जुडे़ कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त निजी कार्यालय (प्राईवेट कॉमर्शियल स्टेबलिशमेन्ट) कुल कर्मचारियों में से 100 प्रतिशत उपस्थिति अनुसार खुल सकेंगे। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुये कार्य किए जा सकेंगे। समस्त रेस्टारेंट एवं भोजनालय कुल केपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगुन्तकों के लिये खुल सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टारेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे। यदि नगरीय क्षेत्र में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से अधिक होती है, तो आदेश में संशोधन स्थिति अनुसार पृथक से जारी किये जायेंगे।

सभी गतिविधियों में कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। इस आदेश की किसी भी कण्डिका का उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। किसी भी दुकानदार द्वारा “नो मास्क नो सर्विस“ प्रोटोकोल का उल्ंलघन करने पर नियमानुसार दुकान सील करने की कार्यवाही के साथ अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

            समस्त ब्लाक आपदा प्रबंधन समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में तथा ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा सतत निगरानी कर उक्त आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी) सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश 01 जून 2021 को प्रातः 6 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन होगा अनिवार्य

मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (इंटर स्टेट) एवं राज्यांतरिक (इंट्रा स्टेट) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य (इंटर स्टेट) मार्गो पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिको की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये। 

दुकानों में गोले बनाकर ग्राहको के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। ’’ नो मास्क नो सर्विस’ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नही किया जायेगा। दुकानदार स्वंय भी अनिवार्य रूप से मासक का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ’’नो मास्क नो सर्विस’’ प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकानको नियमानुसार सील कार्यवाही की जाये।

अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश/सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगायें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

कोविड उपयुक्त व्यवहारः-

फेस मास्क: फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिये-

अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करे। यह सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुडडी को पूरी तरह से कवर करे। जब आप किसी मास्क को उतारते है, तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपडे का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूडेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ’’नो मास्क नो मूवमेन्ट’’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये।

सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग)

            सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे (स्टे एट होम) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखे (सोशल डिस्टेन्सिंग) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

            सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (’’2 गज की दूरी’’) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिको/कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी एैसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें/सैनिटाइजर का उपयोग करें।

तम्बाकू का विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारे समाज के हीरो नहीं हो सकते - डॉ कमलेश दुबे , विश्व तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस पर ऑनलाइन संगोष्ठी में प्रोफेसरों ने छात्रों को बताए दुष्परिणाम

सागर-:
गुटखा, तम्बाकू का विज्ञापन कर देश के युवाओं को भ्रमित करने वाले फ़िल्म स्टार नहीं बल्कि कोरोना काल में सेवा करने वाले डॉक्टर्स, स्वास्थ, पुलिस व सफाई कर्मी और पत्रकार  समाज के असली हीरो हैं। यह बात प्रो कमलेश दुबे ने सोमवार को विश्व स्वाथ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में कही। संगोष्ठी का आयोजन शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया द्वारा किया गया। इसमें 65 छात्रों व महाविद्यालयों के अध्यापकों ने अपने विचार रखे। अध्यक्षता करतर हुए डॉ एससी जैन ने कहा कि नशे की शुरुआत शान दिखाने के शौक से होती है लेकिन यह मनुष्य को खोखला करता चला जाता है। कोरोना काल मे इम्युनिटी का महत्व समझ आया है। लेकिन बीड़ी, गुटखा और सिगरिट जैसे नशे से इम्युनिटी खो चुके कई लोगों को अपनी जान तक गवानी पड़ी है। डॉ राजेश चौधरी ने कहा कि बुंदेलखंड में तम्बाकू का सेवन बहुतायत में होता है यहां इसके प्रति लोगों को जागरूक करने सतत अभियान चलाने की आवश्यकता है। महाविद्यालय मकरोनिया की वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर दिव्या गुरु ने विद्यार्थियों को 2021 की वार्षिक परीक्षा के विषय मे जानकारी दी। संचालन राहुल मुकुटी ने किया।

रविवार, 30 मई 2021

अनलॉक के दौरान बिना वैक्सिनेशन के दुकानदार ना तो दुकान खोल सकेंगे और ना ही ग्राहक सामान खरीद सकेंगे।

शहडोल -:
#COVID19 प्रभारी,खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह रविवार को शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर के क्राइसिस मैनिजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि ऐसे लोगों पर फाइन लगाएं जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं।

खाद्य मंत्री सिंह प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अनलॉक के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में उनसे चर्चा कर रहे थे। मंत्री सिंह ने कहा कि ऐसे गांव और पंचायत जहां 5 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं वहां लॉकडाउन में शिथिलता नहीं दी जाए। अनूपपुर, सीधी एवं शहडोल कलेक्टर राज्य शासन द्वारा अनलॉक के संबंध में दिए गएदिशा-निर्देशों से क्राइसिस कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों को अवगत करा रहे थे।

खाद्य मंत्री सिंह ने कलेक्टर से कहा कि अनलॉक के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की लिखित राय अथवा सुझाव प्राप्त करें उसके बाद अपनी टीप के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करें जिनके आधार पर अनलॉक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

कोरोना कर्फ़्यू के दौरान जिला पुलिस के मिशन सम्बल की सांसद वी.डी. शर्मा ने की सराहना ,कहा मिशन संबल सामुदायिक पुलिसिंग का बेहतर उदाहरण

कटनी -: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये कटनी जिले द्वारा अच्छा काम किया गया है। समय पर प्रभावी कदम उठाये गये हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की है। सभी जनप्रतिनिधियों ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद वी.डी. शर्मा ने रविवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कही। उन्होने जिला पुलिस द्वारा मिशन संबल के माध्यम से कोरोना कर्फ्यू के दौरान असहाय और जरुरतमंदों के लिये खाद्यान्न वितरण के कार्य को भी सराहा।

बैठक में वीसी के माध्यम से कोविड प्रभारी एवं प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह भी जुड़े। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक, विधायक संदीप जायसवाल, विधायक प्रणय प्रभात पाण्डेय, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी भी बैठक में मौजूद रहे।

            डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप की बैठक में सांसद शर्मा ने कहा कि अब हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अनलॉक की प्रॉपर प्लानिंग करके कड़ाई से अनलॉक करायें। उन्होने जिले के 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत और अपडेट करने के निर्देश दिये। सांसद शर्मा ने कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करना है। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपडेट करने के लिये हम सामाजिक सहयोग भी लें।

            कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों में अभी से जुटने और अपने संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में सार्थक कार्य करने के निर्देश भी बैठक में सांसद शर्मा ने दिये। उन्होने कहा कि अब जरुरत है कि हम ग्रामस्तरीय संकट प्रबंधन समूह को और अधिक ताकतवर बनायें। यह समूह ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के प्रति जनजागरुकता की दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभायेंगे।

            बच्चों के लिये बेहतर डॉक्टर्स की व्यवस्था करना और इस दिशा में उपचार में काम आने वाले संसाधनों को अभी से जुटाने के निर्देश भी जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सांसद वी.डी. शर्मा ने दिये।

            टीकाकरण पर विशेष फोकस करके काम करने के निर्देश सांसद शर्मा ने दिये। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर जागरुकता लायें और अधिक से अधिक लोगों का वेक्सीनेशन करायें। यह वेक्सीनेशन ही हमारा सुरक्षा कवच है। यही हमारा सुरक्षा घेरा है। हम कार्ययोजना बनाकर टीकाकरण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें।

            बैठक के प्रारंभ में मंत्री सिंह ने वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होने कहा कि विगत दो दिनों से कटनी में एक ही पॉजीटिव प्रकरण निकला है। अब हमारे लिये बड़ा चैलेन्ज है कि हम सतर्कता और सावधानी के साथ मुस्तैदी से कोरोना की रोकथाम की दिशा में कार्य करें। उन्होने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया। वहीं कोरोना कर्फ्यू के बाद अनलॉक के लिये अपनाई जाने वाली कार्ययोजना को बेहतर ढंग से तैयार करने और उसका पालन कराने के निर्देश दिये। बैठक में विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक ने भी अनलॉक को लेकर अपने सुझाव दिये।

क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप की बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में कोरोना की स्थिति और 29 मई को गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। अनलॉक को लेकर उन्होने बताया कि इसके लिये अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सतत् रुप से सभी के सुझाव ले रही है। गृह विभाग की एडवायजरी और अपने जिले की परिस्थिति को देखते हुये ही हम अनलॉक की कार्ययोजना बनायेंगे। जिसका पालन जिले में कराया जायेगा। इसके लिये सभी समिति सदस्यों के सुझाव लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर मिश्रा किल कोरोना अभियान 3, टेस्टिंग, भविष्य की कोविड की रणनीति, जिला अस्पताल की व्यवस्थायें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें, सैम्पलिंग, आरटीपीसीआर टेस्ट, वीसीएमटी, बीसीएमटी और डीसीएमटी ग्रुप की जानकारी, टीकाकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों, मानव संसाधन, ऑक्सीजन की उपलब्धता और एम्बुलेन्स मैनेजमेन्ट पर भी जानकारी दी।

बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष रामरतन पायल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, एएसपी संदीप मिश्रा, नगर निगम आयुक्त सतेन्द्र धाकरे सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं समिति सदस्य मौजूद रहे।

एक जून से कार्यालय आयेंगे 100 प्रतिशत अधिकारी

टनी -: राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यलय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे।

            अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेटपुलिसआपदा प्रबंधनफायरस्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षाजेलराजस्वपेयजल आपूर्तिनगरीय प्रशासनग्रामीण विकासविद्युत प्रदायसार्वजनिक परिवहनकोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे।

            ये निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिये गए हैं।

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक मे एक सप्ताह और जनता कर्फ्यू बढ़ाये जाने का निर्णय

दमोह-: जिले में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में एक सप्ताह और लॉक डाउन रखने का निर्णय लिया गया। यह बैठक आज नगरीय विकास और आवास तथा कोविड-19 जिला प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह की वर्चुअल मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में मंत्री सिंह ने कहा बैठक में पारित प्रस्ताव राज्यशासन को भेजा जायेगा।

            इस आयोजित बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री एस कृष्ण चैतन्य ने जिले में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट रखी। उन्होंने कहा पॉजीटिविटी रेट 2.5 है, अभी एक्टिव केस 739 हैं, 723 मरीज होम आईसोलेट हैं, 70 मरीज अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में हैं। सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में बेड खाली हैं। अभी ए-सिमटोमेटिक केस आ रहे हैं।

अब पॉजीटिव केस सीसीसी या अस्पताल मे रखे जायेगें

            इस आयोजित बैठक मे यह निर्णय लिया गया पॉजीटिव केस को कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखा जाये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाँ संगीता त्रिवेदी ने होम आईसोलेशन की हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने कहा आमजनों के हित में भी यही बेहतर होगा।

पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने भी कहा सभी पॉजीटिव केसों को कोविड केयर सेंटर या जिला अस्पताल में ही रखा जायें।

टीकाकरण कराया जायें

 बैठक के दौरान वेयरहॉसिंग कार्पोरेशन एवं लॉजिस्टिक अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) ने कहा सभी व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का टीकाकरण कैंप कर करा लिया जायें। अन्य सदस्यों ने भी इसी बात पर जोर दिया। इसमें सभी व्यापारी शामिल हो जाने की बात हुई।

            इस आयोजित बैठक में म. प्र. वेयरहॉसिंग कार्पोरेशन एवं लॉजिस्टिक अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) श्री राहुल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शिवचरण पटैल, विधायक हटा पीएल तंतुवाय, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, सीईओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव, एडीएम नाथूराम गौड़, सांसद प्रतिनिधि डाँ आलोक गोस्वामी और श्री नरेन्द्र बजाज, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस मनु मिश्रा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति मालती आसाटी, श्री संजय यादव, एडवोकेट राजीव बद्री सिंह, मोंटी रैकवार, एसडीएम राकेश सिंह मरकाम, सीएमएचओ डाँ संगीता त्रिवेदी, सिविल सर्जन डाँ ममता तिमोरी सहित अन्य अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे।

            कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने बताया जिला क्राईसिस कमेटी की बैठक नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा जिले के कोविड प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह की वर्चुअल मौजूदगी एवं उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में  प्रस्ताव 05 दिन लॉक  डाउन रखा जाए, 2 दिन शनिवार और रविवार मिलाकर कुल 1 सप्ताह का लॉकडाउन और रखा जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा  जा रहा है। दमोह जिले मे पॉजिटिव केस या एक्टिव केस बाकी जिलों की तुलना मे ज्यादा है, जिला आपदा प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया है कि अभी 7 दिन लॉकडाउन बढाया जायेगा जिसमें राज्यशासन द्वारा शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहता ही है तो अभी जिले में 07 दिन और लॉकडाउन रहेगा।

            उन्होंने कहा शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत जिला क्राईसिस कमेटी द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा जाये और शासन के निर्णय के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जायेगी। श्री चैतन्य ने कहा होम कोरेन्टीन मे रह रहे मरीजो के सबंध मे बैठक मे विस्तार से चर्चा की गई, जिले में लगभग 90 प्रतिशत मरीज होम आईसोलेशन वाले हैं, यह बाकी जिलों की तुलना मे ज्यादा है बैठक मे निर्णय हुआ है कि सभी होम आईसोलेशन पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर या जिला अस्पताल में भर्ती किया जायेगा। उन्होंने कहा कोविड केयर सेंटर या जिला अस्पताल में बेड बहुत मात्रा में खाली हैं जिसका उपयोग भी नही हो रहा हैं, बैठक मे निर्णय लिया गया है जिले की स्थिति सुधारनी होगी इसके लिए होम आईसोलेशन मरीजों की स्थिति कम करते हुये जिला अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में उपचार दिया जायेगा ऐसा प्रसताव पारित हुआ हैं।

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत 3 बच्चे हुये लाभान्वित , कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में योजना के तहत सांसद शर्मा ने किया राशि का वितरण

कटनी - कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है, उनके लिये मध्यप्रदेश शासन हर संभव सहयोग प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एैसे बच्चों को संरक्षण देने उन्हें शिक्षा देने, आर्थिक संबल देने के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना प्रारंभ की है। जिले में इसकी शुरुआत रविवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद वी.डी. शर्मा ने की।

            सांसद श्री शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत तीन बच्चों को मई माह की आर्थिक सहायता राशि का चैक वितरित किया। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि जिले में 9 बच्चे अब तक इस योजना के तहत चिन्हित किये गये हैं। 6 बच्चों के जॉईन्ट अकाउंट उनके संरक्षकों के साथ थेजिन्हे सीधे शासन स्तर से प्रतिमाह 5 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

            जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नयन सिंह ने बताया कि साहिद चौधरीअर्चित जैन और अर्पित जैन यह तीन बच्चे एैसे थे जिनके अपने संरक्षक के साथ जॉईन्ट अकाउन्ट नही खुले थेजिन्हें इस माह की आर्थिक सहयोग राशि के रुप में अटल बाल आश्रय योजना में प्राप्त जनसहयोग राशि से 5-5 हजार रुपये के चैक सांसद श्री शर्मा द्वारा वितरित किये गये हैं। इन बच्चों के बैंक अकाउन्ट खोलकर शीघ्र ही उन्हें पोर्टल से लिंकअप कराया जायेगाजिससे प्रतिमाह उन्हें आर्थिक सहायता सीधे अकाउन्ट में प्राप्त हो सकेगी।

            मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत कोरोना की इस भयावह बीमारी में जिन बच्चों से उनके माता-पिता छीने हैंउन्हें प्रतिमाह 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायताग्रेजुएशन तक उनकी शिक्षा और खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जायेगी।

इस दौरान विधायक संजय सत्येन्द्र पाठकविधायक संदीप जायसवालविधायक प्रणय प्रभात पाण्डेयपुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थीभाजपा जिला अध्यक्ष रामरतन पायलजिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मापूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तवपूर्व जिला अध्यक्ष पीताम्बर टोपनानीसीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमेएएसपी संदीप मिश्रानगर निगम आयुक्त सतेन्द्र धाकरे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।