रविवार, 18 अप्रैल 2021

पिछले तीन दिन में 17 हजार 963 मरीजो ने जीती कोरोना से जंग

मध्यप्रदेश -: प्रदेश में कोरोना नियंत्रण एवं बचाव के लिये किये जा रहे अथक प्रयासों से पिछले तीन दिनों में 17 हजार 963 कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोरोना से जंग जीत कर घर वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार 15 अप्रैल को 3970, शुक्रवार 16 अप्रैल को 7496 और 17 अप्रैल को 6497 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की जाँच एवं उपचार की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। आवश्यक दवाओं के साथ अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सभी जिलों मे कोविड केयर सेंटर भी प्रारंभ किये गये हैं। होम आइसोलेशन वाले व्यक्तियों के लिए इलाज की सुविधाएँ मुहैया करवाई जा रही है।

दूसरे चरण में विमान से 21 बॉक्स रेमडेसिविर इंजेक्शन जबलपुर पहुंचे ,कटनी के लिए 304 रेमडिसीविर इंजेक्शन

जबलपुर -: आज रविवार देर शाम को जबलपुर संभाग के लिये  रेमडेसिवीर इंजेक्शन की आपूर्ति की गई। उल्लेखनीय है शासकीय विमान से पहले भी जबलपुर को रेमडेसिवीर इंजेक्शन के 39 बॉक्स दिये गये थे। 

विक्टोरिया अस्पताल के डॉ धीरज दावंडे ने बताया कि शासकीय विमान से 21 बॉक्स रेमडेसिविर इन्जेक्शन जबलपुर पहुंचे जिन्हें उन्होंने प्राप्त किया।उन्होंने बताया कि जबलपुर के लिए 813, कटनी के लिए 304,नरसिंहपुर के लिए 185, सिवनी के लिए 134, छिंदवाड़ा के लिए 234, बालाघाट के लिए 148,डिंडोरी के लिए 75 व मंडला के लिए 85 रेमडेसिविर की इंजेक्शन है।


धर्मशाला को बनाया कोविड़ केयर सेंटर साथ ही कराई ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की व्यवस्था -: देखे पूरी खबर

कटनी -:कोरोना मरीजों को राहत देने जैन समाज ने सराहनीय पहल की है। गौशाला स्थित जैन धर्मशाला में जहाँ कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, वही आक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए आक्सीजन का प्रबंध भी समाज की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में 12 ऑक्सीजन मशीन की पहली खेप कटनी पहुंच चुकी है। जैन समाज द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे इन 12 ऑक्सीजन मशीनों से मरीजों के इलाज में काफी राहत मिल सकेगी। 

वही कटनी कलेक्टर ने भी जिले की मेडिकल कम्युनिटी से आग्रह किया है कि जैन समाज द्वारा स्थापित किये जा रहे कोविड केयर सेन्टर में एक डॉक्टर, 2 नर्स व वॉर्ड बॉय की आवश्यकता होगी। यदि कोई व्यक्ति सेवा देने में इच्छुक है तो तत्काल  संजय जैन के मोबाईल नंबर 9425411928 पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर व नर्स को अच्छा मानदेय देने के साथ ही रहने व भोजन और वाहन भी उपलब्ध कराई जाएगी।।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव व उसकी रोकथाम के लिये अब जिला प्रशासन का सहयोग करने विभिन्न समाजसेवी, सामाजिक, धार्मिक संगठन भी सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन ने भी जिला अस्पताल को 25 गद्दे रविवार को सिविल सर्जन को सौंपे हैं। इस सहयोग से अस्पताल में भर्ती मरीजों को बैड उपलब्ध हो सकेगा।

चुनावी दंगल खत्म कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी , 19 अप्रेल की रात्रि 10 बजे से 26 अप्रेल के प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू ,इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध -: दमोह

दमोह -: राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिला मजिस्ट्रेड तरूण राठी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी द्वारा जारी आदेशानुसार दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत 19 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से 26 अप्रैल 2021 के प्रातः 06 बजे तक ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ प्रभावी रहेगा।  कोरोना कर्फ्यू में प्रत्येक व्यक्ति को अति-आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इस दौरान समस्त धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य प्रकार के जुलूस आदि निकालने के लिये प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सामाजिक व धार्मिक, राजनैतिक व अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में प्रशासन की नियमानुसार अनुमति अनिवार्य रहेगी। जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें एवं बार कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूर्णतः बंद रहेंगी।

 यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जनसामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसको जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश तथा उसमें समय-समय पर जारी किये गये संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से विखण्डित किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही की  जा सकेगी। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा

जारी आदेशानुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इश्योरेंस कंपनी, एम्बूलेन्स, कोविड-19 के टीकाकरण हेतु आवागमन व अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं,  मेडिकल स्टोर पूर्व की भांति प्रतिदिन दिनभर खुलेंगें। किराना (केवल होम डिलेवरी के लिए), रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलीवरी के लिए), सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ए.टी.एम., खुले रह सकेगें। फल/सब्जी, हाथ ठेले या फेरी लगाकर बेचे जा सकेगें। दूध की दुकानें प्रातः 07 बजे से 11 बजे तक एवं सायं 06 बजे से 08 बजे तक खुलेंगी तथा दूध का संग्रहण एवं वितरण उसका परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। फायर ब्रिगेड, रसोई गैस, होम डिलीवरी से संबंधित सेवायें चालू रह सकेंगी। औद्योगिक इकाईयों के अधिकारियों-कर्मचारियों, मजदूरों का आवागमन, स्थानीय निकायों, राज्य शासन, केन्द्र शासन के अधिकारी- कर्मचारियों का कार्य स्थल पर आवागमन, कंस्ट्रक्सन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रशन केम्पस/परिसर में रूके हों।),इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि की सेवा प्रदाय करने हेतु आवागमन। कृषि उपज मंडी, उपार्जन केन्द्र, खाद्य बीज, कीटनाशक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि। परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मियों को परीक्षा केन्द्र तक आवागमन, बस स्टेण्ड एवं रेल्वे स्टेशन से यात्रियों का अवागमन,  अखबार वितरण एवं पत्रकारगण, आई.टी. कम्पनियां, बीपीओ, मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) तथा राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

इसके अतिरिक्त निम्न निर्देश पूर्ववत् प्रभावी रहेंगें

कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के स्कूल, कालेज, शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान तथा छात्रावास राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप संचालित होंगे । सभी ऐंसी संस्थाएं ऑनलाईन अध्य्यन, दूरदर्शन और अन्य शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से भी कार्य कर सकेंगी। 

नियमों का पालन नहीं कराये जाने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

ऐसे समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान (पी.डी.एस. दुकानों सहित) जिनको खोलने की अनुमति है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाये रखने एवं आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाये रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक, दुकानदार का होगा। इस हेतु प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के सामने 2-2 गज की दूरी पर गोले बनावेंगे ताकि सामाजिक दूरी को बनाया जा सके। इस हेतु वालंटियर की व्यवस्था भी दुकानदार द्वारा की जावेगी। प्रत्येक दुकान में हाथ धुलाई की पूर्ण व्यवस्था, सेनेटाईजर तथा मास्क की व्यवस्थाएं की जावेंगी। किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा अगर इन नियमों का पालन नहीं कराया जावेगा तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

संक्रमण के लक्षण नजर आने  पर फीवर क्लीनिक में अपना इलाज करायें

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, वह फीवर क्लीनिक में अपना इलाज कराएगा एवं वह इस दौरान किस-किस के संपर्क में आया है, इसकी सूचना भी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षा हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगा। इस दौरान स्वयं को होम कोरोन्टीन में रखेगा अर्थात अन्य किसी के संपर्क में नहीं आएगा।

प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शासकीय अमले को चिकित्सीय जांच में सहयोग प्रदान करे। चिकित्सीय अमले द्वारा होम कोरोन्टीन ,आईसोलेट में अथवा शासकीय भवन में स्थित कोरेन्टाईन सेन्टर में रहने का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उसका पालन अनिवार्य होगा। किसी के भी द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाये जाने पर तत्काल रोक लगाई गई है।

सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक

 प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आवश्यक रूप से मास्क पहनेगा। परन्तु व्यवसायिक संस्थानों, बैंक, बाजारों की दुकानों यथा ज्वैलरी शॅाप, शोरूम अन्य वित्तीय संस्थान तथा सराफा दुकानें, जनरल स्टोर आदि में प्रवेश करते समय मास्क उतारना होगा तथा प्रतिष्ठान के अन्दर पुनः मास्क लगाना होगा। होमक्वारंटाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाये जाने पर उसके विरूद्ध अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 के तहत कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। इसी प्रकार अपंजीकृत डॉक्टर, झोलाछाप डॉक्टर, झाड़फूक करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाने अनुचित दवाईयां या वस्तु इस प्रकार के संक्रमण के नाम पर देने पर रोक लगाई गई है।

होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों को रखनी होगी प्रबंधकों की जर्नी हिस्ट्री 

होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों, प्रबंधकों को उनके ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाईल नंबर, आई.डी. एवं आगंतुकों की जर्नी हिस्टी रखनी होगी और उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की संभावना के मामलों में तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक होगी।

मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों में कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंन्स (दो गज दूरी) एवं मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से कहीं कोई विशेष अनुमति जारी करने/किसी भी प्रकार की अनुमति निरस्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सक्षम होगें।

कांतिशिवा ग्रुप ने जिला प्रशासन को 1.50 लाख के ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए

बैतूल -: कोरोना संक्रमण के दौरान शहर के प्रमुख उद्योगपतियों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों  सहित अन्य लोगों द्वारा अलग-अलग माध्यमों से जिला प्रशासन को आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के प्रमुख कांतिशिवा ग्रुप  द्वारा भी ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को अंबाला केंट से 1 लाख 50 हजार रु. के ऑक्सीजन सिलेंडर  बुलाकर सौंपे गए। कांतिशिवा ग्रुप के मुखिया श्री  प्रेमशंकर मालवीय के दोनों सुपुत्रों विवेक एवं आलोक मालवीय द्वारा अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान के माध्यम से जिला प्रशासन को 1 लाख 50 हजार रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान गए हैं।

भाजपा विधायक ने भी माना कि जिले में है रेमडीसीविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ,जल्द होगी आपूर्ति ,कहा विधायक निधि का उपयोग कोरोना काल मे कलेक्टर जहां जैसा करना चाहे मनाही नही - विधायक जायसवाल


कटनी -: जिले में बढ़ते कोविड़ 19 मरीजो को मद्देनजर रखते हुए एक ओर जहां प्रशासन ने लॉक डाउन कर अपना पल्ला झाड़ लिया है लगातार मरीजो की हॉस्पिटल में व्यवस्थाओ को लेकर सोशल मीडिया पर शिकायते आ रही है इसी बीच जिले के मुड़वारा विधानसभा के विधायक संदीप जायसवाल का जन्मदिन आ गया और लोगो ने उनसे विधायक निधि से जिले की व्यवस्थाओं के लिए दान करने की बात सोशल मीडिया पर कर डाली जिसके बाद दूसरे ही दिन विधायक जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो वर्षों से कोरोना के कारण संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए मेरे जन्मदिन एवं बेटे और बहू की शादी की सालगिरह पर रक्तदान का शिविर आयोजित नहीं हो पा रहा था किंतु शासकीय अस्पताल से जब जानकारी मिली कि ब्लड बैंक में मात्र 5 पॉइंट ब्लड बचा है तो तुरंत सभी को सूचित किया गया और 24 पॉइंट ब्लड एकत्रित करते हुए शासकीय अस्पताल को ब्लड की आंशिक पूर्ति कर दी गई है लेकिन जल्द और  ब्लड शासकीय अस्पताल में देना पड़ेगा. इसके अलावा मित्रों के व्यक्तिगत सहयोग से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मरीजों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. सभी रक्त दान दाताओं का आभार विशेष रुप से उनके परिजनों का आभार जिन्होंने इस संक्रमण के बावजूद अपने लोगों को रक्तदान के लिए सहमति प्रदान की.  यहां एक बात और कहना चाहूंगा की कोरोनावायरस कि इन स्थितियों में धनराशि की कहीं कोई कमी नहीं है इसके अलावा सभी विधायकों द्वारा कलेक्टर महोदय को यह कह दिया गया है कि वह विधायक निधि की राशि चाहे जैसे और जहां इस्तेमाल कर सकते हैं समस्या संसाधनों की उपलब्धता की है जैसे कि रेमडिसीविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन हालांकि आज कल में ऑक्सीजन की समस्या भी हल हो रही है और साथ ही धीरे-धीरे रेमडिसीविर इंजेक्शन की भी उपलब्धता होती जा रही है।

हालांकि भाजपा विधायक भी मान रहें हैं कि जिले में रेमडिसीविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन की कमी बनी हुई जिसकी जल्द आपूर्ति की बात भी कही है।

इस कोरोना काल के समय विधायक जायसवाल नके अपने साथियों सहित ब्लड डोनेट किया है जिसकी लोग तारीफ भी कर रहे है।

शनिवार, 17 अप्रैल 2021

शादी विवाह कार्यक्रमों के लिये लेनी होगी अब इनसे अनुमति

कटनी -: जिले में कोविड-19 के केसों में लगातार वृद्धि होने के कारण कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिये शासन द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों का कड़ाई से पालन करने सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अन्तर्गत धारा 144 प्रभावशील किया गया है। इस आदेश की कंडिका 6 अनुसार विवाह कार्यक्रम के संबंध में भी आदेश जारी किया गया है।

            कलेक्टर कटनी ने विवाह कार्यक्रमों की अनुमति प्रदाय करने क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / इंसीडेन्ट कमाण्डर को अधिकृत करते हुये आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विवाह कार्यक्रम हेतु अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर शासन के द्वारा जारी कोरोना गाईडलाईन का सशर्त पालन करते हुये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।