शनिवार, 8 मई 2021

कोरोना कर्फ्यू के दौरान हो रही थी शादी , सूचना प्राप्त होते ही पहुँचा प्रशासनिक अमला , धारा 188 के तहत हुई कार्यवाही

दमोह -:कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील है। इस दौरान दमोह जिले की राजस्व सीमा में शादी/विवाह तथा समस्त प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित है। इस संबंध में यदि कोई अनुमति जारी की गई है, तो वह भी निरस्त की जा चुकी है ।  

                अनुविभागीय अधिकारी हटा भव्या त्रिपाठी द्वारा निरंतर लोगो से कोरोना कर्फ्यू,  का पालन किए जाने की समझाइश दी जा रही है तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अमले को भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। अनुभाग हटा अंतर्गत ग्राम रसीलपुर में कोरोना कर्फ्यू, धारा 144 सीआरपीसी अंतर्गत प्रसारित आदेश का उल्‍लंघन कर विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संसूचना प्राप्‍त होने पर प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर आयोजक पर कार्यवाही की। विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित 09 व्‍यक्तियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत पुलिस थाना हटा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । इसके साथ ही विना मास्त लगाए दस व्‍यक्तियों पर प्र‍ति व्‍यक्ति 100 रुपये जुर्माना तथा दुकानदारो द्वारा उल्‍लंघन किए जाने पर 04 दुकानों पर 1000 रूपये के मान से कुल 4 हजार रूपये जुर्माना बसूलने की कार्यवाही की गई है ।


रेमडिसिवर इंजेक्शन की जांच पूरी होने तक 3 दुकानें हुईं सील

जबलपुर -:कलेक्टर श्री IAS कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर एसडीएम रांझी श्रीमती दिव्या अवस्थी ने आज सिविक सेंटर स्थित दवा बाजार में भगवती फार्म सेल्स एवं मालवीय चौक स्थित सत्यम मेडिकोज मैं रेमडिसिवर इंजेक्शन संबंध में जांच की तथा जांच पूरी होने तक उक्त दुकानों को सील कर दिया है कार्यवाही के दौरान सीएसपी ओमती, आरडी भारद्वाज, टीआई ओमती एसपी बघेल, अतिरिक्त तहसीलदार नेहा जैन सहित ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे साथ में थीं।

इसी प्रकार नायाब तहसीलदार आधारताल संदीप जायसवाल ने बताया कि आधारताल बिरसा मुंडा चौक स्थित सत्येन्द्र मेडिकोज स्टोर का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया तथा जांच का पंचनामा तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि सत्येन्द्र मेडिकोज में रेमडिसिवर इंजेक्शन की उपलब्धता तथा वितरण के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पूरी होने तक इस दवा दुकान को सील किया गया। यह कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी आधारताल की उपस्थिति में की गई।

जिले के लिये पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंची प्राणवायु

कटनी -:कोरोना की इस विपदा में शासन-प्रशासन द्वारा जिले में जनस्वास्थ्य की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के कारण ही स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में सुगमता हो रही है। जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाये रखने के लिये जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सतत् रुप से शीर्ष अधिकारियों से संपर्क और संवाद किया जा रहा है। जिसके मद्देनजर शनिवार को भी जिले में 11 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंची।

 कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि पहली बार रेलमार्ग के माध्यम से 11 टन लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा जिले के लिये झुकेही रेल्वे स्टेशन में आई है। जहां पर रेल्वे के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ऑक्सीजन टैंकर को सुरक्षित रुप से रेल्वे के यार्ड में उतारा गया। जिसके बाद ऑक्सीजन टैंकर को जिला प्रशासन की टीम को हैण्डओव्हर किया गया। 

 उल्लेखनीय है कि कटनी जंक्शन के समीपी जिलों में टैंकर से एलएमओ पहुंचाने के लिये जिला प्रशासन और रेल्वे द्वारा विशेष व्यवस्था बनाई गई है। विगतदिनों झुकेही स्टेशन में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से टैंकर उतारने की उचित व्यवस्था के लिये 8 घंटे में ही रैम्प और एप्रोच रोड को तैयार किया गया था। इस सुविधा का लाभ पहली बार शनिवार को जिले को मिला। जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से 11 टन ऑक्सीजन कटनी जिले में पहुंची।

 एरिया मैनेजर प्रिंस विक्रम ने बताया कि झुकेही में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से टैंकर उतारने लिये जो व्यवस्था बनाई गई है, इससे कटनी सहित रीवा, सतना, उमरिया व अन्य जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। आस-पास के जिलों के लिये आने वाले एलएमओ को यहीं पर उतारा जायेगा।

 इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा सहायक नोडल अधिकारी जितेन्द्र सिंह बघेल, परियोजना अधिकारी मृगेन्द्र सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक महेन्द्र शुक्ला सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून से केवल यूडीआईडी पोर्टल से ही मिलेंगे

मध्यप्रदेश-: सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया है कि प्रदेश में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून 2021 से यूडीआईडी पोर्टल http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

केन्द्र शासन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि आगामी एक जून 2021 से नवीन एवं नवीनीकरण सहित सभी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण राजश्री राय ने बताया कि प्रदेश सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

शुक्रवार, 7 मई 2021

रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 20 व्यक्तियों के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज साथ ही 61 स्वास्थ्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

मध्यप्रदेश -:कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पूरे प्रदेश में कड़ी कार्यवाही की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर 1 व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किया गया हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। 

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में 9 व्यक्तियों, उज्जैन जिले में 8 व्यक्तियों, जबलपुर जिले में 2 व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका का प्रकरण दर्ज किया गया है।

61 स्वास्थ्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनसे 7 लाख 34 हज़ार रुपये की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। 

कालाबाजारी और अवैध विक्रय नहीं हो, इसके लिये प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं। औषधि निरीक्षकों द्वारा निरंतर निरीक्षण किये जा रहे हैं। एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर बिक्री एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास किये जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण केवल अस्पताल एवं संस्थाओं में हो, ऐसी व्यवस्था की गई है, ताकि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुगमता से इंजेक्शन उपलब्ध हो सकें।

जिले में 17 मई की प्रातः 6 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आंशिक संशोधित आदेश जारी किया गया है।

जारी संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 17 मई की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस दौरान समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगें एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।

कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -

      आदेश के तहत केन्द्र सरकार के एैसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं, एैसे कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित किये जा सकते हैं। अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, कोविड ड्यूटी आदि सम्मिलित हैं।

      इसी प्रकार आईटी कंपनियों, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपेार्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये निर्धारित कार्यालयों के संचालन में बंधन अुसार शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे।

      अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक होम डिलेवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक संस्थान एवं एटीएम को आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।

      औद्योगिक इकाईयों के अधिकृत कर्मचारियों का आवामन, जिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो, वे इस आदेश के तहत मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी। परंतु कोविड गाईड लाईन का पालन (मास्क, हैण्ड सैनीटाईजर, सोशल डिस्टेन्सिंग) सुनिश्चित करना होगा। पात्र हितग्राहियों को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

      कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के तहत यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन साईट या परिसर में रुके हों, संचालित हो सकेंगी।

      मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो कि, समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित हों, अगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता है, तो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

      इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डी, पीडीएस की दुकानें, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।

      परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

      इसी प्रकार अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहन, लोडिंग व अनलोडिंग कार्य में छूट रहेगी।

      रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा।

      मेडिकल इमरजेन्सी हेतु आवागमन (एंबुलेन्स, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस प्रतिबंधात्म्क आदेश से मुक्त रहेंगे। इस आदेश के तहत सब्जी/फल विक्रेता के थोक एवं फुटकर व्यापार, दूध की व्यवस्था के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

      समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

      जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।

            समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा

मध्य प्रदेश में 15 मई तक जनता कर्फ्यू,सबकुछ रहेगा बंद -: शिवराज सिंह

मध्य प्रदेश -: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में 'जनता कर्फ्यू' को 15 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। 

चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में पाबंदियों को बिना किसी ढिलाई के लागू किया जाए। सीएम ने लोगों से शादियां टालने की भी अपील की है। बता दें, कि राज्य में 5 मई तक कोरोना के 89,244 एक्टिव केस थे।

शिवराज सिंह ने चौहान ने कहा, ''आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि 15 मई तक हम सबकुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन हो। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जनजीवन सामान्य हो जाए। इसलिए कुछ दिन हम कड़ाई कर लें।''

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ट्विटर पर कहा, ''हम निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं और अब हम कोविड19 पर अंतिम प्रहार कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि समस्त आवश्यक दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए।'' उन्होंने आगे कहा कि यह मानवता पर संकट है, इसमें हम सबको एकजुट होकर प्रयास करना होगा। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर अभी काम करने की जरूरत है। मतभेदों पर बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी जीवन बचाना जरूरी है।  ऐसी परिस्थितियां हमें विवाह जैसे आयोजन की इजाजत नहीं देते हैं। मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों साथियों से आग्रह करता हूं कि मई में शादियां न हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित करें।''