शुक्रवार, 7 मई 2021

जिले में 17 मई की प्रातः 6 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आंशिक संशोधित आदेश जारी किया गया है।

जारी संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 17 मई की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस दौरान समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगें एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।

कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -

      आदेश के तहत केन्द्र सरकार के एैसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं, एैसे कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित किये जा सकते हैं। अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, कोविड ड्यूटी आदि सम्मिलित हैं।

      इसी प्रकार आईटी कंपनियों, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपेार्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये निर्धारित कार्यालयों के संचालन में बंधन अुसार शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे।

      अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक होम डिलेवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक संस्थान एवं एटीएम को आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।

      औद्योगिक इकाईयों के अधिकृत कर्मचारियों का आवामन, जिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो, वे इस आदेश के तहत मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी। परंतु कोविड गाईड लाईन का पालन (मास्क, हैण्ड सैनीटाईजर, सोशल डिस्टेन्सिंग) सुनिश्चित करना होगा। पात्र हितग्राहियों को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

      कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के तहत यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन साईट या परिसर में रुके हों, संचालित हो सकेंगी।

      मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो कि, समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित हों, अगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता है, तो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

      इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डी, पीडीएस की दुकानें, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।

      परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

      इसी प्रकार अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहन, लोडिंग व अनलोडिंग कार्य में छूट रहेगी।

      रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा।

      मेडिकल इमरजेन्सी हेतु आवागमन (एंबुलेन्स, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस प्रतिबंधात्म्क आदेश से मुक्त रहेंगे। इस आदेश के तहत सब्जी/फल विक्रेता के थोक एवं फुटकर व्यापार, दूध की व्यवस्था के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

      समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

      जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।

            समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा

मध्य प्रदेश में 15 मई तक जनता कर्फ्यू,सबकुछ रहेगा बंद -: शिवराज सिंह

मध्य प्रदेश -: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में 'जनता कर्फ्यू' को 15 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। 

चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में पाबंदियों को बिना किसी ढिलाई के लागू किया जाए। सीएम ने लोगों से शादियां टालने की भी अपील की है। बता दें, कि राज्य में 5 मई तक कोरोना के 89,244 एक्टिव केस थे।

शिवराज सिंह ने चौहान ने कहा, ''आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि 15 मई तक हम सबकुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन हो। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जनजीवन सामान्य हो जाए। इसलिए कुछ दिन हम कड़ाई कर लें।''

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ट्विटर पर कहा, ''हम निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं और अब हम कोविड19 पर अंतिम प्रहार कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि समस्त आवश्यक दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए।'' उन्होंने आगे कहा कि यह मानवता पर संकट है, इसमें हम सबको एकजुट होकर प्रयास करना होगा। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर अभी काम करने की जरूरत है। मतभेदों पर बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी जीवन बचाना जरूरी है।  ऐसी परिस्थितियां हमें विवाह जैसे आयोजन की इजाजत नहीं देते हैं। मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों साथियों से आग्रह करता हूं कि मई में शादियां न हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित करें।''

गुरुवार, 6 मई 2021

कलेक्टर ने प्रबंधक सीडब्लूसी वेयर हाउस, मुदगल और चौहान को पद से बर्खास्त करने के निर्देश दिये,

भोपाल -: कलेक्टर अविनाश लवानिया IAS  ने प्रबंधक सीडब्लूसी वेयर हाउस , सीएस मुदगल और चौहान पर कार्यवाही कर पद से बर्खास्त करने के निर्देश दिए है। 

  इन दोनों के विरुद्ध पुलिस थाना कोलार, भोपाल में  प्रकरण दर्ज हुआ  था और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इन दोनों को जेल भेज दिया था।

         जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा दोनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखा गया था, जिसको संज्ञान में लेकर कलेक्टर भोपाल लवानिया ने उक्त दोनों अधिकारियो को सेवा से बर्खास्त करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए हैं।  

    दिए गए पत्र अनुसार 26 अप्रैल 2021 को शिवम चौहान एवं मैनेजर मुदगल के विरुद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र की जाँच पर आवेदक सुनील कुमार पाण्डेय पिता स्व. मदन लाल पाण्डेय, उम्र 45 वर्ष, निवासी फ्लेट नम्बर 3 चित्रांन्स टावर, सेठ फूल चन्द्र नगर वार्ड क्रमांक-1 मण्डदीप जिला रायसेन के कथन, साक्षी राहुल लोधी पिता प्रेम नारायण उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम वन्दौरी, पोस्ट अमरावत, कला तहसील हुजूर,कोलार रोड, भोपाल के कथन प्राप्त रिकार्डिंग एवं मोबाइल स्क्रीनशाट के अवलोकन से अनावेदक शिवम चौहान एवं मैनेजर मुदगल के विरुद्ध वेयर हाउस में गेहूँ जमा न कर पैसों की मांग करने पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 384 भादवि का घटित होना पाया जाने से अपराध क्रमांक- 553/21 धारा 384 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। 

    विवेचना 27 अप्रैल 2021 को आरोपी शिवम चौहान पिता हरिनारायण चौहान उम्र 26 साल निवासी जी-01 आशियाना होम्स बीडीए रोड अवधपुरी भोपाल तथा  विपिन मुदगल पिता सुभाषचंद मुदगल, उम्र 36 साल निवासी सी 74 तिरुपती अभिनव होम्स, अयोध्या बायपास, भोपाल को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल 2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपियों का जेल वारंट बनने से आरोपियों को जेल दाखिल किया गया जो आरोपी केन्द्रीय जेल में परीरुद्ध है।

कटनी में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक नरेश पटेल को पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी सहित उपस्थित पुलिस बल ने दी गयी श्रृद्धांजली

कटनी -: जिले में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक नरेश पटैल उम्र 61 वर्ष मूलतः ग्राम खिन्नी थाना गोसलपुर जिला जबलपुर के निवासी थे, सन 1981 में जिला सिवनी में आरक्षक के पद पर भर्ती हुये थे, जबलपुर में भी आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहे हैं, वर्तमान में वह जिला कटनी में तैनात थे इस दौरान लगभग विगत दो वर्षों से वह पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय जबलपुर में कटनी जिले की अपराध डायरियों के कंप्युटरीकरण के कार्य में संलग्न थे l दिनाँक 26-4-21 को ड्यूटी  के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित होने के कारण उन्हें लाईफ मेडिसिटी हास्पिटल जबलपुर आगा चौक में इलाजरत थे, इलाज के दौरान के आज दिनांक 6-5-21 की सुबह लगभग 4 बजे निधन हो गया ।

       


मौके पर मौजूद परिजनों से चर्चा करते हुये  कोरोना प्रोटोकाल के तहत दिवंगत नरेश पटैल का जबलपुर पुलिस के सहयोग से  जिला जबलपुर में अंतिम संस्कार किया गया l                      जिला कटनी में आज पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में स्वर्गीय नरेश पटेल को पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गयाl कटनी पुलिस अधीक्षक महोदय मयंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संदीप मिश्रा एवं जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा द्वारा दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित की गईl उक्त कार्यक्रम में जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे l

रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों को किया गिरफ्तार, हॉस्पिटल का कर्मचारी गिरफ्तार

जबलपुर -:पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित कासवानी के मार्गदर्शन में, सी एस पी अखिलेश गौर की टीम द्वारा की गई कार्रवाई । CSP अखिलेश गौर ने बताया गया है कि थाना गोहलपुर में दिनांक 5 मई 2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कोविड-19 के मरीजों को उनके जीवन के बचाने हेतु जो रेम डिसीवर वैक्सीन इंजेक्शन लगाया जाता है दो व्यक्ति सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल मैं बेचने हेतु न्यू लाइफ ट्रामा हॉस्पिटल के सामने चंडाल भाटा शराब दुकान के पास खड़े हैं इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गोहलपुर टीआई आरके गौतम एवं उनकी टीम के  उप निरीक्षक पीएस धुर्वे तथा अन्य स्टाफ के द्वारा मोटरसाइकिल चालक शाहनवाज पिता हैदर खान उम्र 30 साल निवासी मौलाना वार्ड छोटी मस्जिद के पास पनागर एवं उसका सहयोगी विवेक पिता राजेश चौधरी उम्र 27 साल निवासी सी एम एस कंपाउंड थाना घमापुर क्षेत्र का मिला जिनकी जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से 1-1 रेमडिसीवर इंजेक्शन, और मोबाइल फोन भी मिले जिन्हें जब किया गया । दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 441 /2021 धारा 3/7 ईसी एक्ट, एवं 188 269 270 भारतीय दंड विधान 5357 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 और महामारी अधिनियम 1897 की धारा तीन के तहत दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।प्रकरण में जप्त शुदा   रैम रिसीवर इंजेक्शन कहां से खरीदा है अथवा अस्पताल से प्राप्त किया है इस संबंध में विवेचना की जा रही है आज आरोपी गणों को माननीय न्यायालय में पेश किया जा कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा।

कलेक्टर के आदेश पर 4 अस्पतालों पर कार्रवाई की, दो बड़े हॉस्पिटल्स के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही ,

भोपाल -: कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर एसडीएम कोलार ने 4 अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए सभी दस्तावेज जप्त किए और 2 अस्पतालों में गड़बड़ी पाए जाने पर सीएमएचओ को अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कर्रवाई करने लिए लिखा है। 

कलेक्टर अवनीश लवानिया को  कुछ अस्पतालों से अधिक बिलिंग करने और इलाज में ज्यादा राशि  वसूलने की शिकायतें मिल रही थी।

 इस पर कलेक्टर ने सभी संबंधित एसडीएम को अस्पताल का औचक निरीक्षण करने और शिकायत के आधार पर बिल जांचने के निर्देश दिए थे।

 कोलार एसडीएम क्षितिज शर्मा  कोलार स्थित रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों से अधिक राशि वसूल किए जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर तहसीलदार कोलार संतोष मुद्गल और नायब तहसीलदार दिलीप द्विवेदी के साथ अस्पतालो की जांच की । बिलो की जांच में प्रथम दृष्टया जांच के दौरान अस्पताल के द्वारा भर्ती मरीजों से शासन के द्वारा निर्धारित  दर से 40 प्रतिशत  से अधिक राशि लिया जाना पाया गया। 

      जिन मरीजों के परिजनों से अधिक राशि वसूल की गई थी  उक्त राशि अस्पताल द्वारा वापस कराए जाने की कार्यवाही करते हुए। पीयूष अग्रवाल को 8 हजार , प्रभा पांडे 12 हजार , एसपी दीक्षित 24 हजार और एसआर तानपुरे 12 हजार  रुपए की राशि वापस दिलाई गई। इस प्रकार कुल 52 हजार रुपए की राशि रुद्राक्ष अस्पताल प्रबंधन  से वापस दिलाई गई है। अस्पताल प्रबंधन ने अधिक राशि जोड़े जाने में अपनी गलती स्वीकार की  एवं उक्त राशि वापस किए जाने हेतु लिखित में दिया गया। 

इसी प्रकार  होशंगाबाद रोड स्थित उबंटू अस्पताल में भी मोंटू सिन्हा की शिकायत पर जांच की गई,  शिकायत सही पाए जाने पर अस्पताल से शिकायतकर्ता को 71हजार रूपए की राशि वापिस दिलाए  गई है। इस प्रकार कुल 1 लाख 20 हजार की राशि वापस दिलाई गई। 

 अधिक बिलिंग और  शिकायत में  सही पाए  जाने पर रुद्राक्ष और उबंटू अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए गए है।

कोलार स्थित अन्य अस्पताल भगवती गौतम एवं निर्माणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी शिकायतों की जांच किए जाने हेतु  एसडीएम क्षितिज शर्मा के नेतृत्व में अस्पताल से दस्तावेज जब्त किए गए। 

 एसडीएम शर्मा ने बताया कि कई अस्पतालों की जांच में पाया गया कि मरीज को विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराए जाने एवं ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने के नाम पर अनाप-शनाप राशि वसूली जा रही थी और इसके संबंध में मरीजों के परिजनों और अटेंडेंट को जानकारी भीं नही दी जा रही थी। इस संबंध में कोलार क्षेत्र के सभी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए है कि जो भी बिल का चार्ज किया गया है उसके संबंध में समस्त जानकारी दी जाए ।

कलेक्टर पर आरोप लगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिया त्यागपत्र , वही दूसरे वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने SDM पर अभद्रता का आरोप लगा दिया त्यागपत्र

इंदौर -: मध्यप्रदेश के  इंदौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर पूर्णिमा गाडरिया और मानपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर एस तोमर ने अपना-अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार डॉ गाडरिया ने स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को अपना इस्तीफा अग्रेषित किया है।

इसी तरह डॉक्टर आर एस तोमर ने सीएमएचओ इंदौर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

डॉ गाडरिया द्वारा प्रेषित इस्तीफा में इस्तीफा के कारणों का जिक्र नहीं किया गया है।

उन्होंने बेहद संक्षिप्त पत्र में 5 मई 2021 को शासकीय सेवा से त्यागपत्र देने का उल्लेख किया है। उधर डॉ. डागरिया ने त्यागपत्र की वजह बताते हुए कहा कि वे जिला कलेक्टर के व्यव्हार से आहत है। 

उधर मानपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तोमर ने अपना त्यागपत्र सीएमएचओ इंदौर को सौंप दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने इस्तीफे में (एसडीएम) पर अभद्रता, अशिष्टता और आरोप लगाए है। डॉ बी एस सैत्या ने डॉ तोमर का त्यागपत्र पत्र की पुष्टि की है।

दोनों अधिकारीयों के त्यागपत्र के संबंध जिले के उच्च अधिकारियों ने फ़िलहाल प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है।