बुधवार, 5 मई 2021

पीपीपी पार्टनरशिप के माध्यम से एक दिन में बालिकाओं को मिला रोजगार

मध्यप्रदेश -:आयुक्त रोजगार षणमुखा प्रिया मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को पीपीपी पार्टनरशिप के माध्यम से लगातार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में एक दिन मे प्रदेश के विभिन्न जिलों से 30 युवतियों ने बुधनी स्थित कारखाने में ज्वाइनिंग दी है। इसमें भोपाल से 15, विदिशा ,बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं बैरसिया से 1-1 ,सीहोर 3, होशंगाबाद 6 तथा इटारसी से 2 युवतियाँ शामिल है। इसमें 10 युवतियाँ विभिन्न आईटीआई से हैं । इनका चयन इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा ड्राफ्ट्समैन के रूप में किया गया है।

श्रीमती मिश्रा ने बताया कि रोजगार कार्यालय की पीपीपी पार्टनर यशस्वी अकादमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट द्वारा इस लॉकडाउन पीरियड में वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के लिए इच्छुक युवा अपना पंजीयन www.mprojgar.gov.in पर करा सकते हैं।


18 से 44 आयुवर्ग के लिये प्रारंभ हुआ कोविड-19 वेक्सीनेशन पहले दिन युवाओं में दिखा खासा उत्साह

कटनी -: जिले में 5 मई से 18 वर्ष आयु से 44 वर्ष उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। जिसे लेकर पहले दिन ही युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु एप के माध्यम से अपने वेक्सीनेशन के लिये रजिस्ट्रेशन करने वाले नागरिक टीकाकरण केन्द्र पर पहुंचे और वेक्सीन का अपना पहला डोज लगवाया।

            उल्लेखनीय है कि पहले दिन के लिये 100 डोज अलग से निर्धारित किया गया था। जिसका वेक्सीनेशन पुरानी कचहरी परिसर में हुआ। कोविड-19 का टीका लगवाने वेक्सीनेशन सेंटर पहंुंचे माधवनगर निवासी मन्नत ने कहा कि मैं लंबे समय से वेक्सीनेशन के लिये अपने एज ग्रुप को प्रारंभ होने का इंतजार कर रही थी। जैसे मुझे जानकारी लगीमैने कोविन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया। इसकी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और इजी है। यह इंजेक्शन सेफ भी है। उन्होने यह अपील भी की कि सभी वेक्सीनेशन करायें और कोरोना को हरायें।

6 मई को भी 18 से अधिक आयु वर्ग लोगों के लिये वेक्सीनेशन पुरानी कचहरी परिसर में आयोजित होगा। इसके लिये सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. समीर सिंघई ने कहा कि जिन लोगों ने 6 मई के लिये अपने स्लॉट ऑनलाईन बुक किये हैंकृपया वे सभी अपने निर्धारित समय में वेक्सीनेशन के लिये टीकाकरण केन्द्र पर जरुर पहुंचे और वेक्सीन लगवायें। 

नगर की सफाई व्यवस्था के लिये सडकों पर डटे स्वच्छता दूत, डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर संक्रमण से प्रसार हेतु किया जा रहा जागरूक

कटनी -: कोविड -19 संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगानें हेतु निगम के स्वच्छता दूतों द्वारा नगर की सुचारू सफाई व्यवस्था हेतु प्रातःकालीन एवं रात्रिकालीन सार्वजनिक सडकों नालियों की सफाई का कार्य किया जाकर नगर को संक्रमणमुक्त रखनें के प्रयास किये जा रहे है।

प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर एवं प्रशासक प्रियंक मिश्रा एवं निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे के निर्देशन में निगम प्रशासन द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था एवं संक्रमण मुक्ति हेतु रोजाना किये जा रहे प्रयासों के तहत विगत रात्रि नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों के विभिन्न मार्गो की सफाई के साथ आज प्रातः 5 बजे से नगर के अस्थाई सब्जी मंडी स्थलों की सफाई उपरान्त चूने की लाईनिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग हेतु निर्धारित दूरी पर चूने के गोले बनानें का कार्यपन्ना मोड से सांई मंदिर तक रोड एवं डिवाइडर की सफाईबस स्टेण्ड परिसरमिशन चैकघंटाघर प्वाइंटरधुनाथ गंज जैन मंदिर झंडा बाजार के पासकावस जी वार्ड भीमराव चैक से विवेकानंद चैकबरगवां ओव्हर ब्रिज मार्ग एवं डिवाईडर की सफाईश्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड मेन बाजार की सार्वजनिक सडकों की सफाई की जाकर विभिन्न संक्रमित स्थलों में कीटनाशक दवा के छिडकाव का कार्य किया गया।

                   नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रहे इस हेतु डोर टू डोर कचरे के संग्रहरण का कार्य भी अनवरत जारी रखा जाकर प्रत्येक वार्डो में डोर टू डोर कचरे का संग्रहण किया जाकर कचरा वाहनों मंें लगे वाहनों के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव हेुत आवश्यक सावधानियों को अपनानें तथा घरों का कचरा निगम के कचरा वाहनों में देने की अपील की जा रही है।

            नालियों की सफाई व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आज प्रातः बाल गंगाघर तिलक वार्ड इंदिरा नगर गली नबर 5 की सफाईकावस जी वार्ड भट्टा मोहल्ला मलिन वंशकार बस्तीसंजय वंशकार के सामनेशमशान भूमि रोड मंजू वंशकार के सामनें ंवाली नालीश्यामा प्रयाद मुखर्जी वार्ड भुमिया बस्ती की नालियों की सफाई का कार्य कराया जाकर नगर को साफ एवं स्वच्छ बनानें के प्रयास किये गए।

मंगलवार, 4 मई 2021

एम्बुलेंस की दरें होंगी तय, करे कार्यवाही ,एसएमएस आये, तभी वैक्सीनेशन करायें , सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधी भ्रामक जानकारी वाली पोस्ट पर होगी सख्त कार्यवाही - डॉ. मिश्रा

मध्यप्रदेश -: गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना के आपदा काल में एम्बुलेंस संबंधी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि राज्य स्तर से एम्बुलेंस की दरें तय की जायेंगी, जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। डॉ. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने 5 मई से प्रारंभ होने वाले 18+ वैक्सीनेशन के लिये पंजीयन उपरांत ही वैक्सीनेशन सेंटर जाने की अपील की है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोरोना की समीक्षा बैठक में विभिन्न स्थानों से एम्बुलेंस वालों द्वारा मनमाना किराया वसूल करने, परिजनों से दुर्व्यवहार इत्यादि की शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एम्बुलेंस की राज्य स्तर से निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूल किये जाने पर संबंधित एम्बुलेंस मालिकों से सख्ती निपटा जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर कोरोना के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट की जा रही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

वैक्सीनेशन के पहले पोर्टल पर पंजीयन करायें

डॉ. मिश्रा ने 5 मई से प्रारंभ होने वाले 18+ वैक्सीनेशन के लिये पात्र सभी लोगों से पोर्टल पर पंजीयन कराने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजीयन उपरांत मैसेज प्राप्त होने पर ही टीकाकरण के लिये वैक्सीनेशन सेंटर जायें। डॉ. मिश्रा ने बताया कि जनता को असुविधा और संक्रमण से बचाने के लिये भी अस्पतालों के अन्यत्र वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी। साथ ही अपील की है कि वैक्सीनेशन के लिये अनावश्यक भीड़ न लगायें, अपना नम्बर आने पर ही वैक्सीनेशन करायें।


निजी चिकित्सक और टेक्नीशियन मानवता की सेवा के लिये आगे आयें -: राज्य मंत्री यादव

अशोकनगर -: कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में निजी चिकित्सालय और पैथालॉजी लेब के संचालक मानवता की सेवा के लिये आगे आयें। स्वास्थ्य सेवाओं के लिये सरकार द्वारा निर्धारित दर अथवा उनसे भी कम दर पर आम नागरिकों को उपचार की सुविधा देकर इंसानियत का फर्ज पूरा करें। राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं कोविड-19 के प्रभारी मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निजी चिकित्सालय एवं पैथालॉजी लेब संचालकों की बैठक में यह बातें कहीं।

राज्य मंत्री यादव ने कहा कि शासकीय और निजी क्षेत्र के चिकित्सक तथा चिकित्साकर्मियों के प्रयासों से जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित हो रही है। सबके संयुक्त प्रयासों से हम कोरोना की जंग अवश्य जीतेंगे। राज्य मंत्री ने निजी चिकित्सा संचालकों से कहा कि यह समय लाभ-हानि से परे दरियादिली दिखाकर मानव सेवा करने का है।

बैठक में विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि उनके द्वारा 50 जम्बो ऑक्सीजन सेलेण्डर खरीदकर अस्पताल को उपलब्ध करवाये जायेंगे। बैठक में कलेक्टर श्री अभय वर्मा, सीएमएचओ डॉ. हिमांशु शर्मा, सिविल सर्जन डॉ. जे.आर. त्रिवेदिया, निजी चिकित्सक एवं टेक्नीशियन आदि उपस्थित थे।

अब व्हाट्सएप पर भी मिल सकेगी निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी

मध्यप्रदेश -: अब आप अपने WhatsApp पर पिनकोड के माध्यम से आसानी से अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

व्हाट्सएप नंबर 9013151515 पर नमस्ते ’टाइप करें 

या 

इस लिंक पर पर क्लिक करें: https://wa.me/919013151515?text=Hi

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खोलने की अनुमति, तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण के आदेश , कलेक्टर ने जारी किया आंशिक संशोधित आदेश

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार, कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में लिये निर्णय तथा जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर सोमवार को आंशिक संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

            कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सोमवार को जारी किये गये संशोधित आदेश के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु कोविड गाईडलाईन का पालन (मास्क, हैण्ड सैनेटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग) सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वहीं व्यक्तियों को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश भी आदेश के तहत जारी किये गये हैं। वहीं पूर्व में जारी आदेश को यथावत् रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।