शुक्रवार, 30 अप्रैल 2021

प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ नहीं हो सकेगा 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन, 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन निरंतर जारी रहेगा

मध्यप्रदेश -: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ किया जाना था, परंतु वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन प्राप्त नहीं होने के कारण यह अभियान 1 मई से प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में 3 मई को वैक्सीन के डोसेज मिलने की संभावना है, तदनुसार वैक्सीनेशन कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना टीकाकरण कार्य की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान तथा सभी संबंधित उपस्थित थे।

नि:शुल्क लगाया जाएगा टीका

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना का टीका 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को भी नि:शुल्क लगाया जाएगा। जैसे-जैसे निर्माता कंपनियों से वैक्सीन के डोज़ प्राप्त होंगे, वैसे वैसे टीकाकरण किया जाएगा।

अस्पतालों में न लगाई जाये वैक्सीन

मुख्यमंत्र चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वैक्सीनेशन के लिए नए केंद्र स्थापित किए जायें, अस्पतालों में वैक्सीनेशन कार्य नहीं किया जाए।

अब तक 80 लाख 66 हजार 980 डोज़ लगाए गए

प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 28 अप्रैल तक 80 लाख 66 हजार 980 डोज़ लगाए गये हैं, जिनमें से 70 लाख 19 हज़ार 763 फर्स्ट तथा 10 लाख 47 हज़ार 217 सेकंड डोज़ लगाए गए हैं। वैक्सीनेशन कार्य में 7 लाख 53 हजार 333 स्वास्थ्य कर्मियों को, 6 लाख 54 हजार 268 फ्रंट लाइन वर्कर्स को, 45 से 59 वर्ष के बीच के 33 लाख 26 हजार 172 व्यक्तियों को तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के 33 लाख 33 हजार 207 व्यक्तियों को वैक्सीन डोज लगाए गए हैं।

जिले की Nkj थाना पुलिस द्वारा कोरोना कर्फ़्यू का उल्लंघन करने वालो से वसूले गए 10600 रुपये ,धार्मिक स्थानों पर नोटिश चस्पा दी समझाइश।

कटनी -: जहां एक ओर जिले कोरोना संक्रमण काम होने का नाम नही ले रहा वही लोग है कि किसी न किसी बहाने से बाहर घूमने का मौका नही छोड़ते । 

इस दरम्यान कलेक्टर कटनी ने भी आज कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। जिसके बाद आज फिर nkj थाना प्रभारी द्वारा धार्मिक स्थलों में ,चौराहों में नोटिश चस्पा कर लोगो को हिदायत दी है कि कोई भी भीड़ इकट्ठी न करे व फालतू सड़को पर घूमने न निकलने वरना पुलिस द्वारा सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी। 

थाना क्षेत्र के तिलक कॉलेज मोड़ के पास चेकपोस्ट पर अनावश्यक घूमने  83 लोगो से 10600 रुपये  जुर्माने का तौर पर बसूली गए हैं जिसमे 4 मोटर व्हीकल एक्ट के तरह व 79 बिनामास्क घूमने वालो से जुर्माना लिया गया है वही 20 लोगो को खुली जेल वाहन में बैठाया गया।

गुरुवार, 29 अप्रैल 2021

कोरोना संक्रमण के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालो की दे जानकारी ,पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने जारी किया टोलफ्री नम्बर -: कटनी

कटनी -:जिले में कही भी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालो की सूचना देने के लिए विशेष हेल्पलाइन नम्बर 7587633268 जारी किया है जिसमे जिले के नागरिक अपनी सूचना दे सकते है ।

                 पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने जिलेवासियों से अपील की है कि जिले में कही भी किसी भी प्रकार कालाबाजारी हो रही जिसमे निर्धारित रेट से ज्यादा दाम पर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर रहा हो। विशेष हेल्पलाइन नम्बर 7587633268 पर जानकारी दे सकता है। जिसमे सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पहचान गोपनीय रखा जाएगा।।

हालांकि इनदिनों कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण कोरोना संक्रमण इलाज में लगने वाली आवश्यक दवाइयों व बाजार बंद होने की वजह से खाद्य सामग्रियों के दामो  को ज्यादा दामो पर बेची जा सकती है । शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के विरुद्ध यदि किसी दुकानदार या मेडिकल एजेंसियों ,किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करना पाया जाता है तो संबधित के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।।

सावधान -: सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बगैर मास्क लगाए वाहन चालकों को भेजा नोटिस

       
कटनी -: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य है। बावजूद इसके कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। पुलिस ने एैसे लोगों को नोटिस भेजा है, जिनके द्वारा शहर में आने के दौरान मास्क नहीं लगाया गया था, ये सभी लोग पुलिस विभाग द्वारा शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

        पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चिन्हित वाहन चालकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ये वाहन चालक बिना मास्क के घूम रहे थे। इनमे कुछ लोग को घूमने की फ्रेकवेसी बहुत देखी गई। वाहन चालकों से पूछा गया है कि बार-बार घर से बाहर क्यों जा रहे हैं। संतोषजनक कारण नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क के सीसीटीवी में दिख रहे उनके वाहन जप्त किए जाएंगे।

कलेक्टर और एसपी ने नगर निगम अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों का किया भ्रमण,कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्थाओं का लिया जायजा,नागरिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करने दी समझाईश

कटनी -: कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये जिला प्रशासन द्वारा अब 8 मई की सुबह 6 बजे तक के लिये कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इसकी रोकथाम के लिये जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। गुरुवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने संयुक्त रुप से शहर में बनाये गये माईक्रो कंटेनमेन्ट जोन का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीयजनों को कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करने की समझाईश दी गई।

            अपने विजिट की शुरुआत वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा माधवनगर गेट से की गई। इसके बाद सभी शांति नगर पहुंचे, जहां बनाये गये माईक्रो कंटेनमेन्ट जोन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय जनों को अनाउंसमेन्ट सिस्टम के माध्यम से समझाईश दी और बिना अत्यावश्यक कार्य के यहां-वहां घूमने पर की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही के विषय में भी बताया।

            इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिये ही प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसलिये आप लोग कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। अनावश्यक घूमते पाये जाने वाले और बिना मास्क के घूमने वालों की सूची हम तैयार कर रहे हैं।

            शांति नगर के बाद डायमण्ड स्कूल के पास बनाये गये माईक्रो कंटेनमेन्ट जोन का निरीक्षण कलेक्टर और एसपी ने किया। उन्होने कहा कि इस कार्य के लिये तैनात किया गया अमला माईक्रो कंटेमेन्ट जोन के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल्स का पालन कराये। द्वारिका सिटी कॉलोनी में भी प्रशासन की टीम पहुंची। जहां कलेक्टर ने अनाउंसमेन्ट सिस्टम के माध्यम से लोगों को ताकीद दी कि सतर्कता बरतें, मास्क का उपयोग करें, दो गज दूरी का पालन करें और अनावश्यक यहां वहां ना घूमें। यदि आप अनावश्यक घूमते पाये जायेंगे, तो वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही कॉलोनी के निवासियों द्वारा सतर्कता नहीं बरती गई, तो हम कॉलोनी में भी ताला लगायेंगे।

            इस दौरान पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने भी सतर्कता बरतने और लक्षण दिखने पर जांच कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि यदि आपके मोहल्ले, पड़ोस में कोई व्यकित एैसा है जिसमें लक्षण हैं, और वह जांच नहीं करा रहा है, तो उसकी सूचना आप पुलिस कंट्रोल रुम या संबंधित थाने के थाना प्रभारी को दे सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जायेगा।

            कलेक्टर, एसपी ने विजिट के दौरान बाबा माधवशाह अस्पताल भी पहुंचे, जहां उनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन के लोगों से बात की गई। साथ ही उपचाररत मरीजों के बारे में जानकारी ली गई।  इस दौरान सभी से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि सतर्कता ही बचाव है। इसलिये मास्क लगाना, दो गज दूरी का पालन करना और बार-बार हाथों की सफाई करना बेहद जरुरी है। कोरोना कर्फ्यू संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये बढ़ाया गया है। हम सभी इसका अनुशासन के साथ पालन करें।

            अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, एसडीएम बलबीर रमन, सीएसपी शशिकांत शुक्ला, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव सहित संबंधित थानों के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे।

जिले में फिर बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू ,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश

कटनी-: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार गुरुवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

गुरुवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 8 मई की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस दौरान समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगें एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय, आशासकीय कार्यालय, न्यायालय भी बंद रहेंगे।

कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -

आदेश के तहत केन्द्र सरकार के एैसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैं, एैसे कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित किये जा सकते हैं। अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, कोविड ड्यूटी आदि सम्मिलित हैं।

इसी प्रकार आईटी कंपनियों, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपेार्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये निर्धारित कार्यालयों के संचालन में बंधन अुसार शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे।

अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक हेोम डिलेवरी के लिये), पेट्रोल पम्प, बैंक संस्थान एवं एटीएम को आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।

औद्योगिक इकाईयों के अधिकृत कर्मचारियों का आवामन, जिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो, वे इस आदेश के तहत मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें बंद रहेंगी। जिन व्यक्तियों को इस महीने का राशन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें ग्राम पंचायत के द्वारा द्वार प्रदाय के माध्यम से राशन वितरित किया जायेगा।

कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के तहत यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन साईट या परिसर में रुके हों, संचालित हो सकेंगी।

मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो कि, समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित हों, अगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता है, तो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डी, पीडीएस की दुकानें, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।

परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहन, लोडिंग व अनलोडिंग कार्य में छूट रहेगी।

रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा। आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखे गये हैं।

मेडिकल इमरजेन्सी हेतु आवागमन (एंबुलेन्स, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस प्रतिबंधात्म्क आदेश से मुक्त रहेंगे। इस आदेश के तहत सब्जी/फल विक्रेता के थोक एवं फुटकर व्यापार, दूध की व्यवस्था के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।

            समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम, सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कोविड़ 19 संक्रमित मरीजो के इलाज लिए शादी के पैसों को दोनों बेटियों सहित जाकर पिता ने किया दान

नीमच -: जब मन किसी अनजाने की पीड़ा को भी महसूस करने लगे तो इंसान खुद की खुशियों को भी दरकिनार कर देता है। इसका एक उदाहरण दिया है नीमच के चंपालाल गुर्जर ने। 

इन्होंने अपनी बेटियों की शादी में खर्च होने वाले दो लाख रुपये प्रशासन को दिए हैं, ताकि कोरोना पीड़ितों के इलाज में मदद हो सके।

चंपालाल गुर्जर की दोनों बेटी अन्नू और मन्नू की शादी 30 अप्रैल को तय थी। लेकिन कोरोना संक्रमण और गाइड लाइन के कारण यह शादी अब परिवार के सदस्यों में ही सीमित रह गई, तो उन्होंने बचे हुए पैसे कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयों में इस्तेमाल के लिए प्रशासन को दे दिए।

कलेक्टर मंयक अग्रवाल ने चंपालाल गुर्जर और उनकी बेटियों की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है। कहीं पर बेड्स, दवाइयों और ऑक्सीजन की दिक्कत है। हम जिस भी रूप में लोगों की मदद कर सकते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए।