बुधवार, 21 अप्रैल 2021

कोरोना इलाज से संबंधित दवाइयों की कालाबाजारी की यहां करे शिकायत, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने जारी किया टोलफ्री नम्बर ।

कटनी -: जैसे जैसे कोविड़ 19 मरीजो में इजाफा होता जा रहा है । वेसे ही इलाज के लिए लोग अस्पतालों की ओर जा रहे है वही इलाज के नाम पर लाखों रुपये खर्च कर भी लोग अपनो की जान नही बचा पा रहे । कई समाज सेवी संस्थायें लोगो की मदद के लिए सक्रिय भी है। तो वही कई इस बीमारी का फायदा उठाने के लिए कालाबाजारी पर उतारू है । और लोगो के मजबूरी का फायदा उठाते हुए दवाईओ को ओनेपोने दाम बेच रहे । जिसकी रोकथाम ले लिए आज पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने टोलफ्री नम्बर 7587633268 जारी है जिसमे जिले का कोई भी व्यक्ति जिसे कोई मेडिकल स्टोर या कोई भी व्यक्ति  ज्यादा दामो पर दवाइयां बेच रहा हो शिकायत कर सकते है।।

मंगलवार, 20 अप्रैल 2021

जिले में 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

मंगलवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय एवं ग्रामीण) में 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त सामाजिकराजनैतिकखेलशैक्षणिकधार्मिक मनोरंजनवैवाहिक समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। समस्त होटलरेस्टोरेंटशॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशीअंगेजी)बारभांग एवं भांग घोटा की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकनाशराबपानगुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीयआशासकीय कार्यालयन्यायालय भी बंद रहेंगे।

कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

इस आदेश के तहत लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया है उनमें -

केन्द्र सरकार के एैसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवायें प्रदान नहीं करते हैंउनको यह सलाह दी जाती है कि वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चला सकते हैं। अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेटपुलिसआपदा प्रबंधनफायरस्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षाजेलराजस्वपेयजल आपूर्तिनगरीय प्रशासनग्रामीण विकासविद्युत प्रदायसार्वजनिक परिवहनकोषालयकोविड ड्यूटी आदि शामिल हैं।

आईटी कंपनियोंबीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफएवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित कर सकेंगे। उपरोक्त दो बिन्दुओं में 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैंवे वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमनअस्पतालनर्सिंग होममेडिकल इंन्श्योरेन्स कम्पनीजअन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को बंधनों से मुक्त रखा गया है। वहीं केमिस्टकिराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये)रेस्टॉरेन्ट (केवल टेक होम डिलेवरी के लिये)पेट्रोल पम्पबैंक संस्थान एवं एटीएम को इस आदेश के तहत मुक्त रखा गया है।

औद्योगिक इकाईयोंऔद्येगिक मजदूरोंउद्योग हेतु कच्चा/तैयार मालउद्योगों के अधिकारियोंकर्मचारियों के लिये आवागमन में छूट रहेगीजिन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया हो। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुली रहेंगी। जिन व्यक्तियों को इस महीने का राशन प्राप्त नहीं हुआ हैउनको ग्राम पंचायत के द्वारा द्वार प्रदाय के माध्यम से राशन वितरित किया जायेगा। है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस या परिसर में रुके हों) संचालित की जा सकेंगी।

मनरेगा के कार्य - यह सुनिश्चित हो किसमस्त ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर के द्वारा अनुमति उपरांत ही मनरेगा के अन्तर्गत कार्य संचालित होंअगर कार्य अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता हैतो कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

इसके साथ ही कृषि संबंधी सेवायें जैसे कृषि उपज मण्डीउपार्जन केन्द्रखाद बीजकीटनाशक दवायेंकस्टम हायरिंग सेन्टर्स और कृषि यंत्र की दुकानों को भी आदेश के तहत छूट प्रदान की गई है।

परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मीअधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अस्पतालनर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु संबंधित को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

अस्पतालनर्सिंग होमटीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक (टोकन दिखाने पर) तथा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगेपरंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना उनके लिये अनिवार्य होगा।

अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्गएवं स्टेट हाईवे से मालसेवाओं का आवागमन (बायपास से होते हुये) परिवहनलोडिंग/अनलोडिंग के कार्य को छूट रहेगी।

रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जायेगा जैसा कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा। मेडिकल इमरजेन्सी हेतु आवागमन (एंबुलेन्सफायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस प्रतिबंधात्म्क आदेश से मुक्त रहेंगे। इस आदेश के तहत सब्जी/फल विक्रेता के थोक एवं फुटकर व्यापार/दूध की व्यवस्था के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जायेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिरमस्जिदचर्चगुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारीमौलवीपादरीज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी।

अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर को अधिकृत किया गया है।

आदेश के तहत विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू के बंधनो से मुक्त रखा गया हैउनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पालन ना करने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी।

            समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्वकार्यपालिक मजिस्ट्रेटथाना प्रभारीनगर पालिक निगमसोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

            इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

            इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारीसहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मीसमस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

चुनाव प्रचार दौरान कोविड़ 19 गाइड लाइन पालन न करने मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार सहित राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में मांगा जबाब ।

जबलपुर -: देश भर में कोविड़ 19 संक्रमण बढ़ोतरी के बीच चुनावी रैलियां कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां उड़ाते हुए निकाली गई । वही मध्यप्रदेश में भी दमोह जिले में ऐसी स्तिथि देखने मिली, जिसको  लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने कोविड़ 19 गाइड लाइन का पालन न होने पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नोटिश जारी कर जवाब मांगा है। वही राज्य निर्वाचंन आयोग को भी नोटिस को जारी किया गया है और 26 अप्रेल तक जवाब भी मांगा गया है।

दरअसल एक जनहित याचिका में यह आरोप लगा है कि प्रदेश और दूसरे राज्यों में हो रही चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके चलते संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। जिसके बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधन की बेंच ने यह नोटिस जारी किया। वही हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अधिवक्ता पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहां गया है कि दमोह उपचुनाव और देश के दूसरे राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में नेता-मंत्री कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है वही प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।।

म.प्र.कलचुरि संवर्गीय महासभा की कार्यकारिणी की ऑनलाइन मीटिंग हुई सम्पन्न

 

कटनी -: 
प्रदेश महासचिव अवधेश जायसवाल ने संचालन करते हुए बताया की आगामी जून माह मे वर्तमान महासभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और आज के परिदृश्य मे अधिवेशन एंव चुनाव संभव नहीं है अत: वर्तमान कार्यकारिणी को आगामी छह माह के लिए बढ़ाया गया। साथ ही आवश्यक चर्चा कर एजेंडा बनाकर आगामी बैठक की जाए। लाइफ टाइम मेम्बरों की सूची बनाकर प्रेषित की जायेगी। मेम्बरशिप की राशि संगठन के खाते में डाली जायेगी। जिससे पहले हमारा मध्यप्रदेश मजबूत हो सभी एक हो।


गजेंद्र राय ने बताया की कटनी विधायक संदीप जायसवाल जी ने विधायक निधि से 9 लाख की राशि प्रदान की है हीरालाल पार्क के लिए जिसका जल्द निर्माण होगा। कलचुरि धर्मशाला कटनी में होली मिलन कार्यक्रम सम्पन हुआ जिसमे समाज के जिला अधिवक्ता संघ के तीन पदाधिकारियो का हुआ सम्मान और कोरोना काल मे घर पर रहे अपने परिवार का ध्यान देवे।

गजेंद्र राय राष्टीय युवा अध्यक्ष ने अवगत कराया की आगामी बैठक  महासभा और युवाओ की जनरल मीटिंग होगी।

पुलिस व प्रशासन के दिन भर की मेहनत पर पानी फेर रही सुबह की भीड़, कही कोरोना कर्फ्यू के बाद भी कोविड 19 के मरीजों की संख्या में इजाफा की वजह तो नहीं ?

कटनी -: जी हां एक ओर लोगो को कोविड19 संक्रमण का भय बना हुआ है और वही दूसरी ओर लोग इस संक्रमण की चैन तोड़ने घर में रुकने को तैयार ही नहीं , ये हम नहीं इस वीडियो से साफ़ जाहिर होता है की लोगो को प्रशासन की तरफ से तनिक भी छूट क्या मिली बाजार रंगीन हो जाता है लोगो की भीड़ से।

देखिये इस वीडियो को जिसमे आपको आम दिनों की तरह ही बाजार में चहल कदमी देखने को मिल जाएगी  


एक ओर प्रशासन भीड़  व् संक्रमण  को रोकने की जद में लगा हुआ है वही लोगो को किसी चीज की तकलीफ न हो सुबह का वक्त चंद घंटो के लिए अतिआवश्यक  सेवाओं को छूट भी दी है मगर ये छूट उन चंद घंटो में ही बाजार हरा भरा कर देती है और लगभग पूरा बाजार आधी खुली शटर के अंदर से जैसे प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा हो 

एक ओर जहा पूरा दिन पुलिस के जवान कड़ी धुप में सड़को पर दिखाई दे रहे है और लोगो से विनती कर रहे हो घर पर रहने की अनावश्यक रोड पर न निकलने की, वही इस तरह की भीड़ को सुबह चंद घंटो के लिए खुला छोड़ देना कही न कही उन जवानो के पुरे दिन की मेहनत पर पानी फेरने जैसा ही है।

होम डिलेवरी करने वाले भी अब दूकान से सामान दे रहे है , कालाबाजारी कर लूट रहे ग्राहकों को 

वही जब बाजार में कुछ लोगो से बात की गई तो उन्होंने मौखिक तौर पर बताया की जिन्हे प्रशासन ने होम डिलेवरी के अधिकृत किया है वह भी दूकान खोलकर लोगो की भीड़ इकट्ठी  कर सामान औनेपौने दाम बेच रहे है जिसमे प्रशासन का कोई हस्तछेप दिखाई नहीं पड़ता अब तो बाजार में लगभग सभी खाद्य पदार्थो के दाम बढ़ाचढ़ा कर बेचा जा रहा है  शिकायत कहा करे किससे करे किसी को पता ही नहीं।

कालाबाजारी करने वालो की किससे  करे शिकायत ?

लोगो के लुटने की वजह ये भी है की वे आखिर वे उन दुकानदारों की शिकायत कहा करे? जो चीजों को औनेपौने दाम पर बेचकर कालाबाजारी कर रहे है। प्रशासन को चाहिए की ऐसे दुकानदारों पर सख्ती के साथ कार्यवाही करना चाहिए। साथ ही लोगो की सुविधा के लिए कालाबाजारी करने वालो की शिकायत करने के लिए कोई एक टोलफ्री नंबर जारी कर उसे सख्ती के साथ मॉनिटरिंग करने का आदेश जारी करे।

सोमवार, 19 अप्रैल 2021

कलेक्टर ने आई एम ए की जिलाध्यक्ष को लिखा पत्र, अशासकीय चिकित्सकों पर एस्मा के तहत कार्यवाही की दी चेतावनी ।

बालाघाट-: जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है  और जिला प्रशासन  कोविड के मरीजों के उपचार के लिए  निरंतर सुविधाओं का विस्तार कर रहा है.कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी बढ़-चढ़कर जिला प्रशासन की मदद की जा रही है. लेकिन इसमें अब तक प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा किसी भी तरह की मदद नहीं की गई है.  कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने ऐसी स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई एम ए )के जिला अध्यक्ष डॉ अनीता पाराशर को पत्र लिखकर सहयोग की अपेक्षा की है.

इस संबंध में लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिला प्रशासन कोविड मरीजों के उपचार के लिए सभी जरूरी संसाधन तो उपलब्ध करा सकता है.लेकिन चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई एम ए) की भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है और अब तक आई एम ए द्वारा इस संबंध में किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया गया है जो चिंतनीय है. कलेक्टर आर्य ने आईएमए की जिला अध्यक्ष डॉ श्रीमती अनीता पाराशर से कहा है कि वे जिले में उपलब्ध समस्त एमबीबीएस चिकित्सकों की सूची जिला प्रशासन को शीघ्र उपलब्ध कराएं और वह चिकित्सक जिला प्रशासन को कोविड मरीजों के उपचार में सहयोग प्रदान करें. अन्यथा ऐसे अशासकीय चिकित्सकों के ऊपर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने किया हाईकोर्ट का आदेश मानने से इंकार ,सरकार ने कहा नही लगाएंगे लॉक डाउन

उत्तरप्रदेश -:  प्रदेश  में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन  लगाने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने कहा कि यह हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और साथ-साथ सरकार को निर्देश दिया है. लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है, जिसमें वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी. पर सरकार ने कहा कि वह कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतेगी. 

आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताने के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों में समपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतःस्फूर्त कई जगह बंदी कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं.