गुरुवार, 18 मार्च 2021

ग्राम अमकुही के आंगनबाड़ी केन्द्र में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

कटनी -: मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार श्यामाचरण उपाध्याय, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के मार्गदर्शन में एवं संजय कस्तवार सचिव तथा मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी के दिशा-निर्देशन में गुरुवार को आंगनवाड़ी केन्द्र ग्राम अमकुही में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में पीएलव्ही मनीषा प्यासी ने उपस्थित लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर में संपर्क करने हेतु जानकारी प्रदान की।  साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने से संबंधित समझाइश दी एवं उपस्थित लोगों की समस्यायें सुनी।

आयोजित कार्यक्रम में प्रियांशी चौधरी, रूबी चौधरी, रेनू चौधरी, अंजू चौधरी, नैना चौधरी, दुर्गा कोल, मानसी चौधरी, अभिषेक चौधरी, तनिष्क चौधरी, सूर्या आदिवासी की उपस्थिति रही।

कटनी पहुंचे कमिश्नर चन्दशेखर,कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत की गतिविधियों का किया रिव्यू

कटनी - : गुरुवार को संभागायुक्त बी. चन्द्रशेखर अपने विजिट पर कटनी पहुंचे। उन्होने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट और रिकॉर्ड रुम का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत की विभिन्न शाखाओं की समीक्षा की। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौजूद रहै।

            अपने रिव्यू के दौरान कमिश्नर श्री चन्द्रशेखर ने कलेक्टर कोर्ट और एडीएम कोर्ट के प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होने कहा कि अपीलीय आदेशों की प्रतिलिपि संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को अवश्यक भेजें। आरसीएमएस पोर्टलआबादी सर्वे की जानकारी भी कमिश्नर ने ली। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश उन्होने दिये। विभागीय जांच के पुराने प्रकरणों की समीक्षा भी कमिश्नर ने की। उन्होने कहा कि विभागीय जांच के प्रकरणों को अधिक समय तक लंबित नहीं रखें। यथोचित् कार्यवाही कर निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। विभागीय जांच के मामलों में गति लाते हुये लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश भी अपने विजिट में कमिश्नर श्री चन्द्रशेखर ने दिये।

            मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता के प्रकरण सही समय पर अग्रेषित करने के निर्देश कमिश्नर ने दिये। उन्होने शस्त्र लाईसेन्स का नेशनल डेटाबेस में अनिवार्यतः एन्ट्री करने के निर्देश दिये। साथ ही विस्फोटक लाईसेन्स वाले स्थानों का स्थल निरीक्षण अनिवार्यतः सुनिश्चित कराने के लिये आदेशित भी किया।

            खाद्यान्न आवंटन और अन्न उत्सव के विषय में जानकारी भी संभागायुक्त ने कलेक्टर से ली। उन्होने कहा कि अन्न उत्सव में अधिक से अधिक खाद्यान्न का उठाव होइसके लिये पृथक से कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। गेहूं उपार्जन की तैयारियों के विषय में भी संभागायुक्त ने जाना। पेंशन के प्रकरणों का रिव्यू करते हुये श्री चन्द्रशेखर ने निर्देश दिये कि पेंशन प्रकरण लंबित ना रहेंएैसा कार्य करें।

            लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी आयुष्मान कार्ड बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश संभागायुक्त श्री चन्द्रशेखर ने अपने विजिट के दौरान कलेक्टर को दिये। उन्होने कहा कि वर्तमान में विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जा रहे हैं। इस कार्य में लोक सेवा केन्द्रों को भी जोड़ें।

            जिला पंचायत के कार्यों का रिव्यू भी अपने दौरे में संभागायुक्त ने किया। उन्होने अधिकारियोंकर्मचारियों कोजहां वे बैठते हैंवहां पर उनकी नेम प्लेट और जॉब चार्ट लगवाने के निर्देश दिये। साथ ही अग्रिम राशियों के समायोजन के लिये भी निर्देशित किया। मनरेगा की प्रगति की समीक्षा भी सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे से कमिश्नर ने की। इस दौरान उन्होने सीएम हेल्पलाईनस्ट्रीट वेण्डरस्वसहायता समूहों के लिंकेजसामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य बिन्दुओं का रिव्यू भी किया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश,बिना मास्क व फेसकवर के घर से बाहर निकलने पर होगा जुर्माना

कटनी -; कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कटनी जिले में कुछ दिनों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुये इसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

--प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कटनी जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क या फेसकवर करना अनिवार्य होगा। साथ ही बिना मास्क या फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना नियमों का उल्लंघन माना जायेगा। बिना फेसकवर या मास्क के घर से बाहर निकलने पर एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 के तहत 100 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

--इसके साथ ही जारी आदेश में जिलों में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित कराने के आदेश दिये गये हैं। इसके साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिये मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठानों द्वारा सुनिश्चित कराया जाये। इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

--जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, थाना प्रभारी को दुकानों का सतत् निरीक्षण करने के लिये निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्वयं मास्क न पहनने वाले, ग्राहकों को इसके लिये पाबंद ना करने वाले, सोशल डिस्टेन्सिंग के लिये एक-एक गज की दूरी पर घेरा ना बनाने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं दाण्डिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं। 

--रेल्वे स्टेशन व बस स्टेशन पर महाराष्ट्र प्रान्त से आये समस्त यात्रियों की पहचान कर उन्हें सात दिवस होम कोरेन्टाईन अवश्य रुप से किया जाये, यह सूचना सभी को दी जाये। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार रेल्वे प्रशासन, तथा नगर पालिक निगम सुनिश्चित करे।

--जारी आदेश के तहत नगर निगम व पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, रोको-टोको संबंधी आदेश आवश्यक रुप से प्रसारित करने के निर्देश भी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिये हैं। 

--जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये जिले में आगामी आदेश तक 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने वाले मेले, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आयोजनों के लिये क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदन करने पर अनुमति सशर्त जारी की जायेगी। यह प्रतिबंध कोविड-19 वेक्सीनेशन सेन्टर पर प्रभावशील नहीं होगा।

--कलेक्टर श्री मिश्रा ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, नगर पालिक निगम को सोशल डिस्टेन्सिंग प्रणाली को दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने के लिये अपने स्तर से दल गठित कर सतत् निगरानी रखने एवं पालन ना करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये हैं।

--कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

-- इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, सहायक उप निरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने के लिये अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

बुधवार, 17 मार्च 2021

कमिशनर, आईजी, डीएम, एस पी, निगम कमिशनर एडीएम, सीईओ ने मास्क बांटे,एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की पहल, मास्क जागरूकता अभियान

ग्वालियर - कोरोना से बचाव के लिये सबसे पहले मास्क पहने और शोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि आप मास्क पहनते हैं तो कोरोना संक्रमण से आप बचे रहेंगे। आप मास्क पहने और अपने परिजनों व मित्रों को भी मास्क पहनने का आग्रह करें। 

उक्त उदगार आज संभागीय कमिश्रर आशीष सक्सैना , पुलिस महानिरीक्षक अविनाश शर्मा, जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, जिला पंचायत सीईओ किशोर कान्याल, एडीएम रिंकेश वैश्य , अपर कलेक्टर आशीष तिवारी, ने आम वाहन चालकों को मास्क पहनाते हुये व्यक्त किये। संभागीय कमिश्रर आशीष सक्सैना से लेकर आईजी अविनाश शर्मा, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एसपी अमित सांघी ने मास्क न पहने स्त्री पुरूषों व बच्चों को मास्क पहनाये और सभी से अनुरोध किया कि कोरोना से बचाव में मास्क ही महत्वपूर्ण है। 

इस अवसर पर एसडीएम पुष्पा पुशाम, अपर कमिश्रर निगम मुकुल गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक यातायात नरेश अन्नोटिया , बीमा चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. सीएस जायसवाल, जन संपर्क अधिकारी मधु शोलापुरकर , एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश सह अध्यक्ष विनय अग्रवाल, प्रेस क्लब के सचिव सुरेश शर्मा, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रमोहन नागौरी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 

एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जिलाध्यक्ष अजय मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष धीरज बंसल, जिला महासचिव श्याम श्रीवास्तव, प्रदीप गर्ग, संजय तोमर, रामकिशन कटारे, अजय दुबे, सतीश शाक्यवार, विवेक श्रीवास्तव, नवीन परिहार, हेमंत शर्मा, राज दुबे, जयदीप सिकरवार, अजय शर्मा, गुलशन पारूथी, विक्रम प्रजापति, नीरज सिरोही, विनोद श्रीवास्तव, अनिल जाटव, विनोद तिवारी, आकाश बरोनिया, रवि यादव, संजय भक्त भारद्वाज, अश्विनी शर्मा, सहित भारत स्काउट एवं गाइड के प्रताप माहौर, नरेन्द्र पिप्पल, अनुपम जादौन सहित पडाव थाने का स्टॉफ भी मौजूद था। 

१६०० मास्क बांटे

एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पदाधिकारियों ने लगभग १६०० मास्क बांटे। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश सह अध्यक्ष विनय अग्रवाल व सुरेश शर्मा ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिये मास्क वितरण का यह अभियान समय-समय पर जारी रहेगा।

बुधवार को 2038 लाभार्थियों को लगाया गया कोविड-19 वैक्सीन

कटनी - बुधवार को कटनी जिले में कोविड-19 टीकाकरण निर्धारित केन्द्रों पर किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप मुढि़या ने बताया कि कटनी जिले में 17 मार्च को कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत 2038 लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाया गया। इसमें 50 फ्रंटलाईन फ्रंट लाईन वर्कर्स और 51 हेल्थकेयर वर्कर्स फर्स्ट डोज लगाया गया है। इसी प्रकार 33 हेल्थकेयर वर्कर्स और 469 फ्रंटलाईन वर्कर्स को सेकेण्ड डोज का टीकाकरण किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के 1203 सीनियर सिटिजन्स और 45 से 59 आयु वर्ष के चिन्हित 232 व्यक्तियों को कोविड-19 का वेक्सीनेशन किया गया है।

            बुधवार को कोविड-19 वेक्सीनेशन के तहत जिला पंचायत सीईओ जगदीश चन्दग गोमे जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पर उन्होने कोविड-19 के टीके का दूसरा डोज लगवाया।

मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम में सवा लाख परिवारों का गृह प्रवेश 18 मार्च कोः मुख्यमंत्री चौहान

कटनी - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 18 मार्च को मिशन ग्रामोदय के तहत प्रदेश के सवा लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी जाकर गृह प्रवेश कराया जायेगा। मिशन ग्रामोदय का यह मुख्य कार्यक्रम धार जिला मुख्यालय पर उदय रंजन क्लब परिसर में प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री श्री चौहान की विशेष उपस्थिति में होगा। इन सवा लाख आवासों की लागत 1562 करोड़ रूपये है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के साढ़े 10 हजार से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी होगा। इनमें 6 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2 हजार खेल मैदान, 2 हजार शांति धाम और 634 पंचायत भवन शामिल हैं।

मिशन ग्रामोदय के इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया और राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में गृह प्रवेश कराये जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पूर्व 12 सितम्बर को भी मध्यप्रदेश के 1 लाख 75 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में गृह प्रवेश कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों के लिये यह आवास कोरोना काल के दौरान निर्मित हुए हैं। मध्यप्रदेश में कोरोना काल की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किये गये हैं।

प्रधानमंत्री मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सन 2022 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सबको आवास 2022’ का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में मध्यप्रदेश के लगभग 18 लाख 48 हजार ग्रामीण परिवारों को अपना घर मिल चुका है। यह सभी ऐसे परिवार थेजिनके पास घर नहीं थे अथवा कच्चे जीर्ण-शीर्ण घरों में रहते थे।

इस योजना में हितग्राही को मकान की इकाई लागत मैदानी जिलों में 1 लाख 20 हजार तथा दूरस्थ पहुँच विहीन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 30 हजार रूपये शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में आवास निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों के रूप में दिये जाते हैं। मकान के साथ ही स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया जाता है तथा उज्जवला योजना का एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिया जाता है।

मध्यप्रदेश में समृद्ध पर्यावास अभियान के नाम से योजना के हितग्राहियों को लगभग 27 शासकीय योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाराशन कार्डप्रधानमंत्री कौशल विकास योजनापरिवार की महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविकास मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करने का लाभ दिलाया गया हैयह इंद्रधनुषी प्रयोग हितग्राहियों सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हितग्राही के खाते में स्वमेव चार किश्तों में आवास सॉफ्ट तथा आवास सॉफ्ट ऐप के माध्यम से जियो टेगफोटो अपलोड होने पर राशि अंतरित हो जाती है। हितग्राही को अब किसी शासकीय कार्यालय अथवा अधिकारीकर्मचारी के चक्कन लगाने की आवश्यकता नहीं हैं। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। एक लाख हितग्राहियों के खातों में 1 लाख 20 हजार के मान से लगभग 1562 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्रदाय की गई थी। आवास को पूर्ण करने का अधिकतम समय 12 माह हैपरन्तु मध्यप्रदेश में यह आवास कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत कम अवधि में तेजी से पूर्ण किये गये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आवासों की पूर्णता की अवधि 114 दिन है।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को 2 हजार करोड़ राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी।

प्रधानमंत्री आवास के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में निर्मित 10 हजार 634 अन्य सामुदायिक निर्माण कार्य जैसे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 180 करोड़ की लागत के 6 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 86 करोड़ 96 लाख की लागत के 634 पंचायत भवनमनरेगा में निर्मित 2 हजार खेल मैदान तथा 2 हजार शांतिधामों का लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में किया जायेगा।

बहोरीबंद क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्यवाही 50 पाव अवैध मदिरा जप्त, एक न्यायालयीन प्रकरण भी किया गया पंजीबद्ध

कटनी - जिले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन, विक्रय, निर्माण की रोकथाम के लिये विशेष अभियान जारी है। जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि अभियान के तहत 15 मार्च को आबकारी विभाग द्वारा बहोरीबंद क्षेत्र में कार्यवाही की गई है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जी.पी. केवट एवं ममता अहिरवार के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में दल द्वारा बहोरीबन्द क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सिहुडी में आबकारी उडनदस्ता की संयुक्त ए तथा बी टीम द्वारा 50 पाव देशी मदिरा जप्त की गई है। इस कार्यवाही में 1 न्यायालयीन प्रकरण भी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत आरोपी नीता रैदास आत्मज पंचम लाल रैदास उम्र 42 वर्ष निवासी सिहुडी थाना बाकल के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही में जप्त की गई मदिरा की अनुमानित राशि लगभग 4 हजार 655 रूपये है।