भोपाल/कटनी। मध्यप्रदेश गृह विभाग की सख्ती के बाद ग्वालियर-चंबल संभाग के रसूखदारों को अपने अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर करने पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नियमों का पालन करते हुए अपना तीसरा हथियार जमा कर दिया। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी व्यक्ति के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं रहेंगे।
गृह विभाग का आदेश
गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उनके अतिरिक्त लाइसेंस निरस्त कराए जाएं और हथियार जमा कराए जाएं। इस आदेश के बाद ग्वालियर-चंबल संभाग के 25 प्रभावशाली लोगों ने अपने अतिरिक्त हथियार जमा कर दिए।
सिंधिया ने किया पालन, संजय शर्मा पर सवाल
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पास दो राइफलें और एक पिस्टल थीं। वर्ष 2024 में उन्होंने एक हथियार सरेंडर कर दिया था और अब गृह विभाग के आदेश पर तीसरा हथियार भी जमा कर दिया। वहीं, भाजपा नेता संजय शर्मा ने अब तक अपना अतिरिक्त शस्त्र जमा नहीं किया है। वे पुलिस सुरक्षा लेने और निर्धारित शुल्क न भरने को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं।
प्रदेशभर में 913 लाइसेंसी चिह्नित
गृह विभाग ने प्रदेशभर में ऐसे 913 शस्त्र लाइसेंसधारियों की पहचान की है, जिनके पास दो से अधिक हथियार दर्ज हैं। सभी को अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिलों से रिपोर्ट 3 अक्टूबर तक मांगी है।
कटनी में भी 6 लोगों को जमा करने होंगे हथियार
इधर, कटनी जिले में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट नीलांबर मिश्रा ने बताया कि जिले के 6 लाइसेंसधारियों के पास दो से अधिक हथियार दर्ज हैं। इन्हें अतिरिक्त शस्त्र समर्पण या विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अपर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक कटनी को पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
यह कार्रवाई आर्म्स एक्ट 1959 और गृह मंत्रालय के निर्देशों के पालन में की जा रही है।

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