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कफ सिरप तस्करी कांड: - एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला, चार आरोपियों को 12-12 साल की सजा

रीवा। मऊगंज में वर्ष 2022 में सामने आए कफ सिरप तस्करी कांड में विशेष एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) अदालत ने बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चारों आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए, प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

❖ मामला क्या था?

यह प्रकरण 17 नवंबर 2022 का है, जब हनुमना पुलिस ने गश्त के दौरान डीपी होटल के पास एक संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोका था। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 7 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की गई। मौके पर ही पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

❖ गिरफ्तार आरोपियों की पहचान:

  1. अरमान मोहम्मद (निवासी देवरा, थाना शाहपुर)
  2. सैफ अली (निवासी देवरा, थाना शाहपुर)
  3. सरफराज अंसारी (निवासी देवरा, थाना शाहपुर)
  4. आरिफ मोहम्मद (निवासी घुरेहटा, थाना मऊगंज)

चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

❖ पुलिस और अदालत की कार्यवाही:

मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह द्वारा की गई। चार वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। विशेष न्यायालय ने इसे गंभीर सामाजिक अपराध मानते हुए दोषियों को कड़ी सजा सुनाई।

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