भोपाल।। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रमोशन का लंबे समय से रुका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 31 जुलाई 2025 तक 50 हजार कर्मचारियों को पदोन्नति देने का फैसला लिया है। इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
पुलिस विभाग में भी शुरू हुई तैयारी
प्रमोशन प्रक्रिया को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के भीतर सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (ACR) तैयार कर ली जाए।
स्पेशल डीजी आदर्श कटियार ने साफ किया कि किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन केवल ACR के आधार पर होगा, इसकी अनुपलब्धता में प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।
MP प्रमोशन रूल्स 2025: ये होंगे नियम
- प्रमोशन के लिए खाली पदों को SC (16%), ST (20%) और अनारक्षित वर्ग में बांटा जाएगा।
- क्लास-1 अधिकारियों के लिए मेरिट कम सीनियॉरिटी,
जबकि क्लास-2 और नीचे के पदों पर सीनियॉरिटी कम मेरिट आधार होगा। - पूर्व में प्रमोशन पा चुके कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जाएगा, और रिटायर्ड कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- हर संवर्ग के पद अलग से तय होंगे, और डीपीसी (Departmental Promotion Committee) की बैठक में SC-ST वर्ग का एक-एक अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होगा।
- हर वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच डीपीसी की बैठक होगी।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
9 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला मोहन यादव सरकार की बड़ी सौगात माना जा रहा है। वर्षों से प्रमोशन की राह देख रहे हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए थे। अब, जो कर्मचारी सेवा में हैं, उन्हें इसका लाभ मिलना तय है।
📌 सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि समयसीमा में प्रक्रिया पूर्ण कर पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। यह प्रक्रिया सभी सरकारी विभागों में लागू होगी।
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