पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कटनी सीमान्तर्गत लॉकडाउन नियमो के उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क शहर में भ्रमण करने वाले वाहन चालकों पर थाना यातायात द्वारा आरटीओ कार्यालय कटनी के माध्यम से कार्यवाही की गई है। जिसके प्रथम चरण में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी द्वारा 250 वाहन चालकों को लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्यवाही के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में उल्लेख किया गया कि संबंधित बिना मास्क के घूम रहे थे और आपके द्वारां जुर्माना भरा गया है। आपे इस प्रकार वाहन का प्रयोग और ड्राईविंग लायसेन्स के दुरुपयोग से लोगों के जानमाल को क्षति हो सकती थी। वाहन के इस प्रकार खतरनाक प्रयोग कोरोना संक्रमण से आपको या आम जनता के जानमाल को हानि पहुंचा सकता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 19(घ) एवं 53 के तहत दण्डनीय है। आप अपना कारण स्पष्ट करें।
जारी नोटिस में संबंधितों को लायसेन्स / रजिस्ट्रेशन के समय मेडिकल फार्म में फिटनेस, आरटीपीसी टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में यह रिपोर्ट बिना मास्क के जब आप वाहन चला रहे थे, तो आपसे अपेक्षा कानूनी रुप से की जा रही है कि आप उस समय की आरटीपीसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिस समय आपका चालान हुआ था। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आपके द्वारा कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं किया गया है और लोगों की जानमाल को क्षति नहीं पहुंची है।
इस संबंध में संबंधितों को तत्काल अपना उत्तर संबंधित थाने में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी नोटिस में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी द्वारा दिये गये हैं। उत्तर ना देने पर यह समझा जायेगा कि संबंधित द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर ली है तथा उनके उपर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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