कटनी (म.प्र.)। जिले में कैमोर हत्याकांड के बाद स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध) तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
यह आदेश थाना विजयराघवगढ़ और थाना कैमोर क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने यह कदम 28 अक्टूबर 2025 को हुई हत्या की घटना के बाद लोक शांति भंग होने की आशंका के चलते उठाया है।
मुख्य प्रतिबंध -
- सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबंधित।
- सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, प्रदर्शन या रैली आयोजित करना मना।(विवाह और शव यात्रा को इससे छूट दी गई है)
- कोई भी व्यक्ति चाकू, तलवार, भाला या अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, न ही उनका प्रदर्शन करेगा।
- घर की छत या सार्वजनिक स्थल पर पत्थर, ईंट, बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करना सख्त मना है।
- जातीय हिंसा या शांति भंग करने वाले कार्यों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन की चेतावनी -
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थिति पर प्रशासन की नजर -
वरिष्ठ अधिकारी लगातार क्षेत्र में निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है।

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