मध्यप्रदेश -: कोविड़ 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने प्रदेश भर में बंद करीब 4500 बंदियों को 60 दिन के पैरोल पर भेजने का निर्णय लिया है । यह निर्णय कोरोना माहवारी (कोविड़19) की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। उक्त मामलों में बंदी को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता प्रदान की गई है । अत : कोरोना महामारी ( COVID - 19 ) की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार महानिदेशक जेल द्वारा पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे ऐसे बंदियों को जिन्होंने पैरोल शर्तो का पूर्णत : पालन किया है , को सामान्य छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जाएगी है । इस आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित किये जायेंगे ।
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